Uttarakhand Mool Niwas Form PDF | उत्तराखंड निवास प्रमाण पत्र

Uttarakhand Domicile Certificate Form PDF Download | मूल निवास/अधिवास/रेजिडेंट सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ | Uttarakhand Domicile Certificate Application Form PDF Download | Uttarakhand Domicile Certificate form | उत्तराखंड निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

जिस प्रकार प्रत्येक देश अपने देशवासियों को पासपोर्ट देता है। उसी प्रकार प्रत्येक राज्य अपने राज्य के नागरिकों को निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) प्रदान करता है। यह प्रमाण पत्र हमारे लिए एक जरूरी दस्तावेज है, जो Residence Certificate के नाम से भी जाना जाता है। Mool Niwas Praman Patra (अधिवास, स्थाई निवास प्रमाण पत्र) की आवश्यकता हमें सरकारी प्रक्रियाओं के लिए होती है। जैसे – नौकरी, छात्रवृति, पढ़ाई, सरकारी योजना सेवाओं तथा लाइसेंस आदि संबंधित कामों के लिए।

Domicile Certificate में व्यक्ति के निवास स्थान का विवरण होता है। जिसमें उसका पता प्रविष्ट होता है। प्रत्येक राज्य अपने राज्य के नागरिकों को विशेष रूप की सेवा प्रदान है। जिसका लाभ उठने के लिए हमें Residence Certificate की आवश्यकता होती है।

उत्तराखंड निवास प्रमाण पत्र पीडीएफ फॉर्म

आर्टिकल निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड
भाषा हिंदी
संबंधित विभाग राजस्व विभाग
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उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र (अधिवास प्रमाणपत्र)

जैसा की आप सभी को पता ही होगा की सभी नागरिकों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह हमारे राज्य के निवासी होने का प्रमाण होता है। और साथ ही यह हमारी नागरिकता को दर्शाता है, यह राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। निवास प्रमाण पत्र हमे कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए काम में आता है। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Uttarakhand Domicile Certificate/ Residence Certificate के ऑनलाइन आवेदन से जुडी सभी जानकारी विस्तार से बताएंगे। इसके लिए आपको हमारा यह आर्टिकल अंत तक ध्यान से पढ़ना होगा।

उत्तराखंड अधिवास / निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता

Uttarakhand Residence Certificate हमारे कई प्रकार से काम आता है। जिनमे से कुछ निम्न प्रकार से हैं-

  • स्कूल और कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती हैं।
  • इसके अलावा यदि आपको छात्रवृति के लिए आवेदन करना हो तो भी आपको अधिवास प्रमाण पत्र की जरूरत होगी।
  • इसके साथ राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन सेवा जैसे – वृद्धा, विधवा, विकलांक आदि में इसकी आवश्यकता पड़ती है
  • और यदि आप अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो आपको उत्तराखंड अधिवास / निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

Uttarakhand Sthai Niwas Praman Patra बनाने के लिए दस्तावेज

उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को आवश्यकता होगी।

  • राशन कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Ration Card)
  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  • बिजली बिल या पानी बिल (Electricity Bill or Water Bill)
  • पासपोर्ट साइज की फोटो (Passport Size Photo)
  • मतदाता पहचान पत्र की फोटो कॉपी (Voter Identity Card)
  • आधार कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Aadhaar Card)
  • परिवार रजिस्टर की नकल (Copy of Family Register)
  • राशन कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Ration Card)
  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  • बिजली बिल या पानी बिल (Electricity Bill or Water Bill)
  • पासपोर्ट साइज की फोटो (Passport Size Photo)

उत्तराखंड निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें

यदि आप उत्तराखंड अधिवास प्रमाण पत्र / Uttarakhand Domicile Certificate के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणो का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको Uttarakhand e-District की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको इसका होम पेज दिखाई देगा।
  • यहां आपको पेज के अंत में “डाउनलोड” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
  • यहां आपको “Domicile Certificate” के लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने उत्तराखंड निवास प्रमाण पत्र का पीडीएफ फॉर्म खुल जायेगा।
  • यहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। या आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

DOWNLOAD UTTARAKHAND ORIGINAL RESIDENCE CERTIFICATE APPLICATION FORM

  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
  • इसके बाद आपको फॉर्म में साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • फिर फॉर्म पूर्णरूप से भरने के बाद आपको पटवारी चौकी से और अपने पंचायत से एक घोषणा पत्र लिखवाना होगा, और उसे भी फॉर्म के साथ जिला मुख्यालय या तहसील में जमा करना होगा।
  • इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जाँच की जाएगी। फिर आपका निवास प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
  • इस प्रकार आपको उत्तराखंड अधिवास/ निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हो जायेगा।

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