Uttar Pradesh EWS Certificate Form PDF Download | Uttar Pradesh EWS Form PDF | यूपी EWS आवेदन पत्र डाउनलोड | UP EWS Certificate Online Form
उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के सामान्य जाति के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान कर रही है। जिसके लिए “UP EWS Certificate (Uttar Pradesh Economically Weaker Sections Certificate)” बनाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार ईडब्लूएस सर्टिफिकेट आर्थिक रूप से गरीब लोगों को प्रदान करती है। ताकि उनको सरकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया जा सके। EWS Praman Patra बनाने के लिए हमें UP EWS Application Form भरना होगा, जो केवल सामान्य जाति के लोगों के लिए है।यहां हम आपको सामान्य या सवर्ण जाति के लोगों के लिए EWS प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म पीडीएफ की जानकारी प्रदान करेंगे।
Table of Contents
Uttar Pradesh EWS Certificate Form PDF Download
EWS प्रमाणपत्र समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के व्यक्तियों को जारी किया जाता है। ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र एक आय प्रमाण पत्र की तरह है और जाति प्रमाण पत्र के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के आधार पर, एक व्यक्ति देश भर में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% के आरक्षण का लाभ उठा सकता है। उत्तर प्रदेश EWS प्रमाणपत्र से जुडी सभी जानकारी विस्तार से पाने के लिए हमारे आर्टिकल को अंत तक ध्यान से पढ़ें।
आर्टिकल | यूपी ईडब्लूएस सर्टिफिकेट आवेदन पत्र |
लेख | हिंदी |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
लाभ | 10% आरक्षण |
Official Website | Click Here |
EWS Form PDF UP | Download Here |
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है?
EWS सामान्य श्रेणी के तहत एक नई आरक्षण उप-श्रेणी है। यह एक तरह की आरक्षण योजना है जो वर्ष 2019 में लागू हुई। ईडब्ल्यूएस बिल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी 2019 को मंजूरी दी गई थी। 14 जनवरी 2019 को, गुजरात इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया।किसी भी सरकार में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए। नौकरी या उच्च शिक्षा में प्रवेश, उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का उत्पादन करना होगा।
उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का उदेश्य
सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए EWS आरक्षण योजना शुरू की गई है। भारत के उन व्यक्तियों के लिए जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित हैं और एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी जैसी किसी अन्य आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। मूल रूप से, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (सामान्य श्रेणी के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी) से संबंधित नागरिकों को जारी किया गया एक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है। यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल की होती है।
UP ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लाभ
EWS का मुख्य उद्देश्य राज्य में रह रहे सामान्य जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करना है। EWS Certificate की फुल फॉर्म Economically Weaker Section Certificate है। इस सर्टिफिकेट के मदद से सभी सवर्ण जाति के नागरिक राज्य सरकार तथा भारत सरकार की सभी सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं।
- जैसे सिविल पदों और सेवाओं में भर्ती
- शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश
- सभी सरकारी नौकरियों में १० प्रतिशत का आरक्षण
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए पात्रता मानदंड
ईडब्ल्यूएस आरक्षण श्रेणी के लाभों का लाभ उठाने के लिए, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए नीचे उल्लिखित पात्रता मानदंड की जांच करें-
सामान्य श्रेणी =>
- उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी का होना चाहिए। उनके नाम से कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा।
- EWS आरक्षण केवल सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है।
पारिवारिक आय =>
- उम्मीदवार की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
- पारिवारिक आय से, इसका अर्थ है कि इसमें परिवार के सभी आय स्रोत जैसे कृषि, निजी नौकरी, व्यवसाय, वेतन आदि शामिल होंगे।
खेती की जमीन =>
- उम्मीदवार या उसके परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्र की कृषि भूमि नहीं होगी।
- यदि उम्मीदवार या उसके परिवार के पास कोई कृषि भूमि है, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए यह 5 एकड़ के क्षेत्र में होना चाहिए।
- यदि उम्मीदवार इस मानदंड को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे आरक्षण लाभ के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
आवासीय संपत्ति =>
- यदि किसी उम्मीदवार या उसके परिवार के पास एक आवासीय फ्लैट है, तो यह 100 वर्ग फुट के क्षेत्र में होना चाहिए।
आवासीय प्लॉट =>
- उम्मीदवार या उसके परिवार के स्वामित्व वाला आवासीय भूखंड एक अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज के क्षेत्र से कम होना चाहिए।
- उम्मीदवार या उसके परिवार के स्वामित्व वाला आवासीय भूखंड एक गैर-अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 200 वर्ग गज के क्षेत्र से कम होना चाहिए।
- उम्मीदवार को ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने और सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अवसरों की खोज जारी रखने के लिए इसके लाभों का लाभ उठाने के लिए उपरोक्त सभी मानदंडों को पूरा करना होगा।
UP EWS Certificate Documents Required
आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र भरते समय उनके पास निम्नलिखित दस्तावेज और विवरण होने चाहिए-
- आधार कार्ड
- आईडी प्रूफ
- शपथ पत्र/स्वघोषणा
- भूमि/संपत्ति दस्तावेज
- आवासीय प्रमाण / अधिवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- अन्य प्रासंगिक दस्तावेज
दस्तावेजों की उपरोक्त सूची उनके नियमों के अनुसार अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती है। इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के पास जाएं और सभी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करें।
यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता
आय और संपत्ति प्रमाण पत्र एक विशिष्ट अवधि के लिए मान्य होंगे। EWS प्रमाणपत्र की वैधता राज्यों के नामित प्राधिकारी द्वारा तय की जाती है। हालांकि, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की वैधता आम तौर पर जारी होने की तारीख से एक वर्ष की होती है। प्रवेश या भर्ती के उद्देश्य से ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र का उपयोग करने से पहले, आवेदकों को यह जांचना होगा कि आय प्रमाण पत्र वैध है या नहीं।प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में अधिक जानकारी के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जारीकर्ता प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करें
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया जा सकता है। यह पूरी तरह से राज्य सरकार पर निर्भर करता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए, आपको जारीकर्ता प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और संबंधित लिंक का चयन करना होगा और दिए गए निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ना होगा। यहां हम उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आवेदन फॉर्म प्रदान करेंगे जिसके माध्यम से नागरिक आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- यदि आप यूपी EWS प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।
- यहां क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। इसे डाउनलोड करें –
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट निकालें और फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी साफ साफ भरें।
- जानकारी भरने के बाद आपको इसमें मांगे गए आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर फॉर्म को संबंधित विभाग के कार्यलय में जमा कर दें।
- फॉर्म जमा होने के बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन की जाँच कर आपका प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
यूपी ईडब्ल्यूएस आवेदन पत्र की स्थिति की जांच
ऐसे कई राज्य हैं जिनमें ईडब्ल्यूएस आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल उन्हें आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने का अवसर भी प्रदान करता है। वे केवल आवेदन संख्या का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। सभी आवेदकों के लिए अपने आवेदन संख्या को संभाल कर रखना अनिवार्य है ताकि वे ऑनलाइन आवेदन की स्थिति की जांच कर सकें।
नोट – Uttar Pradesh EWS Certificate 2021 से जुडी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सरकारी योजनाओं व सेवाओं से जुड़े सभी प्रकार के पीडीएफ फॉर्म के लिए हमारी वेबसाइट www.pradhanmantrivikasyojana.com के साथ बने रहें। धन्यवाद-