उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना: ऑनलाइन आवेदन, UP Shadi Anudan Yojana

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना ऑनलाइन । शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश 2021 । मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन फॉर्म । UP Shadi Anudan Yojana

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के केवल अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों को ही शामिल किया जायेगा। प्यारे दोस्तों आज हम आपने इस आर्टिकल के माध्यम से UP Shadi Anudan से जुडी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज़, पात्रता आदि आपके साथ साझा करने जा रहे है।

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UP Shadi Anudan Yojana 2021

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य नाथ जी प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की लड़कियों की शादी के लिए इस योजना का संचालन कर रहे है। इस UP Shadi Anudan Yojana 2021 के अंतर्गत विवाह हेतु किये जाने वाले आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वर की आयु शादी के समय 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार से अधिकतम 2 लड़कियों हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।

Uttar Pradesh Vivah Anudan Scheme Apply Online

उत्तर प्रदेश का जो लाभार्थी शादी के लिए राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते है उनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगो की वार्षिक इस योजना के तहत 46080 रूपये होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रो के लोगो की वार्षिक आय 56460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।जो इच्छुक लाभार्थी इस Uttar Pradesh Vivah Anudan Scheme 2021 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है वह योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

यूपी विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश के गरीब लोग को आर्थिक रूप से कमज़ोर है पैसे न होने की वजह से अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते।इस बात पर ध्यान देते हुए राज्य सकरार ने उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021 को शुरू किया है इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातिजन जाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना।इस योजना के ज़रिये लड़कियों को लेकर लोगो की नकारात्मक सोच को बदलना।

उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना मुख्य तथ्य

योजना का नाम उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना
आरम्भ की गयी मुख्यमंत्री आदित्य नाथ जी के द्वारा
सहायता धनराशि 51,000 रूपये
लाभार्थी उत्तर प्रदेश की कन्याये
ऑफिसियल वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in/

UP Shadi Anudan Yojana 2021

Uttar Pradesh Shadi Anudan Yojana 2021 के अंतर्गत लड़कियों की शादी के लिए दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकॉउंट में पंहुचा दी जाएगी इसलिए आवेदक के पास अपना बैंक अकॉउंट होना चाहिए और बैंक अकॉउंट केवल राष्ट्रीय बैंक में होना चाहिए। सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि आवेदन तभी निकल सकता है जब उसकी बेटी की शादी हो।इस यूपी विवाह अनुदान योजना 2021 के तहत आवेदन केवल शादी के 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को अनुदान के साथ चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

विवाह अनुदान योजना 2021 के लाभ

  • इस योजना का लाभ गरीब परिवार की बेटियों को प्रदान किया जायेगा ।
  • विवाह अनुदान योजना 2021 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातिजन जाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना ।
  • इस योजना के ज़रिये लड़कियों को लेकर लोगो की नकारात्मक सोच को बदलना।
  • इस योजना के तहत अपनी बेटी की शादी में लिए सरकार द्वारा धनराशि प्राप्त करना चाहते है तो आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021 की पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य आदि वर्ग के लोग पात्र होंगे।
  • उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021 के तहत ग्रामीण क्षेत्रो के लाभार्थी के परिवार की आय 46080 रूपये होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रो के लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये होनी चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

यूपी विवाह अनुदान योजना 2021 दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर
  • आवेदक का शादी प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन

  • सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको नया पंजीकरण के सेक्शन के अंतर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने पंजीकरण फॉर्म कर कर आएगा।
  • आपको इस पंजीकरण फॉर्म में सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी जो कि कुछ इस प्रकार है।
    • पुत्री की शादी की तिथि
    • जनपद
    • क्षेत्र
    • तहसील
    • आवेदक का फोटो
    • पुत्री का फोटो
    • आवेदक का नाम
    • पुत्री का नाम
    • वर्ग जाति
    • जाति प्रमाण पत्र संख्या
    • पहचान पत्र की फोटो कॉपी
    • आवेदक के पिता या पति का नाम
    • आवेदक का लिंग
    • पुत्री के पिता का नाम
    • यदि आवेदक विद्या विकलांग है
    • मोबाइल नंबर
    • ईमेल आईडी
    • शादी का विवरण
    • वार्षिक आय का विवरण
    • बैंक का विवरण
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके पश्चात को सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप पंजीकरण फॉर्म भर पाएंगे।

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन

  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी जो कि कुछ इस प्रकार है।
    • पुत्री की शादी की तिथि
    • जनपद
    • क्षेत्र
    • तहसील
    • आवेदक का फोटो
    • पुत्री का फोटो
    • आवेदक का नाम
    • पुत्री का नाम
    • वर्ग जाति
    • जाति प्रमाण पत्र संख्या
    • पहचान पत्र की फोटो कॉपी
    • आवेदक के पिता या पति का नाम
    • आवेदक का लिंग
    • पुत्री के पिता का नाम
    • यदि आवेदक विद्या विकलांग है
    • मोबाइल नंबर
    • ईमेल आईडी
    • शादी का विवरण
    • वार्षिक आय का विवरण
    • बैंक का विवरण
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सेव के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन कर पाएंगे।

अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन

  • सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी जो कि कुछ इस प्रकार है।
    • पुत्री की शादी की तिथि
    • जनपद
    • क्षेत्र
    • तहसील
    • आवेदक का फोटो
    • पुत्री का फोटो
    • आवेदक का नाम
    • पुत्री का नाम
    • वर्ग जाति
    • जाति प्रमाण पत्र संख्या
    • पहचान पत्र की फोटो कॉपी
    • आवेदक के पिता या पति का नाम
    • आवेदक का लिंग
    • पुत्री के पिता का नाम
    • यदि आवेदक विद्या विकलांग है
    • मोबाइल नंबर
    • ईमेल आईडी
    • शादी का विवरण
    • वार्षिक आय का विवरण
    • बैंक का विवरण
  • इसके पश्चात आप को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • अब आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप आवेदन कर पाएंगे।

पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश की विवाह हेतु अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको कैटेगरी का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगइन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे।

यूपी विवाह अनुदान योजना में आवेदन पत्र की स्थिति कैसे देखे ?

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति (आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहा क्लिक करें) का विकल्प दिखाई देगा।
  • आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म को भरना होगा और फिर लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • फिर आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान आवेदन प्रपत्र में संशोधन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की विवाह हेतु अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको आवेदन पत्र संशोधन/फाइनल सबमिट करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने आपका आवेदन पत्र खुलकर आ जाएगा।
  • अब आप इस आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं।
  • इसके बाद आप फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र को सबमिट कर सकते हैं।

आवेदन पत्र प्रिंट कैसे करे ?

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी अपने द्वारा किये गए आवेदन पत्र का पुनः प्रिंट करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे।

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको आवेदन पत्र प्रिंट (आवेदन पत्र पुनः प्रिंट करने हेतु यहा क्लिक करें) का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको लॉगिन का फॉर्म दिखाई देगा।
  • आपको इस फॉर्म में एप्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड आदि भरना होगा। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालकर लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आ जायेगा और आप इसी प्रिंट कर सकते है।

शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया

आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

संपर्क सूत्र

  • सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क सूत्र -18004190001
  • अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 18001805131
  • अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 0522-2286199

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