मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना PDF Form | Krishak Durghatna Kalyan Yojana UP

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Form PDF Download | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन पत्र डाउनलोड | मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शासनादेश PDF

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों के लिए, अनेक प्रकार की योजनाओं को संचालित करती है। चाहे वह योजना कृषि से जुडी हो, पशुपालन हो या किसान से। यह सभी योजनायें किसनों के कल्याण के लिए चलाई जाती है। किसान योजना में से जुड़े कुछ प्रमुख योजना जैसे – किसान सम्मान निधि योजना, किसान फसल बीमा योजना, किसान पशु पालन योजना तथा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ये सभी योजना किसान के आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए चलायी जाती हैं।

उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2021 – यूपी किसान दुर्घटना कल्याण योजना के तहत कृषक को किसी भी प्रकार की दुर्घटना (मृत्यु, बीमारी, अपंगता) की स्थिति में सरकार द्वारा किसान को या किसान के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana उठाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को बीमा केयर कार्ड प्रदान किया जाता है। यदि कोई किसान अपना बीमा केयर कार्ड बनवाना चाहता है। तो इसके लिए हमारे आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Form PDF Download

लेख  Krishak Durghatna Kalyan Yojana Uttar Pradesh
भाषा हिंदी
 लाभार्थी किसान
 लाभ आर्थिक सहयता
 उद्देश्य किसान सहायता
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आवश्यक दस्तावेज मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2021

Uttar Pradesh Krishak Durghatna Kalyan Yojana हेतु आवेदन करने के लिए लाभार्थी किसान को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –

  • मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक की पासबुक
  • किसान कार्ड
  • राशन कार्ड
  • जमीन दस्तावेज
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना सहायता धनराशि

UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana Amount योजना के तहत 2 करोड़ 38 लाख 22 हजार किसानों का चयन किया गया है। जिसके तहत सरकार 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान करती है। जो कि 18-70 वर्ष के कृषक की बीमा राशि प्रदान की जायेगी। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना तहत मिलने वाली सहायता राशि निम्न प्रकार से दी गयी –

  • दोनों दोनों हाथ, पैर तथा आंख की क्षति पर 100% आर्थिक सहायता
  • एक हाथ और एक पैर की क्षति होने पर –100% आर्थिक सहायता
  • एक-एक आंख, पैर तथा हाथ की क्षति होने पर – 50 प्रतिशत
  • शाररिक रूप से अपंगता एवं किसी भी प्रकार से दुर्घटना होने पर – 100 प्रतिशत
  • 50 प्रतिशत से अधिक स्थायी विकलांगता पर – 50 प्रतिशत
  • यदि कोई किसान 25% से अधिक और 50% से कम विकलांग होने पर योजना का – 25 प्रतिशत लाभ मिलेगा।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन प्रक्रिया –

इस योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन सेवा उपलब्ध नहीं है। UP Mukhyamntri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2021 के तहत आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए प्रक्रिया का पालन करना होगा:-

  • सबसे पहले आपको इस योजना के लिए आवेदन पत्र को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक ऊपर दिया गया है।
  • आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के पश्चात इसका प्रिंट निकाल ले।
  • इसमें अब आपको किसान से जुड़ी जानकारियां दर्ज करनी होंगी जैसे कि मृतक या दिव्यांग कृषक का नाम, इसके अलावा उससे जुड़ी हुई जानकारी जैसे की जन्मतिथि घर का पता दुर्घटना का कारण इत्यादि को सावधानीपूर्वक भरना होगा।
  • इस आवेदन पत्र में आपको अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर बैंक खाता संख्या की भी जानकारी दर्ज करनी होगी सभी जानकारियों को दर्ज करने के पश्चात संबंधित तहसील के अधिकारी को जमा कर दें।
  • इस प्रक्रिया के माध्यम से आप मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन सफलतापूर्वक कर पाएंगे।

भुगतान की स्थिति कैसे देखें

यदि किसी ने इस योजना के लिए आवेदन किया है और वह भुगतान की स्थिति देखना चाह रहा है तो उसके लिए उसे अपने संबंधित तहसील कार्यालय में जाकर पता करना होगा। क्योंकि आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात 45 दिन का टाइम लगता है और कभी-कभी यहां 75 दिन का समय भी लग सकता है। इसलिए आपको आवेदन पत्र के स्वीकार हो जाने के 1 सप्ताह के बाद कार्यालय में जाकर सहायता राशि के भुगतान के ऑनलाइन स्थिति के बारे में पूछ सकते हैं।

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