Haryana Domicile Certificate Application Form PDF | हरियाणा निवास प्रमाण पत्र फॉर्म

Haryana Domicile Certificate Application Form Download PDF -: हरयाणा राज्य सरकार अपने राज्य के मूल निवासियों को राज्य की सरकारी सेवाओं, योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए Domicile Certificate प्रदान करता है, जो कि एक प्रकार का भर ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। अधिवास प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। Haryana Niwas Praman Patra (रिहायशी प्रमाण पत्र) सरकारी नौकरी, पासपोर्ट, योजनाओं, सरकारी सेवाओं, छात्रवृति, वोटर कार्ड, लाइसेंस, जैसी अन्य प्रकार की सेवाओं उठाने के लिए चाहिए होता है।

Haryana Domicile Form PDF  Download (हरियाणा निवास प्रमाण पत्र फॉर्म )

Haryana Domicile Certificate Application Form PDF 
भाषा   हिंदी
 लाभार्थी   राज्य के नागरिक
 आवेदन पत्र   मूल निवास प्रमाणपत्र
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Haryana Resident Certificate Form Saral Haryana Domicile Form PDF

Haryana Domicile Certificate बनने के लिए आवेदक को जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। जिसके बाद, आवेदन पत्र को राजस्व विभाग में जमा करना होगा।

Haryana Resident Certificate Validity –

Domicile Certificate Haryana – हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करने वाला प्रमाण पत्र होता है कि, व्यक्ति किस राज्य/जिला/क्षेत्र का निवासी है। निवास/आवास प्रमाण पत्र शैक्षिक संस्थानों में और सरकारी सेवा, स्थानीय नौकरियों को प्राथमिकता दी जाने के मामले में भी जरूरत होती है। हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता (रिहायशी प्रमाण पत्र हरियाणा) प्रमाण पत्र के जारी होने के के पश्चात व्यक्ति के आजीवन तक होती है। यदि वह अपना स्थान को बदलता नहीं है।

NOTE – यहां हमने आपको “Haryana Niwas Praman Patra (Domicile Certificate In Hindi PDF Form)” की जानकारी उपलब्ध की है ।यदि आपको किसी अन्य प्रकार के संबंधित फॉर्म की आवश्यकता हो तो आप हमारी वेबसाइट www.applicationformpdf.com से प्राप्त कर सकते हैं। या आपको किसी अन्य आवेदन फॉर्म की आवश्यकता हो तो, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपको जल्द ही फॉर्म उपलब्ध करा देंगे, हमारी वेबसाइट में विजिट करने के लिए धन्यवाद –

Haryana Domicile Certificate Documents –

हरियाणा आवास/निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदक राज्य किसी एक निश्चित क्षेत्र में 15 या 15 से अधिक वर्षों से या उसे अधिक समय से रहने पर ही बनाया जायेगा। जिसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-

  • राशन कार्ड / वोटर कार्ड / आधार कार्ड।
  • आवास आवेदन पत्र फॉर्म।
  • स्व-प्रमाणित प्रमाणपत्र।
  • सरपंच / एमसी और पटवारी रिपोर्ट।
  • जन्म प्रमाण पत्र।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।

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