मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना 2022: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ

Mukhyamantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana Apply | मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन | मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना आवेदन फॉर्म

कोरोनावायरस संक्रमण के कारण देश के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन नागरिकों के लिए अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है जिन्होंने अपने परिवार के किसी आय अर्जित करने वाले सदस्यों को खो दिया है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से दिल्ली के उन नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिन्होंने कोरोनावायरस संक्रमण के कारण अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया है। इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना क्या है?, इसके लाभ,पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

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Mukhyamantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana

दिल्ली के समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का आरंभ 22 जून 2021 किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा उन सभी नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है। इस योजना के माध्यम से सभी पात्र नागरिकों को ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सभी पात्र लाभार्थियों को ₹2500 प्रति माह पेंशन के रूप में भी प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा कोई भी आय मानदंड नहीं रखा गया है। दिल्ली के स्थाई निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

  • Mukhyamantri Covid Parivar Aarthik Sahayata Yojana 2022 का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब परिवार का मृतक सदस्य आय अर्जित करने वाला सदस्य हो। सरकार द्वारा प्रभावित परिवार के सदस्यों को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार किया जाएगा।
  • सरकार द्वारा मौजूदा नीति के अनुसार मृतक सदस्य के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरतों को पूरा करने का भी प्रयास किया जाएगा। यदि लाभार्थी किसी अन्य समाज कल्याण योजना जैसे कि विधवा पेंशन योजना, वृद्ध पेंशन योजना आदि का लाभ प्राप्त कर रहा है तब भी वह इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है।

100 करोड़ पर की अतिरिक्त राशि की गई 11 जिलों के लिए जारी

दिल्ली डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अधिकारियों द्वारा 23 जनवरी 2022 को यह जानकारी प्रदान की गई है कि दिल्ली में 21914 परिवारों को ₹50000 की एक मुश्त राशि प्रदान की जा चुकी है। जिन्होंने कोरोना संक्रमण के अपने परिवार के सदस्यों को खोया था। यह राशि मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रहे हैं। दिल्ली में अब तक 25586 नागरिकों की कोरोनावायरस संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है। जिनमें से 21914 परिवारों को एकमुश्त राशि प्रदान की जा चुकी है। शेष लाभार्थियों को भी जल्द लाभ की राशि प्रदान कर दी जाएगी।

दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा 22 जनवरी 2022 को 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि 11 जिलों के लिए जारी की गई है। इस राशि से इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा 2500 रुपए की प्रतिमाह सहायता भी लाभार्थियों को प्रदान की जा रही है।

21235 नागरिकों को प्रदान की गई एकमुश्त राशि

दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत परिवार के एक सदस्य को खोने वाले 21235 नागरिकों को ₹50000 प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा 7955 नागरिकों को ₹2500 रुपया की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत मुआवजे के वितरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों में 1500 लाभार्थियों को एकमुश्त राशि भी प्रदान की जाएगी। लगभग 2000 नागरिकों द्वारा अनुग्रह राशि लेने के लिए मना भी कर दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा मासिक पेंशन के लिए 9484 आवेदनों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। प्रतिमाह 7955 नागरिकों द्वारा पहले से पेंशन प्राप्त की जा रही है।

  • इस योजना के अंतर्गत अनुग्रह राशि के लिए कुल 25100 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बात की जानकारी समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम द्वारा प्रदान की गई है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत दस्तावेजीकरण को सरल बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
  • एसडीएम कार्यालय से संबंधित टीम घर-घर जाकर आवेदकों के सत्यापन का कार्य कर रही है। अधिकतर आवेदन स्वीकृति के अंतिम चरण में है। पेंशन की प्राप्ति के लिए 1120 आवेदनों की सत्यापन की कार्यवाही चल रही है। पोर्टल के माध्यम से 1529 नागरिकों को सहायता प्रदान की गई एवं 3 से 4 दिनों में उनके बैंक खाते में सहायता की राशि भेज दी गई।

Key Highlights Of Mukhyamantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana

योजना का नाम मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना
किसने आरंभ की दिल्ली सरकार
लाभार्थी दिल्ली के नागरिक
उद्देश्य मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
साल 2022
प्रतिमाह आर्थिक सहायता Rs 2500 प्रति माह
एकमुश्त राशि Rs 50000
राज्य दिल्ली
विभाग समाज कल्याण विभाग

13005 परिवारों को प्रदान की जाएगी एकमुश्त राशि

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा 8 अक्टूबर 2021 को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना पर एक उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की गई। इस बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव और जिलाधिकारी सहित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत एवं राजेंद्र पाल गौतम भी उपस्थित थे। अधिकारियों द्वारा इस बैठक में पिछले सप्ताह की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। अधिकारियों द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई कि योजना के अंतर्गत एकमुश्त राशि प्राप्त करने वाले 14605 पात्र लाभार्थियों का ऑनलाइन आवेदन एवं घरों पर जाकर सत्यापन किया गया है। जिसमें से 13005 नागरिकों को ₹50000 की एकमुश्त राशि उनके बैंक खाते में भेज दी गई है। जल्द सभी पीड़ित परिवारों को भी यह राशि प्रदान कर दी जाएगी।

आवेदन करने वाले 86% नागरिकों को प्रदान की जा रही है पेंशन

मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन के लिए अब तक जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उसमें से 86% नागरिकों को सत्यापन के बाद ₹2500 की मासिक पेंशन प्रदान की जाने लगी है। सभी पीड़ितों को मासिक पेंशन देने का काम भी तेजी से चल रहा है। लेकिन कई ऐसे लाभार्थी है जो योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कर पाए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को सरल एवं सुलभ बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अगले सप्ताह तक सभी पात्र नागरिकों को पेंशन प्रदान कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी पीड़ित परिवारों तक जल्द से जल्द पेंशन राशि प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र एवं जीवित सदस्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं होगी। लाभार्थियों की पहचान एमएचए सूची या आधिकारिक रिकॉर्ड से की जाएगी।

योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए 11000 से ज्यादा आवेदन

दिल्ली सरकार द्वारा आरंभ की गई मुख्यमंत्री कोविड आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत अब तक 11219 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन सभी नागरिकों को ₹50000 की एकमुश्त आग्रह राशि प्रदान की जाएगी। अब तक 5323 नागरिकों को यह एकमुश्त राशि प्रदान की जा चुकी है एवं अन्य 1431 मामलों की स्वीकृति जारी की गई है। दिल्ली महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम द्वारा बाल कल्याण समितियों द्वारा आयोजित शिविरों का निरीक्षण भी किया गया। इन शिविरों के माध्यम से आवेदन करने में महिलाओं की सहायता की जा रही है।

  • इन शिविरों के माध्यम से उन बच्चों की पहचान एवं सहायता भी की जा रही है जिन्होंने अपने माता-पिता को कोविड-19 के कारण खो दिया हो। ऐसे सभी बच्चों का इन शिविरों के माध्यम से मुख्यमंत्री कॉविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है।
  • राज्य में कई बच्चे ऐसे हैं जो आवेदन करने में असमर्थ है। ऐसे सभी बच्चों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन करने का भी निर्णय लिया गया है। ऐसे सभी बच्चों का बाल कल्याण समिति, जिला मजिस्ट्रेट दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पहचान भी की जा रही है।

मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए 10000 आवेदन

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना को उन परिवारों के लिए आरंभ किया गया है जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई हो। ऐसे सभी पात्र परिवारों को दिल्ली सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता पेंशन तथा एकमुश्त राशि के रूप में प्र्ल्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 10000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 3708 आवेदन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जबकि लगभग 6300 आवेदन लंबित है।

इन 3708 आवेदनों में से 1257 परिवारों को मासिक आर्थिक सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा एवं 2451 परिवारों को एकमुश्त मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत लगभग 6291 आवेदन लंबित हैं। सभी लंबित आवेदनों की विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द आरंभ की जाए।

जारी की गई गजट अधिसूचना

दिल्ली सरकार द्वारा 26 अगस्त 2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया गया कि कोरोनावायरस संक्रमण के कारण मृत नागरिकों के परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए 22 जून 2021 को एक गजट अधिसूचना जारी करके प्रभावी बनाया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा यह भी जानकारी प्रदान की गई कि इस योजना के माध्यम से दो तरह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहली मासिक वित्तीय सहायता है जिसके माध्यम से परिवार को ₹2500 रुपया की पेंशन प्रदान की जाएगी और दूसरी एकमुश्त आर्थिक सहायता है जिसके माध्यम से मृतक के परिवार को ₹50000 की अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी। वह सभी नागरिक जिन्होंने कोरोनावायरस संक्रमण के कारण अपने परिवार के सदस्य को खोया है वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं करोना वायरस संक्रमण के कारण कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्य को भी खो दिया है। इस स्थिति में उन सभी लोगों के लिए जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया है। ऐसी सभी लोगों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा Mukhyamantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana का शुभारंभ 6 जुलाई 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। इस अवसर पर 5 लाभार्थियों का आवेदन भी किया गया है।

इस योजना के माध्यम से पीड़ित परिवार को एकमुश्त ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यदि परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है या फिर बच्चे अनाथ हो गए हैं तो इस स्थिति में प्रतिमाह ₹2500 रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी। बच्चे की अनाथ होने की स्थिति में यह पेंशन बच्चे के 25 साल की आयु होने तक प्रदान की जाएगी। वे सभी नागरिक जो मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

प्रतिनिधियों द्वारा खुद किया जाएगा पात्र लाभार्थियों का आवेदन

राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई है कि सरकार लोगों का मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत खुद आवेदन करने का इंतजार नहीं करेगी। सरकार द्वारा सरकार के प्रतिनिधि पीड़ित के घर जाकर खुद पीड़ित का फॉर्म भरवाएंगे। मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रतिनिधियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वह पीड़ित परिवारों को कागजी औपचारिकताओं में नहीं लगाएं। यदि किसी पात्र लाभार्थी के कागज पूरे नहीं है तो उसे बनवाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार द्वारा प्रतिनिधियों को दी गई है। दिल्ली सरकार लाभार्थियों के कागज पूरा करके उनको इस योजना का लाभ प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रतिनिधियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे जब मृतक के घर जाएं तो वह ज्यादा छानबीन नही करें। कागजों में ज्यादा नुकस न निकाले। ना ही पीड़ित परिवार से यह कहे कि उनका आवेदन कागज ना होने की वजह से रद्द कर दिया जाएगा। सभी प्रतिनिधि पात्र लाभार्थियों का कागज पूरा करके Mukhyamantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana के अंतर्गत आवेदन करेंगे।

मुख्यमंत्री को बेड पर यह आर्थिक सहायता योजना पोर्टल का शुभारंभ

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 18 मई 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से उन परिवारों को ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई हो। इसके अलावा उनको ₹2500 रुपए की पेंशन भी प्रदान की जाएगी। उन बच्चों को भी 25 वर्ष की आयु तक ₹2500 रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी जिनके दोनों माता-पिता की या माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है। Mukhyamantri Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए अब दिल्ली सरकार द्वारा जल्द पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।

समाज कल्याण विभाग के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई है कि इस समय पोर्टल की जांच की जा रही है और यह पोर्टल 29 जून 2021 तक लांच करने के लिए तैयार हो जाएगा। सभी लाभार्थी इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर आवेदन करने में असमर्थ लोगों के आवासों का दौरा किया जाएगा जिससे कि उनका पोर्टल पर आवेदन किया जा सके।

मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की आर्थिक सहायता करना है जिनके परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्यों की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है। इस योजना के माध्यम से मृतक के परिवार को अपने खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वह आत्मनिर्भर बन पाएंगे। मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कोई आए मानदंड नहीं रखा गया है। जिससे कि दिल्ली में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।

वित्तीय सहायता से संबंधित विवरण

स्तिथि योग्य आश्रित राशि
पति पत्नी ₹2500 प्रति माह तथा ₹25000 की एकमुश्त राशि
पत्नी पति ₹2500 प्रति माह तथा ₹25000 की एकमुश्त राशि
एकल अभिभावक 25 वर्ष से कम आयु का बच्चा ₹2500 प्रति माह तथा ₹25000 की एकमुश्त राशि
पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो चुकी हो 25 वर्ष कम आयु का बच्चा या फिर पिता या माता बच्चा ना होने की स्थिति में ₹2500 प्रति माह तथा ₹25000 की एकमुश्त राशि
आविवाहिक काम करने वाला पुत्र/पुत्री पिता या माता ₹2500 प्रति माह तथा ₹25000 की एकमुश्त राशि
भाई/बहन आश्रित भाई या बहन शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में ₹2500 प्रति माह तथा ₹25000 की एकमुश्त राशि

मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना की कार्य प्रणाली

  • कोरोनावायरस से होने वाली मृत्यु से संबंधित जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा समाज कल्याण विभाग से साझा की जाएगी।
  • यह जानकारी मंडलीय आयुक्त मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से क्षेत्र के एसडीएम को संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के सत्यापन के लिए भेजी जाएगी।
  • इसके पश्चात उपयोग उपमंडल स्तर का प्रतिनिधि द्वारा लाभार्थी के घर का दौरा किया जाएगा।
  • घर का दौरा करने के लिए एसडीएम द्वारा प्रतिनिधि को डिजिटल माध्यम से नियुक्त किया जाएगा।
  • प्रतिनिधि आवेदनों में विवरण प्रस्तुत करने के लिए सहायता भी प्रदान करेगा।
  • प्रतिनिधि द्वारा दौरा करते समय सभी प्रसांगिक विवरण एकत्रित किए जाएंगे।
  • दौरा करते समय प्रतिनिधि आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों का सत्यापन करेगा।
  • सभी दस्तावेजों को एकत्रित करने का दायित्व भी प्रतिनिधि का होगा।
  • पांच कार्य दिवस के अंदर सभी सत्यापित आवेदनों का एसडीएम फील्ड स्टाफ द्वारा रिपोर्ट जमा की जाएगी।
  • इसके पश्चात समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारी को स्वीकृति हेतु ऑनलाइन जिला पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट भेजी जाएगी।
  • एसडीएम द्वारा आवेदन की तारीख से 12 दिन की अवधि में आवेदन का स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।
  • इसके पश्चात समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारी पात्रता मानदंड के अनुसार प्रस्तुत हुए दस्तावेजों की जांच करेगा और अनुरोध को स्वीकार करेगा।
  • संस्तुति प्राप्त करने के 3 दिन के भीतर समाज कल्याण मुख्यालय को भुगतान जारी करने के लिए संसाधित किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता अनुरोध को 15 दिन की अधिकतम समय सीमा के अंतर्गत स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा।
  • यदि आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो इस स्थिति में एसडीएम अस्वीकृत मामलों के कारण के साथ डीएम को ऑनलाइन जानकारी प्रदान करेगा।
  • आवेदनों के पुन विचार के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील की जा सकती है।
  • जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित किए गए मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर अपील का निपटान करेंगे।

दिल्ली कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लाभार्थियों का विवरण

पति की मृत्यु की स्थिति में

आय अर्जित करने वाले पति की मृत्यु की स्थिति में पत्नी को प्रतिमाह ₹2500 रुपए की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पत्नी द्वारा विधवा पेंशन योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।

पत्नी की मृत्यु की स्थिति में

यदि आय अर्जित करने वाली पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में पति को ₹2500 रूपय की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी।

माता पिता की मृत्यु की स्थिति में(एकल)

यदि माता-पिता में से कोई एक ही जीवित था और उसकी मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो जाती है तो इस स्थिति में प्रत्येक बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक ₹2500 रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

दोनों माता पिता की मृत्यु की स्थिति में

दोनो माता-पिता की मृत्यु होने पर प्रत्येक बच्चे को ₹2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान जाए। यह आर्थिक सहायता उन्हें 25 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी। (इस योजना का लाभ तब भी प्राप्त किया जा सकता है जब माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोनावायरस संस्करण के कारण ही हो और दूसरे की मृत्यु किसी और कारण से पहले हो गई हो) यदि मृतक के बच्चे ना हो तो इस स्थिति में मृतकों के माता-पिता को यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी उनके द्वारा वृद्ध पेंशन योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।

बेटे या बेटी की मृत्यु की स्थिति में

यदि आय अर्जित करने वाले बेटे या फिर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उनके माता-पिता को जीवन भर ₹2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा माता-पिता वृद्ध पेंशन योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

भाई या बहन की मृत्यु होने की स्थिति में

यदि आय अर्जित करने वाले भाई या बहन की मृत्यु हो जाती है तो आश्रित भाई या बहन को ₹2500 की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता तभी प्रदान की जाएगी जब आश्रित भाई या बहन मानसिक या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हो। यदि मृतक के पति या पत्नी को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है तो आश्रित भाई या बहन को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  • इस योजना को दिल्ली के समाज कल्याण विभाग द्वारा 22 जून 2021 को आरंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से दिल्ली के उन नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके परिवार की आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है।
  • सभी पात्र लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इसके अलावा ₹2500 रुपए की प्रतिमा पेंशन भी पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी।
  • Mukhyamantri Covid Parivar Aarthik Sahayata Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई भी आए मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है।
  • केवल दिल्ली के स्थाई निवासी ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • सरकार द्वारा प्रभावित परिवार के सदस्यों को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार किया जाएगा।
  • इसके अलावा मृतक सदस्य के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरतों को पूरा करने का भी प्रयास किया जाएगा।
  • यदि लाभार्थी द्वारा किसी अन्य समाज कल्याण योजना जैसे कि वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना आदि का लाभ प्राप्त किया जा रहा है तब भी वह मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।

पात्रता

  • आवेदक दिल्ली का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई भी आए मानदंड नहीं रखा गया है।
  • समाज कल्याण विभाग के अन्य योजनाएं जैसे कि विधवा पेंशन योजना, वृद्ध पेंशन योजना आदि का लाभ भी इस योजना के साथ प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • लाभार्थी एवं मृतक का निवास प्रमाण पत्र
  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • कोरिया वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु का प्रमाण जैसे कि rt-pcr रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट आदि
  • मृतक एवं आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज
  • आवेदक कब बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको सिटीजन कॉर्नर के अंतर्गत न्यू यूजर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको डॉक्यूमेंट टाइप का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पंजीकृत आईडी एवं पासवर्ड भेजा गया होगा।
  • आपको इस आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करना होगा।
  • अब आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको पात्रता मानदंड एवं दिशा निर्देश खंड को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा।
  • इसके पश्चात अपने योजना के घटक का चयन करना होगा।
  • घटक ए मृतक के परिवार को मासिक वित्तीय सहायता एवं घटक बी मृतक परिवार को ₹50000 की राशि का एकमुश्त अनुग्रह भुगतान है।
  • अब आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
  • आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको सिटीजन कॉर्नर के अंतर्गत रजिस्टर्ड यूजर लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने लॉगइन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको इस फॉर्म में यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।

एप्लीकेशन ट्रैक करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको ट्रैक योर एप्लीकेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको डिपार्टमेंट तथा अप्लाइड फॉर का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • एप्लीकेशन स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।

ग्रीवेंस दर्ज करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको रजिस्टर ग्रीवेंस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
    • डिपार्टमेंट
    • नाम
    • मोबाइल नंबर
    • ईमेल आईडी
    • प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन
    • एप्लीकेशन नंबर
    • रजिस्ट्रेशन आईडी
    • ओल्ड ग्रीवेंस नंबर
    • कैप्चा कोड
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप ग्राइवेंस दर्ज कर पाएंगे।

ग्रीवेंस स्टेटस ट्रैक करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको ट्रैक ग्रीवेंस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपनी ग्रीवेंस आईडी, मोबाइल नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपका ग्रीवेंस स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।

डिपार्टमेंटल लोगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको डिपार्टमेंटल लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप डिपार्टमेंटल लॉगिन कर पाएंगे।

मोबाइल सहायक लोगिन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको मोबाइल सहायक लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप मोबाइल सहायक लॉगिन कर पाएंगे।

फीडबैक देने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको फीडबैक के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने फीडबैक फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको इस फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फीडबैक तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप फीडबैक दे पाएंगे।

संपर्क विवरण

हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके या ईमेल लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार है।

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