छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म PDF | Chhattisgarh Domicile Certificate Form

Chhattisgarh Domicile Certificate Application Form PDF Download – छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य के नागरिकों को जाति आय निवास प्रमाण पत्र जैसे अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज को राजस्व विभाग द्वारा प्रदान करता है। मूल निवास प्रमाण पत्र सीजी (CG Niwas Praman Patra) एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है। जिसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनेक प्रकार की सरकारी सेवा सुविधाओं का लाभ मिलता है।

Chhattisgarh e district के माध्यम से भी आप CG Domicile Certificate Online Apply करने की प्रक्रिया भी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी है। आज के लेख के माध्यम से हम आपको Mool Niwas Praman Patra Chhattisgarh मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता, आवश्यक दस्तावेज, पत्रता, आवेदन प्रक्रिया से जुडी सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करेंगे।

निचे हम आपको सीजी अधिवास/ आवासीय प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र (Native Certificate CG), स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, Chhattisgarh Domicile Certificate, Resident certificate CG का निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक प्रदान करूंगा। जहाँ आप आसानी से सीजी पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर सकतें हैं।

CG Niwas Praman Patra Form Download PDF

लेख मूल निवास प्रमाण पत्र सीजी पीडीएफ
भाषा हिंदी
लाभार्थी राज्य के नागरिक
लाभ सरकारी सेवाओं के लिए
आधिकारिक वेबसाइट E District CG Registration Online
CG Niwas Praman Patra Form PDF Click Here

निवास प्रमाण पत्र
सभी राज्य सरकार अपने राज्य के स्थानीय निवासियों को नागरिकता के आधार पर निवास प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र प्रदान करती है। जिसके आधार पर व्यक्ति सरकारी तथा गैरसरकारी सेवाओं का लाभ उठा ले सकते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र यह निर्धारित या सुनिश्चित करता है कि, व्यक्ति विशेष किस राज्य क्षेत्र या प्रान्त का निवासी है। जिससे व्यक्ति की पहचान करने में आसानी हो सके। जैसे की हम पहले भी चुकें हैं की Residence Certificate राज्य राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा राज्य के नागरिकों को प्रदान किया जाता है। जिससे नागरिक EWS प्रमाण पत्र, पानी, बिजली, सरकारी नौकरी, जैसे अन्य सेवाओं तथा दस्तावेज बनाने के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

Documents Required Domicile Certificate Chhattisgarh 2021

CG Niwas Praman Patra बनाने के छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ आवश्यक दस्तावेजों निर्धारित किया है। जिसके आधार पर सीजी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनेगा।

  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • पासपोर्ट पासपोर्ट साइज फोटो।
  • शपत पत्र।
  • वोटर आईडी।
  • शैक्षिक प्रमाण पत्र।
  • आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र।
  • परिवार का राशन कार्ड।
  • टैक्स रसीद आरएमसी द्वारा जारी।

छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र पात्रता 2021

Eligibility Chhattisgarh Domicile Certificate के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गयी पात्रता – छत्तीसगढ़ राज्य में अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक 15 साल से राज्य में निवास कर रहा हो।

Chhattisgarh Domicile certificate Application process

छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया दो प्रकार से रखी गयी है। जिसमे एक ऑफलाइन माध्यम है। तथा दूसरी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है –
Offline CG niwas praman patra Apply – आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। जिसके बाद अपने स्थानीय राजस्व विभाग में जाकर जमा करवाने होंगे।साथ ही आपको आवेदन हेतु 30 रुपए शुल्क (फीस) भी जमा करनी होगी।
Chhattisgarh niwas praman patra online Apply – कग निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन के लिए पंजीकरण हेतु आवेदक को निम्नलिखित दिए गए चरणों का पालन करना होगा।

चरण 1: आवेदक को छत्तीसगढ़ सरकार की e Distic official website पर जाना होगा।
चरण 2: होम पेज खुलने पर “प्रमाणपत्र सेवा” विकल्प पर क्लिक करें, जो पोर्टल के मुख पृष्ठ पर दिखाई देता है।
चरण 3: प्रमाणपत्र सेवा विकल्प का चयन करने के बाद, एक पेज “सेवा की सूची” के विकल्प खुलेगा।
चरण 4: यहाँ आपको “डोमिसाइल सर्टिफिकेट” पर क्लिक करना होगा।
चरण 5: अगले पृष्ठ में, उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्रदान करके “लॉगिन” बटन पर क्लिक करें।
चरण 6: यदि पहली बार पंजीकरण किया जाता है, तो आवेदक को “क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन” पर क्लिक करना होगा और फिर पंजीकरण फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देगा।
चरण 7: उपयोगकर्ता को अपना खाता बनाने के लिए पंजीकरण फॉर्म भरना होगा और पोर्टल में फिर से लॉग इन करना होगा।
चरण 8: फिर “अधिवास प्रमाण पत्र” विकल्प पर क्लिक करके एक अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें।
चरण 9: अब, उपयोगकर्ता को आवेदन पत्र भरना होगा और सफल पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।

इस प्रकार से निवास प्रमाण पत्र कग की आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी।

CG Niwas Praman Patra Online Check

सीजी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक करने के लिय या Chhattisgarh Domicile certificate Application Status check करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद, आपको “आवेदन की स्थिति जांच पर क्लिक करें” करना होगा। क्लिक करने के बाद, आपको अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखने के लिए अपना आवेदन नंबर दर्ज करना होगा।
आवेदक को

छतीसगढ़ अधिवास प्रमाण पत्र /मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए शुल्क

राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित की गयी, CG domicile certificate Fee 30.00/-रुपए है।

Validity residence certificate CG

छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता व्यक्ति के निवास करने की समय सीमा निर्धारित किया गया है। जब तक कोई व्यक्ति अपने मूल निवास या स्थानीय निवास को छोड़ कर किसी दूसरे राज्य क्षेत्र में नहीं जाता है। तब तक नागरिक का मूल रूप से निर्धारित किया गया। niwas praman patra ही वैधय माना जाता है।

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