Bihar Fasal Sahayata Yojana Forms | रैयत कृषक के लिए Application Form PDF 2021

Download Bihar Fasal Sahayata Yojana Application Forms in PDF format from the official website @pacsonline.bih.nic.in or directly download it through the given below link for free.

बिहार सरकार ने राज्य के किसानों के लिए “फसल सहायता योजना 2021” शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य स्थायी (खड़ी) फसल क्षतिग्रस्त होने पर या प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के ख़राब होने के मामले में किसानों को राहत प्रदान करना है। योजना के तहत सरकार किसानों की फसलों का बीमा करेगी। राज्य सरकार थ्रेसहोल्ड उपज दर के आधार पर 7,500 रुपये से 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे की राशि प्रदान करेगी। बिहार सरकार वित्त वर्ष 2021-22 के खरीफ सीजन से इस योजना को दोबारा से लागू करने जा रही है। बिहार, देश में अपनी खुद की फसल बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इससे पहले, सभी किसान फसल के नुकसान के मामले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) पर ही निर्भर रहते थे।

प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान हुए फसल की भरपाई Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana (BRFSY 2021) के तहत होगी। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत किसानों को अगली फसल के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इसके लिए किसानो को फसल सहायता हेतु रैयत या गैर रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति को डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको सहकारिता विभाग, बिहार सरकार में फसल बीमा योजना के तहत रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा पत्र (Bihar Fasal Sahayata Yojana Self-Declaration Form) का पीडीएफ प्रदान कर रहे हैं।

Bihar Fasal Sahayata Yojana Application Form PDF

योजना का नाम बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2021
फॉर्म का नाम रैयत या गैर रैयत कृषक स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
सम्बंधित विभाग बिहार सहकारिता विभाग
उद्देश्य फसलों का बीमा करना
लाभार्थी राज्य के सभी किसान
भाषा हिंदी
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ ऑफलाइन मोड
आधिकारिक वेबसाइट https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/
रैयत कृषक के लिए आवेदन फॉर्म पीडीएफ (हिंदी में)
गैर-रैयत कृषक के लिए स्व-घोषणा पत्र PDF In Hindi

बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana (BRFSY) के लिए आवेदन/ पंजीकरण करने के लिए आपको नीचे दिए गए कुछ आसान से स्टेप फॉलो करना होगा:

  1. सर्वप्रथम, आपको Co-operative Dept, Govt of Bihar की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. यहां क्लिक करते ही आप इसके होम पेज पर पहुंच जायेंगे। जहां आपको “बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आवेदन / निबंधन और धान अधिसूचना के लिए निबंधन के लिए यहां क्लिक करें” पर क्लिक करें।
  3. इस पर क्लिक करने के बाद, आप “कृषि विभाग में किसान निबंधन के लिए यहाँ क्लिक करें“ पर क्लिक करें।
  4. इसके के पश्चात, आपको यहां पूछा जायेगा के आपके पास वेध आधार कार्ड संख्या है या नहीं। इसमे आपको “हाँ” के बटन पर क्लिक करना होगा।
  5. अब आपसे पूछा जायेगा के क्या आपके आधार पर दिया गया मोबाइल नंबर उपलब्द है या नहीं? आपको यहाँ “Yes” पर क्लिक करना है।
  6. इसके बाद, आधार नंबर भरने के बाद BRFSY पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा। जिसके बाद, किसान यहां पर अपनी पूरी जानकारी जैसे की बैंक डीटेल और आधार डीटेल भर सकते हैं।
  7. अंत में पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको Submit बटन पर क्लिक करना होगा। पंजीकरण होने के बाद, वेबसाइट में आप Login करके योजना का फॉर्म भरकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

रैयत कृषक के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ

अगर आप इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले रैयत या गैर रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना होगा। लिंक नीचे उल्लेखित है।

Bihar Fasal Sahayata Yojana Self Declaration Form PDF

  • ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करके स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड करें। फिर उसके बाद, फॉर्म का प्रिंट-आउट निकल लें।
  • अब इस आवेदन फॉर्म को मांगी गयी जानकारी के साथ ध्यानपूर्वक भरे।
  • यहाँ आपको निम्नलिखित विवरण दर्ज करने होंगे, जैसे:
    • आवेदक किसान का नाम
    • पिता/ पति का नाम
    • आवास पता
    • फसल का नाम
    • रैयत या गैर रैयत भूमि का विवरण
    • भूमि ग्राम पंचायत/ नगर पंचायत/ नगर परिषद कहा अवस्थित है।
  • यह सभी जानकारी दर्ज करके फॉर्म में किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य के हस्ताक्षर/ मौहर लगवा ले।
  • अंत में एप्लीकेशन फॉर्म को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ सम्बंधित विभाग में जमा करा दें।

Eligibility Criteria

Bihar Fasal Sahayata Bima Yojana का लाभ लेने के लिए किसान के पास निम्न पात्रता मानदंड का होना आवश्यक है।

  1. इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल व स्थायी किसानों को ही दिया जायेगा।
  2. Fasal Sahayata Yojna का पात्र केवल बिहार के किसान ही होंगे।
  3. योजना का लाभ केवल तभी मिलेगा जब फसल का नुक्सान किसी प्राकृतिक कारण से हुआ हो।
  4. फसल सहायता योजना की पात्रता के लिए किसानों को इस योजना में आवेदन करना अनिवार्य है।

Documents Required

यदि आप मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

  • पासपोर्ट-साइज़ फोटो
  • आवेदक किसान का आधार कार्ड
  • स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
  • स्व-घोषणा प्रमाण पत्र भूमि पर हक़ का प्रमाण पत्र
  • जमीन से सम्बंधित दस्तावेज
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • NOC सर्टिफिकेट (बैंक से)

बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2021 क्या है?

फसल के नुकसान की स्थिति में सूचीबद्व फसलों की थ्रेसहोल्ड उपज दर के आधार पर सभी किसानों को यह सहायता मिल जाएगी। इस नई फसल बीमा योजना के तहत सहायता राशि निम्नानुसार है:

  1. वास्तविक उपज थ्रेसहोल्ड उपज दर से 20% से कम हो तो: यदि स्थायी फसल 20% से कम छतिग्रस्त हो तो राज्य सरकार, किसानों को 2 हेक्टेयर (7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर) के लिए अधिकतम 15,000 तक मुआवजे का भुगतान करेगी।
  2. वास्तविक उपज थ्रेसहोल्ड उपज दर से 20% से अधिक हो तो: यदि स्थायी फसल 20% से अधिक छतिग्रस्त हो तो बिहार सरकार, किसानों को 2 हेक्टेयर (10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर) के लिए अधिकतम 20,000 तक सहायता का भुगतान करेगी।
  3. राज्य के सभी किसान फसल सहायता योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए योग्य हैं, और फसल बीमा योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन/ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
  4. Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana (BRFSY) में उन किसानों पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिन्होंने पहले ही राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से लोन लिया हुआ है।

इस योजना में राज्य के सभी रैयतों और गैर-रैयतों किसान शामिल होंगे और यह योजना किसानों के लिए मानसून योजना से शुरू की जाएगी। राज्य फसल सहायता योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रतिस्थापन के रूप में कार्य करेगी। पीएमएफबीवाई (PMFBY) योजना के तहत, किसान योजना का पूरा लाभ प्राप्त करने में असमर्थ थे।

Bihar Fasal Bima Yojana Helpline Number

यदि आपको बिहार फसल बीमा योजना (BRFSY) के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं।

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