UP Shishu Hit labh Yojana Form PDF 2022 | उत्तर प्रदेश शिशु हित लाभ योजना आवेदन फॉर्म

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उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के असगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों (सन्निर्माण कर्मकार, construction workers) अनेक प्रकार की योजनाओं को चलती है। जिससे निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की आर्थिक स्थित व जीवन स्तर अच्छा हो सके। इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने “मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना (Shishu Hit labh Yojana)” शुरू की है। Matrtv Shishu Baalika Madad Yojana के तहत राज्य सरकार श्रम विभाग में पंजीकृत महिला या पुरुष श्रमिक के बच्चे होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना (Shishu Hitlabh Yojana) के तहत श्रमिक का लड़का पैदा होने पर 20,000 रुपये और लड़की होने पर 24,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी। योजना के तहत दिए जाने वाले सभी हितलाभ का भुगतान आवेदन करने के 15 दिन के अंदर आवेदक के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किये जाएंगे।

UP Shishu Hit Labh Yojana Form PDF Download

जैसा की हमने आपको बताया की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के हित के लिए मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना को शुरू किया गया है । इसे यूपी शिशु हित लाभ योजना के नाम से भी जाना जाता है, योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान किया जायेगा। UP Matritva Shishu Evam Balika Yojana का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पूर्व एवं प्रसव के बाद विश्राम करने और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराना हैं। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो इसके लिए आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा।जिसकी पूरी जानकारी हम आपको नीचे आर्टिकल में प्रदान कर रहें हैं।

योजना  शिशु हित लाभ योजना यूपी
 भाषा   हिंदी
 लाभार्थी   श्रमिक
 लाभ   आर्थिक सहायता
 संबंधित विभाग  श्रम विभाग
 Helpline number   1800180 5412
 Information Link  Click Here
 Official Website   Click Here
 Application Form PDF   Download Here

उत्तर प्रदेश शिशु हितलाभ योजना 2022

जैसा की आपको पता ही है की सभी राज्य सरकारें कुपोषण से निपटने के लिए कई प्रयास कर रही हैं। जिसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाओ को शुरू किया गया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य के नवजात बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए Uttar Pradesh Shishu Hit Labh Yojana का सुभारम्भ किया है। योजना के तहत गरीब मजदूर परिवारों के बच्चों को दो साल तक फ्री पोष्टिक आहार उपलब्ध किया जायेगा। जिसके लिए सरकार लड़की के जन्म पर हर वर्ष 12000 रु व लड़के के जन्म पर 10000 रु दो साल तक प्रदान करेंगी। यदि आप भी इस शिशु हितलाभ योजना 2022 का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। आवेदन की पूरी जानकारी पाने के लिए यह लेख अंत तक ध्यान से पढ़ें।

UP Shishu Benefit Scheme Eligibility and Support Benefit Amount

उत्तर प्रदेश शिशु हित लाभ योजना की पात्रता व आर्थिक सहायता राशि निम्न लिखित है –

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • श्रम विभाग में पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकार के बच्चों को योजना का लाभ दिया जायेगा |
  • श्रमिक के दो बच्चों लड़का और लड़की दोनों को योजना का लाभ दिया जायेगा।
  • वर्ष में एक बार एक मुश्त (लडका होने पर 10000 लडकी पर 12000 प्रति शिशु की दर से)‚ दो वर्ष की आयु तक ही देय है।

Uttar Pradesh Shishu Hit labh Yojana के लिए दस्तावेज

  • श्रमिक कार्ड।
  • आधार कार्ड।
  • बैंक पास बुक।
  • राशन कार्ड।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • प्रसव/जन्म प्रमाण पत्र।
  • शिशु हित लाभ योजना आवेदन पत्र।

उत्तर प्रदेश शिशु हितलाभ योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप भी उत्तर प्रदेश शिशु हितलाभ योजना 2021 के तहत आवेदन करना चाहते हैं, इसके लिये आपको कुछ आसान से चरणों का पालन करना होगा। जो निम्न प्रकार से हैं –

  • सबसे पहले आपको अपने नजदीकी श्रम कार्यालय अथवा सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी के कार्यलय से योजना का फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • या आप नीच दिए गए लिंक के माध्यम से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

DOWNLOAD UTTAR PRADESH SHISHU BENEFIT SCHEME APPLICATION FORM

  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को सही से भरना होगा।
  • इसके बाद आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे।
  • अब आपको भरे हुए विवरण की जाँच करनी होगी और फॉर्म को अपने क्षेत्र के श्रम कार्यालय अथवा सम्बन्धित
  • तहसील के तहसीलदार अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी के कार्यलय में जमा करना होगा।
  • इसके बाद आपके द्वारा जमा किये गए फॉर्म की समबन्दित अधिकारीयों द्वारा जांच की जाएगी।
  • इसके बाद ही आपको योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा।