राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना | ऑनलाइन आवेदन व लाभ

Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana ऑनलाइन आवेदन और ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना आवेदन फॉर्म व पात्रता तथा लाभ

भारत एक कृषि प्रधान देश है। जिसमें 70% से ज्यादा आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर ग्रामीण नागरिक कृषि मजदूरी पर अपने भरण-पोषण के लिए निर्भर है। लेकिन छत्तीसगढ़ में खरीफ सत्र में ही पर्याप्त कृषि मजदूरी के अवसर होते हैं। रबी सत्र में कृषि मजदूरी के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होते है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि इस योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि।

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Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता ₹6000 प्रति वर्ष की होगी। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में कृषि मजदूर परिवार की पहचान करके प्रदान की जाएगी। यह योजना वर्ष 2021-22 से लागू की जाएगी। राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक भू अभिलेख तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। यह सहायता राशि परिवार के मुखिया को प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीयन करवाना होगा।

परिवार के मुखिया की मृत्यु के उपरांत उक्त परिवार के द्वारा नवीन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 से ₹6000 की राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी यह राशि दो किस्तों में अनुदान सहायता के रूप में परिवार के मुखिया को प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि परिवार के मुखिया के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी |

राजीव गांधी किसान न्याय योजना

आवेदन की अंतिम तिथि में की गई वृद्धि

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 10 June 2022 निर्धारित की गई थी। जिसे अब बढ़ाकर 30 June 2022 कर दिया गया है। अब वह सभी हितग्राही जो 10 June 2022 तक आवेदन नहीं कर पाए थे वह आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा में पंजीयन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश Koriya जिले के collector श्री कुलदीप शर्मा द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

इस योजना का लाभ लेने के लिए अब तक कोरिया जिले के 1240 नागरिकों ने registration करवाया है। जिसमें बैकुण्ठपुर के 401, खड़गवां के 149, मनेन्द्रगढ़ के 316, सोनहत के 258, भरतपुर के 116 हितग्राही शामिल है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त की राशि 21 May 2022 को जिले के 3399 पात्र हितग्राही के खाते में Direct Benefit Transfer के माध्यम से वितरित की गई थी।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ

सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के भूमिहीन किसानों को प्रतिवर्ष ₹6000 देने की घोषणा की जा चुकी है। जिसें आरंभ करने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी रायपुर आएंगे। साइंस कॉलेज मैदान का में इस योजना के शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा उनका आमंत्रण भेजा गया है। लगभग 5 लाख किसानों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के भूमिहीन किसानों को ₹6000 की राशि सालाना प्रदान की जाएगी।

  • प्रदेश के ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। भूमिहीन किसान एवं श्रमिक इस योजना के अंतर्गत पहले से पंजीकृत हैं एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस योजना के अंतर्गत पहली किस्त की राशि जारी की जाएगी।
  • तीन किस्तों में इस योजना के अंतर्गत साल भर में ₹6000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वह सभी किसान जिनके पास 1 डिसमिल जमीन भी नहीं है ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा।
  • इस योजना को 1 सितंबर 2021 को आरंभ किया गया था एवं 30 नवंबर 2021 तक इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण प्रक्रिया संचालित की गई। लगभग 10 लाख भूमिहीन किसान एवं मजदूर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में वितरित की जाएगी।

Key Highlights Of Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana

योजना का नाम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना
किसने आरंभ की छत्तीसगढ़ सरकार
लाभार्थी छत्तीसगढ़ के नागरिक
उद्देश्य आर्थिक सहायता प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट जल्द लॉन्च की जाएगी
साल 2022
आर्थिक सहायता ₹6000
राज्य छत्तीसगढ़
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन/ऑफलाइन

छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना

परीक्षण के पश्चात तैयार की जाएगी पात्र लाभार्थियों की सूची

Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान करके उनको वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सहायता ₹6000 रुपया सालाना होगी जो कि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा करवाई जाएगी। इस आर्थिक सहायता के माध्यम से लाभार्थी के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

छत्तीसगढ़ के सभी नागरिक जिनके पास कृषि भूमि नहीं है एवं जो चरवाहा, बड़ाई, लोहार मोची, नाई, धोबी और पुरोहित जैसी पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े हैं उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा शासन द्वारा समय-समय पर अन्य वर्ग के पात्र नागरिकों को भी जोड़ा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी प्राप्त होने वाले आवेदनों का परीक्षण कर के पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार की जाएगी। इस सूची को ग्राम सभा में दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु रखा जाएगा। दावा आपत्ति के निराकरण के पश्चात पात्र हितग्राहीको की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।

दावे एवं आपत्तियों के निराकरण के बाद तैयार की जाएगी अंतिम सूची

परिवार के सदस्यों में भूमिहीन कृषि मजदूर की पत्नी या पति, संतान तथा उन पर आश्रित माता-पिता शामिल है। यदि परिवार के मुखिया के माता पिता के नाम कोई भी कृषि भूमि उपलब्ध है एवं उस परिवार के मुखिया का उत्तराधिकार हक है तो वह राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। इसके अलावा आवासीय प्रयोजन हेतु प्राप्त भूमि कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के लिए ग्राम पंचायत में भुइया रिकॉर्ड के आधार पर बी वन की प्रतिलिपि चस्पा की जाएगी। जिससे कि भूमिधारी परिवार की पहचान स्पष्ट की जा सके।

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ अपना आधार नंबर, बैंक पासबुक की प्रतिलिपि, मोबाइल नंबर जमा करना होगा। संबंधित विभाग द्वारा आवेदन की प्रविष्टि जनपद पंचायत स्तर पोर्टल में की जाएगी। तहसीलदार सूची का सत्यापन करेगा। जिसके बाद सूची को दावे एवं आपत्तियों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में भेजा जाएगा। दवा एवं आपत्ति के निराकरण के बाद सूची तैयार की जाएगी जिसे अंतिम माना जाएगा।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का उद्देश्य

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह आर्थिक सहायता ₹6000 प्रति वर्ष की होगी। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों की आय में वृद्धि होगी तथा वे आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके अलावा रबी सत्र में कृषि कार्य से जुड़े नागरिकों को अपना भरण-पोषण करने में भी आसानी होगी। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर में की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लाभार्थी

  • चरवाहा
  • बड़ाई
  • लोहार
  • मोची
  • नाई
  • धोबी
  • पुरोहित
  • पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार
  • वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्यात अन्य वर्ग

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का कार्यान्वयन

राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक भू अभिलेख तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। सर्वप्रथम सभी पात्र लाभार्थियों द्वारा पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के उपरांत ग्राम पंचायतवार सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा तैयार की जाएगी। इस सूची को अधिकारी द्वारा भुइया रिकॉर्ड से सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भूमिहीन कृषि परिवार के मुख्य के माता या पिता के नाम से कृषि भूमि उपलब्ध तो नही है। ऐसे सभी भूमिहीन कृषि परिवार के मुखिया जिनके माता-पिता के नाम से कोई कृषि भूमि उपलब्ध है उनको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।

इसके पश्चात ग्राम सभा के सामने ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थियों की सूची आपत्ति के लिए प्रस्तुत की जाएगी। दावा आपत्ति निवारण के उपरांत पात्र परिवार को इस योजना से जोड़ा जाएगा एवं अपात्र परिवार को इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। इसके पश्चात यह सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। यह सूची जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा तैयार की जाएगी। अंतिम सूची पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि से 4 माह के अंदर अंदर तैयार कर ली जाएगी। अंतिम सूची में किसी प्रकार का परिवर्धन या संशोधन भी किया जा सकता है।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • यह आर्थिक सहायता ₹6000 प्रति वर्ष की होती है।
  • अनुदान के रूप में यह आर्थिक सहायता कृषि मजदूर के परिवार की पहचान करके प्रदान की जाती है।
  • यह योजना वर्ष 2021 से लागू की जाएगी।
  • इस योजना का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक भू अभिलेख तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा।
  • यह सहायता राशि परिवार के मुखिया को प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीयन करवाना होगा।
  • परिवार के मुखिया की मृत्यु के उपरांत उक्त परिवार के द्वारा नवीन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दो किस्तों में प्रदान की जाएगी।
  • यह आर्थिक सहायता परिवार के मुखिया के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना रजिस्ट्रेशन स्टैटिसटिक्स

कुल पंजीयन 435574
स्वीकृत पंजीयन 355262
जनपद में लंबित पंजीयन 3726
तहसील में लंबित पंजीयन 646
2021-22 के प्रथम किस्त प्राप्त हितग्राही 352793
2021-22 के द्वितीय किस्त प्राप्त हितग्राही 352701
2022 देश के प्रथम किस्त प्राप्त हितग्राही 352428

CG Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana की पात्रता

  • आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक भूमिहीन होना चाहिए।
  • वह व्यक्ति जिसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है एवं उसकी जीविका शारीरिक श्रम करना है वह इस योजना का पात्र है।
  • आवेदक के परिवार के किसी सदस्य के पास भी कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • यदि परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से कृषि भूमि है और आने वाले समय में वह कृषि भूमि परिवार के मुखिया को मिलेगी तो इस स्थिति में वह व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाने का पात्र नहीं है।
  • परिवार के मुखिया के पास यदि आवासीय भूमि है तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • लाभार्थी को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
  • परिवार के मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार द्वारा नया आवेदन दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
  • यदि किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी प्रदान करके इस योजना का लाभ प्राप्त किया तो उस व्यक्ति से प्रदान की गई राशि की वसूली भु राजसव के बकाया के रूप में की जाएगी।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की अपात्रता

  • डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील या कोई अन्य पेशे के नागरिक।
  • वह व्यक्ति जिसने या उसके परिवार के किसी सदस्य ने पिछले वर्ष में आयकर जमा किया है।
  • नगरीय इकाई के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
  • जनपद पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
  • ग्राम पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
  • स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी।
  • केंद्र तथा राज्य सरकार के वर्तमान या पूर्व मंत्री।
  • लोकसभा या राज्यसभा के वर्तमान या पूर्व सदस्य।
  • राज्य विधान सभा या परिषद के के वर्तमान या पर। सदस्य।
  • जिला पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
  • नगरीय छेत्र के परिवार।
  • वह व्यक्ति जिन्होंने किसी पीएसयू और स्वायत्त निकायों में अधिकारी या कर्मचारी के रूप में काम किया हो।
  • आउटसोर्सिंग या दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी।
  • वह व्यक्ति जो संवैधानिक पद को धारण करते हैं या थे।
  • वह व्यक्ति जो केंद्र शासन राज्य शासन के किसी भी मंत्रालय या विभाग या कार्यालय में कर्मचारी या अधिकारी के रूप में सेवा करते हैं या करते थे।
  • सेवा के अंतर्गत संविदा पर काम करने वाले अधिकारी या कर्मचारी।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको अप्लाई नाउ के विकल्प पर क्लिक कर रहा होगा।
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल कर आएगा।
  • आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना ऑफलाइन आवेदन

  • सबसे पहले आपको यहां दिए गए फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
  • अब आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकालना होगा।
  • आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे की आपका नाम, पति/पिता का नाम, वर्ग/जाती, मोबाइल नंबर, पता, ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत का नाम,, पटवारी हल्का नंबर, जनपद पंचायत का नाम, तहसील, जिला, व्यवसाय, वर्तमान में किए जाने वाले कार्य का विवरण, परिवार के सदस्य का विवरण, बैंक का विवरण, आधार का विवरण आदि दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपना आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जाना करना होगा।
  • इस प्रकार आप राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
  • यह पंजीकरण प्रक्रिया 1 सितंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक चलेगी।
  • आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त की जा सकती है।
  • आवेदन हेतु आधार नंबर देना अनिवार्य है। यही किसी लाभार्थी के पास आधार नंबर नहीं है तो इस स्तिथि में उसे आधार कार्ड के लिए पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • मुख्य कार्यपाल अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी।
  • यदि बैंक विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो इस स्तिथि में 15 दिन के अंदर लाभार्थी परिवार से सही जानकारी प्राप्त की जाएगी।

पंजीयन विवरण देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको पंजीयन विवरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको सर्च कैटेगरी का चयन करना होगा जो कि कुछ इस प्रकार है: –
    • पंजीयन आईडी के द्वारा
    • नाम के अंश से
    • आधार नंबर के द्वारा
    • मोबाइल नंबर के आधार पर
  • इसके पश्चात आपको चिन्हित कैटेगरी के अनुसार जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको व्यू डीटेल्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

पात्र हितग्राहीको का संशोधन फॉर्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको पात्र हितग्राहियों का संशोधन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खोलकर आएगी।
  • अब आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • पात्र हितग्राहीको का संशोधन फॉर्म आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।

आवेदन का प्रारूप डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको आवेदन का प्रारूप के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने पीडीएफ फाइल खोलकर आएगी।
  • आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन का प्रारूप आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।

उपयोगकर्ता लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको कार्यालयीन उपयोगकर्ता के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया भेज कोई पर आएगा।
  • इस पेज पर आपको उपयोगकर्ता आईडी पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप उपयोगकर्ता लॉगिन कर पाएंगे।

कुछ महत्वपूर्ण डाउनलोड

अनुसूचित क्षेत्र के पुजारी/बैगा/गुनिया/मांझी/हॉट परिया/बाजा मोरिया हेतु आवेदन फॉर्म यहां क्लिक करें
अनुसूचित क्षेत्र के पुजारी/बैगा/गुनिया/मांझी/हॉट परिया/बाजा मोरिया हेतु दिशा निर्देश यहां क्लिक करें
पात्र हितग्राहियों का संशोधन फॉर्म यहां क्लिक करें
आवेदन का प्रारूप यहां क्लिक करें

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