Rajasthan Nirman Shramik Silicosis Sahayata Yojana Application Form PDF Download | राजस्थान निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना PDF Form | राजस्थान सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म | राजस्थान निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना आवेदन करें
सिलिकोसिस रोग (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए राजस्थान सरकार ने “सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना” शरू है इस योजना के तहत राजस्थान सरकार खदानों में काम करने वाले मजदूरों को Silicosis की बीमारी होने पर तथा बीमारी के कारण मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह वित्तीय सहायता भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान सरकार द्वारा दिया जायेगा।
सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना के तहत 1 लाख रुपए से 3 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिसके लिए हिताधिकारी को पहले अपना पंजीकरण करना होगा। हालाँकि यह बीमारी ज्यादा घातक तो नहीं होती है। लेकिन Silicosis की बीमारी होने पर मजदूर पत्थर की खदानों में काम नहीं कर पता है।
आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको राजस्थान निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना आवेदन फॉर्म पीडीएफ, निर्माण श्रमिक सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना, Rajasthan Nirman Shramik Silicosis Sahayata Yojana, Nirman Shramik Silicosis Sahayata Yojana Form PDF, Silicosis Sahayata Yojana Application Form, हिताधिकारी योजना PDF form Download, सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना राजस्थान की जानकारी तथा पीडीएफ फॉर्म प्रदान करेंगे। Silicosis Sahayata Yojan का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें। जहाँ आप आसानी से पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो।
Table of Contents
राजस्थान सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना फॉर्म डाउनलोड
योजना | Silicosis Sahayata Yojana |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | श्रमिक |
लाभ | आर्थिक सहायता |
संबंधित विभाग | श्रम विभाग |
Helpline number | 01412450793 |
Official Website | Click Here |
Information Link | Click Here |
Application Form PDF | Download Here |
राजस्थान सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना के लिए योग्यता
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को निर्माण श्रमिक विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित सिलिकोसिस (Silicosis) से पीडि़त व्यक्ति ही योजना का लाभ ले सकता है।
- आवेदक को राजस्थान पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर निधि से किसी प्रकार की सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई हो।
- राज्य के वे सभी श्रमिक जिन पर खान अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हैं वे इस राजस्थान सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त करने के योग्य नहीं होंगे।
सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप Rajasthan Nirman Shramik Silicosis Sahayata Yojana के तहत अपना आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु होने की दशा में)
- न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित सिलिकोसिस संबंधी प्रमाण-पत्र,
- आवेदक पंजीयन परिचय पत्र / कार्ड की कॉपी,
- भामशाह परिवार कार्ड,
- आधार कार्ड,
- बैंक खाता पासबुक डिटेल्स।
राजस्थान सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना के लिए आवेदन करें।
- यदि आप सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना के तहत अपना आवेदन करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे इसका आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
RAJASTHAN SILICOSIS VICTIM ASSISTANCE SCHEME APPLICATION FORM
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे – नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि / आयु, और पता आदि ध्यान से भरनी होंगी।
- सभी जानकारी ध्यान से भरने के बाद आपको आवेदन पत्र के साथ सभी मांगे गए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- सभी जानकारी भरने व दस्तावेज संलग्न करने के बाद आपको नजदीकी श्रम विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
- इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन की जाँच कर 30 दिन के अंदर-अंदर चैक द्वारा आपको सहायता राशि प्रदान की जाएगी।