Mukhyamantri Kanyadan Shaadi Shagun Yojana Form Download | हरयाणा कन्यादान शादी शगुन योजना फॉर्म डाउनलोड | Vivah Shagun Yojana Haryana Form PDF
हरियाणा सरकार अपने राज्य की बेटियों को शादी पर कन्यादान के रूप में शगुन देती है। जिससे लड़की के परिवार की आर्थिक सहायता की जा सके। हरियाणा शादी शगुन कन्यादान योजना का लाभ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), व गरीब बीपीएल परिवार के लोगों को दिया जाता है।
कन्यादान शादी शगुन योजना का लाभ अब हरियाणा सरकार द्वारा विकलांक (दिव्यांग) लोगों को भी दिया जा यह है। जिससे समाज में इन लोगों को सामाजिक रूप से भेद-भाव कम हो और ये लोग भी अपना वैवाहिक जीवन सुखद रूप से जी सकें। नीचे हम आपको Kanyadan Form Haryana PDF Download | कन्यादान योजना हरियाणा 2021फॉर्म डाउनलोड लिंक प्रदान कर रहे हैं।
Table of Contents
हरियाणा कन्यादान विवाह शगुन योजना फॉर्म डाउनलोड
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna Haryana Form PDF |
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आर्टिकल | कन्यादान शादी शगुन योजना |
संबंधित विभाग | SC/ST कल्याण विभाग |
लाभार्थी | दिव्यांग और लड़कियाँ |
धनराशि | 51 हजार रुपए तक |
Official Website | Click Here |
Form PDF Download Link | Click Here |
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2021
इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति / वंचित जनजाति / टपरीवास जाति और समाज के अन्य वर्गों की बेटियों की शादी के अवसर पर वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna के तहत 15000 / – का अनुदान अनुसूचित जाति / जनजातियों / विस्थापितों / टपरीवास जाति के लोगों को उनकी बेटियों के विवाह के अवसर पर गरीबी रेखा के नीचे दिया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के अन्य वर्गों के लोगों को उनकी बेटियों की शादी के अवसर पर 5100 / – रुपये दिए जाएंगे।
Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana Haryana लाभार्थी किस्त राशि-
लाभार्थी वर्ग | शादी से पहले | शादी के बाद | कुल राशि |
विधवा महिला/लड़की | 46,000 रुपए | 5,000 रुपए | 51,000 रुपए |
SC, ST, OBC, BPL | 36,000 रुपए | 5,000 रुपए | 41,000 रुपए |
सामान्य | 10,000 रुपए | 1,000 रुपए | 11,000 रुपए |
दोनों दंपति दिव्यांग | – | – | 51000 रुपए |
एकल दम्पति विकलांग | – | – | 31,000 रुपए |
Documents Kanyadan Vivah Yojana Haryana
- Aadhar Card
- Residence Certificate
- BPL Ration Card
- Caste Certificate
- Income Certificate
- Marriage Certificate
- Bank Account Passbook
- Passport Size Photo
- Birth Certificate
Eligibility Kanyadan Shadi Shagun Yojana Haryana-
मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह शगुन योजना हरियाणा के लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रता निर्धारित की गई हैं। जिनके आधार पर लाभार्थी को योजना का लाभ दिया जाएगा जिन की सूची निम्न प्रकार से दी गई है –
- योजना का लाभ उसी लड़की को दिया जाएगा जो लड़की हरियाणा की मूलनिवासी हो।
- कन्या विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए, लड़की की आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और लड़के की आयु सीमा 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- योजना के तहत कोई विधवा या तलाकशुदा महिला भी इस योजना का लाभ ले सकती है किंतु, कन्या शादी योजना का लाभ एक ही बार मिलेगा। महिला द्वारा पहले शादी के लिए इस योजना का लाभ लिया गया हो तो इस योजना का लाभ दोबारा नहीं दिया जाएगा।
- Haryana Vivah Shagun Yojana के लिए लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय ₹100000 से कम होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री कन्यादान शादी शगुन योजना का बाढ़ के दो बालिकाओं को दिया जाएगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह शगुन योजना आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप Haryana CM Kanyadan Vivah Shagun Yojana के तहत लाभ पाने हेतु अपना आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको इसका आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप नीचे लिंक पर क्लिक करें।
HARYANA MUKHYAMANTRI KANYADAN VIVAH SHAGUN YOJANA FORM PDF
- यहां क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। अब आप ऐसे डाउनलोड करें।
- डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे।
- इसके बाद आपको भरे हुए आवेदन पत्र को जिला मुख्यालय या ब्लॉक में जमा करना होगा।
- इसके बाद आपके आवेदन की जाँच की जाएगी और फिर आपको योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।