Himachal Pradesh Domicile Certificate Form PDF – हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के निवासियों को अधिकारी निवास प्रमाण पत्र के रूप में “हिमांचली निवास प्रमाण पत्र (Hp Domicel certificate)” प्रदान करती है। यदि आप हिमाचल के निवासी हैं और आप अपना आवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं। तो हम आपको इस लेख के माध्यम से एचपी निवास प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। Himachal Pradesh Domicile Certificate अनेक प्रकार की सरकारी प्रक्रियाओं और सेवाओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। जिनके बारे में हम नीचे लेख में चर्चा करेंगे। यदि आप हिमांचली निवास प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं। तो नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें।
Himachal Pradesh Domicile Certificate हिमांचली डोमिसाइल / बोनाफाइड सर्टिफिकेट या परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट एक आधिकारिक प्रमाण पत्र है। यह दस्तावेज यह साबित करता है कि, आवेदक व्यक्ति प्रमाणित किया गया व्यक्ति किस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का स्थायी निवास है। यह प्रमाण पत्र राजस्व विभाग की ओर से जारी किया। जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी संस्थानों के साथ-साथ सरकारी सेवा के लिए स्थानीय संदर्भ कोटा या प्रमाणित पता दिखाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार प्रमाणपत्र धारकों को कई अन्य लाभ प्रदान करती है।
Table of Contents
Himachal Pradesh Domicile Certificate Form PDF Download
PDF Form Name | HP Domicile Certificate Form PDF |
प्रमाण पत्र का नाम | हिमाचल प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र Form |
भाषा | हिंदी, इंग्लिश |
संबंधित विभाग | राजस्व विभाग |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन ऑफलाइन |
लाभार्थी | राज्य के निवासी |
श्रेणी | प्रमाण पत्र फॉर्म हिमाचल सरकार |
हिमाचल प्रदेष निवास प्रमाण पत्र फॉर्म | PDF Download |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Documents required for Himanchal certificate –
हिमाचल प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदक को जिन दस्तावेज की आवश्यकता होगी उनकी सूचि निम्न प्रकार से दी गयी है –
- आधार कार्ड।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- शिक्षा प्रमाण पत्र।
- माता -पिता का निवास प्रमाण पत्र।
- शपत पत्र।
- पटवारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
हिमांचल प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए पत्रता एवं विशेषता –
- आवेदक हिमाचल का निवासी होना चाहिए। या 15 साल से स्थायी निवासी के रूप में रह रहा हो।
- कोई महिला हिमाचल की पुरुष व्यक्ति के साथ शादी करती है। तो वह अपने पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर अपना निवास प्रमाण पत्र बना सकती है।
- आवास प्रमाण पत्र करने के लिए उपयुक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जिनकी लिस्ट आपको दी गयी है।
- हप अधिवास प्रमाण पत्र माता -पिता/पति या स्कुल/नौकरी जैसे अन्य सरकारी दस्तावेजों के आधार पर बनाया जायेगा। जो
- यह प्रमाण करता हो व्यक्ति पिछले समय से राज्य में निवास कर रहा है।
- कोई भी व्यक्ति एक ही निवास प्रमाण पत्र बना सकता है।
हिमाचल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया
Application procedure for Himachal residence certificate हिमांचली बोनोफाइट सर्टिफिकेट ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई (Himanchali Bonofied certificate online application E-district) भी किया जा सकता है। या आप ऑफलाइन प्रक्रिया आवेदन फॉर्म को भरें साथ ही आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। और अपने क्षेत्रीय एसडीएम (उप-विभागीय मजिस्ट्रेट) / तहसील कार्यालय / राजस्व विभाग / जिला कलेक्टर या अन्य संबंधित विभाग के कार्यालय के माध्यम से आवेदन करें।