मधु बाबू पेंशन योजना

मधु बाबू पेंशन योजना (MBPY) को ओडिशा राज्य में 1.1.2008 से दो पेंशन योजनाओं अर्थात वृद्धावस्था पेंशन और ओडिशा विकलांगता पेंशन योजनाओं को मर्ज करके पेश किया गया है। राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना और राज्य में ओडिशा विकलांगता पेंशन योजना के तहत कवर किए जा रहे सभी लाभार्थियों को मधु बाबू पेंशन योजना के तहत दिनांक, 1.1.2008 लागू होने की तिथि से किया जा रहा है।

  • एक व्यक्ति एमबीपीवाई के तहत पेंशन के लिए पात्र होगा, यदि वह / वह-
    1. 60 वर्ष और उससे अधिक आयु (OAP) है
    2. या, एक विधवा है (उम्र के बावजूद) (WP)
    3. या, एक कुष्ठ रोगी है जो विकृति के लक्षण (उम्र के बावजूद) (पीएलपी) के साथ दिखाई देता है
    4. या, 5 वर्ष या उससे अधिक की आयु का व्यक्ति है और अपनी विकृति या विकलांगता के कारण सामान्य काम करने में असमर्थ है या नेत्रहीन है या विकलांग है या श्रवण और मानसिक रूप से मंद है या भाषण सेरेब्रल पाल्सी के साथ या आत्मकेंद्रित या मानसिक बीमारी के साथ है या कई विकलांग (डीपी) के साथ
    5. या, एमबीपीवाई नियम, 2008 के नियम 6 (बी) (डब्ल्यूपी-एड्स) के तहत एड्स रोगी की एक विधवा (उम्र और आय मानदंड के अनुसार)।
    6. या, राज्य / जिला एड्स नियंत्रण सोसायटी या जिला एड्स रोकथाम नियंत्रण इकाई (DAPCU) द्वारा पहचाने जाने वाले एड्स रोगी (नियम 6 (बी) के तहत आय के बावजूद) (पीपी-एड्स)
    7. या बीपीएल परिवार से संबंधित 30 साल से ऊपर की अविवाहित महिला है या सभी स्रोतों से व्यक्तिगत आय रु। 2,,000 / – से अधिक नहीं है (केवल चौबीस हजार) परिवार की आय के बावजूद प्रतिवर्ष
  • सभी स्रोतों से पारिवारिक आय रुपये से अधिक नहीं है। 24,000- प्रतिवर्ष या बीपीएल सूची में शामिल (प्रमाणित करने के लिए संबंधित तहसीलदार)
  • ओडिशा का स्थायी निवासी / अधिवास है
  • नैतिक अपराध से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है
  • केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी संगठन से किसी भी अन्य पेंशन की प्राप्ति में नहीं है।

योजना के तहत प्रत्येक पेंशनर को देय पेंशन की राशि उतनी राशि होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर तय की जा सकती है। पेंशन की दर रु। 300 / – प्रति माह प्रति लाभार्थी 79 वर्ष की आयु तक और रु। 500 / – 80 वर्ष और उससे अधिक के लिए। योजना के तहत वर्तमान कवरेज राज्य योजना के तहत 10,76,624 और गैर-योजना एकत्रीकरण के तहत 9,08,400 से 19,85,024 लाभार्थियों के लिए है। वर्ष 2015-16 के दौरान रु। 39,303.87 लाख राज्य योजना और रुपये के तहत प्रदान किए गए हैं। बजट अनुमान में गैर-योजना के तहत 33518.40 लाख।

Leave a Comment