Uttarakhand Vidhwa Beti Shadi Anudan Form PDF | Uttarakhand Vidya Beti Beti Anudan Form PDF | Shadi Anudan Helpline Number | उत्तराखंड बेटी शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन करें
उत्तराखंड सरकार विधवा महिलाओं की बेटी के शादी के लिए आर्थिक सहायता विवाह अनुदान योजना के तहत करती है। जिसके लिए राज्य सरकार ने बेटी शादी अनुदान योजना शरू की है । इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार उन परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहयता प्रदान करती है। जिनकी पिता की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है। और परिवार की स्थिति बहुत ही खराब होती है। जिसके लिए सरकार द्वारा लड़की की शादी के लिए आर्थिक सहयता के रूप में 50 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी गरीब परिवार की महिला को अपनी बेटी की शादी करना बोझ न लगे और उसे आर्थिक सहायता का आधार बना रहे। विधवा बेटी शादी अनुदान के लिए परिवार की वार्षिक आय 15000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और महिला बीपीएल परिवार से संबंध रखती हो।योजना का लाभ लेने के लिए आपको Uttarakhand Vidhwa Beti Shadi Anudan Form PDF डाउनलोड करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे उपलब्ध है।
Table of Contents
उत्तराखंड विधवा बेटी शादी अनुदान फॉर्म पीडीएफ
Uttarakhand Vidhwa Beti Shadi Anudan Form PDF |
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संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | राज्य की बेटियाँ |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 50 हजार रुपए |
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Shadi Anudan Form Download | Click Here |
उत्तराखंड विधवा बेटी शादी अनुदान योजना 2021
उत्तराखंड की सरकार ने राज्य की बेटियों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम उत्तराखंड बेटी शादी अनुदान योजना है। योजना के तहत सभी बीपीएल परिवार की बेटिओं को लाभ प्रदान किया जायेगा। Uttarakhand Widow Daughter Marriage Grant Scheme के अंतर्गत सरकार द्वारा बेटी के विवाह हेतु 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता की जाएगी। आज हम अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको उत्तराखंड विधवा बेटी शादी अनुदान योजना आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया प्रदान करेंगे। आठ आप इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान से पढ़ें।
उत्तराखंड विधवा बेटी शादी अनुदान योजना के लिए पात्रता मानदंड
यदि आप उत्तराखंड बेटी शादी अनुदान योजना के तहत लाभ पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास निम्न पात्रता का होना आवश्यक है –
- आवेदक उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56,460 व ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये होनी चाहिए।
- पुत्री की आयु शादी के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला व विकलांग आवेदक को वरीयता दी जाएगी। एक परिवार में दो पुत्रियों की शादी को अनुदान प्राप्त होगा।
उत्तराखंड बेटी शादी अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप उत्तराखंड विधवा बेटी शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय एवं जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत हो
- वर एवं वधु की परिवार रजिस्टर की नकल
- शपथ पत्र (Affidavit)
- शादी का कार्ड/विवाह प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान से
उत्तराखंड निराश्रित विधवा की पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करें
यदि आप उत्तराखंड विधवा बेटी शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग की आधिकरिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां आपको होम पेज पर “विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजनाओं हेतु आवेदन पत्र” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने सभी पेंशन तथा अनुदान योजनाओं हेतु आवेदन पत्र के लिंक दिखाई देंगे।
- यहां आपको “निराश्रित विधवा के पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता” पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। यहां से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
- या आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न कर फॉर्म को समाज कल्याण विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
- इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन की जाँच कर आपको योजना का लाभ दिया जायेगा।
- इस प्रकार आप आसानी से उत्तराखंड निराश्रित विधवा के पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।