उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म | UP Haisiyat Praman Patra Form PDF

Uttar Pradesh Haisiyat Praman Patra Application Form PDF | यूपी हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म PDF डाउनलोड | Download UP Haisiyat Praman Patra Form PDF | उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र फार्म pdf | Uttar Pradesh Haisiyat Praman Patra Apply Online

नमस्कार दोस्तों हम आपको अपनी वेबसाइट के जरिए अनेक प्रकार के एप्लीकेशन पीडीएफ फॉर्म प्रदान करते हैं। इसी प्रकार आज हम आपको अपनी वेबसाइट के माध्यम से यूपी हैसियत प्रमाण पत्र फॉर्म (UP Haisiyat Praman Patra Form) प्रदान करेंगे। इससे पहले हम आपको हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनता है। हैसियत प्रमाण पत्र से जुडी जानकारियां किस प्रकार से अपना हैसियत प्रमाण पत्र बना सकते हैं। या आपका हैसियत प्रमाण पत्र किन किन कार्यों में काम आएगा तथा कहां आपको हैसियत प्रमाण पत्र (Value Certificate.) की आवश्यकता होगी।

हैसियत प्रमाण पत्र एक प्रकार का सरकारी आवश्यक दस्तावेज है। जो कि हमारी आधिकारिक रूप से, आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इस प्रमाण पत्र में हमारी संपत्ति का विवरण होता है, चाहे वह चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो। जैसे कि यह प्रमाण पत्र संपत्ति से जुड़ा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि। यह प्रमाण पत्र (Haisiyat Praman Patra) राजस्व विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रमाण पत्र से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ अंत तक बने। जिसकी विस्तार पूर्वक जानकारी निम्न रूप से है।

यूपी हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए चाहिए होता है जैसे सरकारी टेंडर, सरकारी निर्माण कार्य का ठेका, बैंक से लोन लेने के लिए, वह अन्य प्रकार के किसी वस्तु या सेवा जिनकी लागत अधिक होती है। उनके लिए हमें हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

लेख Haisiyat Praman Patra UP PDF Form
भाषा/strong> हिंदी
विभाग राजस्व विभाग
लाभार्थी राज्य के नागरिक
लाभ सरकारी प्रक्रियाओं के लिए
आधिकारिक वेबसाइट Click Here
हैसियत प्रमाण पत्र PDF Form Click Here

उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र क्या है?

हैसियत प्रमाण या संपत्ति मूल्यांकन प्रमाणपत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो भूमि मूल्यों के रजिस्टर में प्रविष्टि के विवरण को प्रमाणित करता है। संपत्ति का मूल्यांकन संपत्ति की बिक्री या खरीद के समय संपत्ति के उचित बाजार मूल्य को निर्धारित करने में मदद करता है। अनुमानित संपत्ति का मूल्य हर राज्य में अलग-अलग होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हैसियत प्रमाण पत्र या विरासत प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए ई-जिला वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का पोर्टल है जो सार्वजनिक केंद्रित सेवाओं को कम्प्यूटरीकृत करता है। राज्य के सभी नागरिक राजस्व विभाग की वेबसाइट के तहत जन्म, मृत्यु, आय, जाति, विकलांग प्रमाण पत्र जैसी ऑनलाइन प्रमाणपत्र सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस लेख में, हम हैसियत प्रमाण पत्र (संपत्ति मूल्य प्रमाणपत्र) के लिए आवेदन प्रक्रिया को विस्तार से बताएंगे हैं।

हैसियत प्रमाण पत्र में मुख्य रूप से भरी जाने वाली जानकारियां

हैसियत प्रमाण पत्र में अनेक प्रकार की जानकारियों का विवरण देना होता है क्योंकि या प्रमाण पत्र हमारी आर्थिक स्थिति के आधार पर बनाया जाता है। जिनमें से मुख्य रूप से हमें इस प्रमाण पत्र में निम्न प्रकार की जानकारियों का विवरण स्पष्ट रूप से देना होता है।

  1. व्यक्तिगत विवरण।
  2. संपत्ति का विवरण।
  3. अनिवार्य व्यक्तिगत संलग्नक।
  4. संपत्ति के अनुसार सम्बंधित दस्तावेज।
  5. घोषणा पत्र।

उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण से जुड़ी कुछ मुख्य बातें

  • हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए ₹100 फीस (Haisiyat Praman Patra Fees) लगती है।
  • इस प्रमाण पत्र में अपनी संपत्ति का मूल्यांकन या जोड़ किया जाता है जो आवेदक करता के नाम पर हो।
  • यूपी हैसियत प्रमाण पत्र में किसी भी बंधक संपत्ति का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
  • चल संपत्ति का कुल स्वीकार मूल्यांकन भार मुक्त अचल संपत्ति के कुल मूल्यांकन के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता (Status certificate Validity) 2 साल तक रखी गई है। किंतु संपत्ति में किसी प्रकार का बदलाव होता है तो, प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है।

Required Documents For UP Haisiyat Praman Patra

UP Haisiyat Praman Patra बनाने के लिए हमें निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिनके आधार पर हम अपना हैसियत प्रमाण पत्र बना सकते हैं।

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड नंबर
  • निवास प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जमीनी दस्तावेज
  • घर के आवश्यक दस्तावेज
  • संपत्ति के दस्तावेज
  • बैंक बेलेंश का विवरण का दस्तावेज
  • बिमा राशि के दस्तावेज
  • गहने आभूषणों की कीमत के दस्तावेज
  • इन सभी आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी को अपने हैसियत प्रमाण पत्र के फॉर्म में भरना होगा।

उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप यूपी हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिये आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको इसका होम पेज दिखाई देगा।
  • यहां आपको होम पेज पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए “रजिस्टर” विकल्प पर क्लिक करें।क्लिक करते ही आपके सामने पन्जिक्र फॉर्म खुल जायेगा। इस फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होंगी। जो निम्न प्रकार से हैं-
  1. आवेदक का नाम
  2. जन्म की तारीख
  3. घर का पता
  4. जिला
  5. मोबाइल नंबर
  6. ईमेल पता
  7. सुरक्षा कोड
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको “save” के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। एक बार लॉग इन करने के बाद, पोर्टल पर “आवेदन भरें” लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद सेवाओं के तहत “हैसियत प्रमाण पत्र” के विकल्प का चयन करना होगा।
  • यहां सभी निर्देश पढ़ें और वैधता ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलने के लिए “जारी रखें” टैब पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। यहां जैसा नीचे दर्शाया गया है।अब आपको हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरना है, सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी आवेदक, उनकी संपत्ति और संपत्ति का सही विवरण प्रदान करना है।
  • सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको स्टेटस एप्लीकेशन का प्रिंट लेना होगा। इसके बाद अपने डैशबोर्ड पर “भुगतान आवेदन शुल्क” विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपको अपना आवेदन नंबर दर्ज करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। आपको दिए गए विकल्पों में से किसी एक द्वारा भुगतान करना होगा:
  1. डेबिट कार्ड
  2. क्रेडिट कार्ड
  3. नेट बैंकिंग
  4. अन्य
  • आवेदन पूरा होने के बाद आपका प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से 7 से 10 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

यदि आप उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको इसका आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

DOWNLOAD UTTAR PRADESH STATUS CERTIFICATE FORM

  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
  • इसके बाद आपको पूर्णरूप से भरे हुए फॉर्म को अपने क्षेत्र के राजस्व विभाग के अधिकारी के पास जमा कराना होगा।
  • इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन की जाँच की जाएगी, सभी प्रकार की जानकारियां सही पाए जाने पर आपको राजस्व विभाग द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।