UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Form | उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना फॉर्म

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन | Rastriya Parivarik Labh Yojana Application Form | पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश आवेदन की स्थिति | यूपी पारिवारिक लाभ योजना पात्रता

UP National Family Benefit Scheme Application Form PDF Download

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसी परिवार के एक मात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो (The only earning head of a family of the state dies) जाये तो उसे राज्य सरकार द्वारा 30000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की (Then he will be provided financial assistance of Rs. 30,000 by the state government.) जाएगी ।राज्य के समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में सफलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी दी गई है ।

UP Rastriya Parivarik Labh Yojana

इस योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को शामिल किया जायेगा । इस योजना के अंतर्गत पहले सरकार द्वारा 20000 रूपये की धनराशि का मुआवज़ा दिया जा रहा था जिसको वर्ष 2013 में बढ़ाकर 30000 रूपये कर दिया (Earlier, the government was being given compensation of Rs 20,000, which has been increased to Rs 30000 in the year 2013.) गया है । राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवार के लाभार्थी Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा ।सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए ।क्योकि यूपी सरकार द्वारा आपके बैंक अकाउंट में ही धनराशि ट्रांसफर की जाएगी ।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रिय परिवार सहायता योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड

UP National Family Benefit Scheme Application Form
लेख UP NFBS Application Form
भाषा हिंदी
लाभ राशि 40 हजार रुपए
लाभार्थी बीपीएल परिवार
Helpline Number 1800-419-0001
Official Website http://nfbs.upsdc.gov.in/
Download PDF Form In Hindi Click Here
NFBS PDF Form In English Download Here

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना 2021 का लाभ उठाने के लिए आपके पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने जरूरी है, तभी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • बीपीएल राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र मृतक व्यक्ति का
  • मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
  • बैंक पास बुक आवेदन कर्ता का
  • आवेदनकर्ता के परिवार रजिस्टर की कॉपी
  • दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले मे पुलिस मे दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के लिए आवेदक को सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ सलग्न करना होगा। तथा आवेदन पत्र में में मांगी गयी जानकारी को भरना होगा। जिसके बाद संबंधित विभाग के अपने नजदीगी कार्यालय में जमा करना होगा।

यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

  • इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
  • मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है ।
  • पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत अब तक बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी बहुत से परिवारों को यह नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम लाभान्वित करेगी।
  • इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को प्रदना किया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी ।इसलिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए ।
  • UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार दुआर दी जाने वाली धनराशि  आवेदनकर्ता को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी ।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए ।
  • मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी ।
  • उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
  • आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है ।

UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के दस्तावेज़

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश

  • फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे जाएंगे।
  • आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा।
  • सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है।
  • केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
  • आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा।
  • आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य है।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा।
  • लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए तथा जेपीईजी फॉरमैट में होना चाहिए।
  • लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे?

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।

  • सर्वप्रथम आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
  • इस होम पेज पर आपको आपको “नया पंजीकरण” का ऑप्शन दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे का पेज खुल जायेगा ।
  • इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक अकाउंट विवरण, मृतक का विवरण आदि भरना होगा।
  • सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।इस तरह आपक पंजीकरण बड़ी ही आसानी से हो जाएगी ।

District social welfare ऑफिसर लोगिन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको District social welfare officer/SDM Login के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अधिकारी तथा जिला चुनना होगा।
  • अब आपको पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा
  • इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर सेट करना होगा।
  • इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे?

जो लाभार्थी आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते है तो नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।

  • सबसे पहले लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
  • इस होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा ।विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।
  • इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट , अकाउंट नंबर , रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करना होगा ।इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।

District Wise लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने जिलों की सूची खुलकर आएंगी।
  • आपको अपने जिले पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने तहसील की सूची खुल कर आएगी आपको अपने तहसील पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप तहसील पर क्लिक करेंगे आपके सामने ब्लॉक की सूची खुलकर आएगी। आपको इसमें से अपने ब्लॉक का चयन करना होगा।
  • ब्लॉक का चयन करने के बाद आपको अपनी पंचायत का चयन करना होगा।
  • जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।

Helpline Number

हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको राष्ट्रीय परिवहन लाभ योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 18004190001 है।

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