UP Shramik Mrityu Sahayata Yojana | श्रमिक मृत्यु एवं विकलांग सहायता योजना PDF Form

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श्रमिकों की दुर्घटना एवं मृत्यु होने पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग की ओर से “मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना (Mrtyu Viklang Sahayata Yojana)” को शुरू किया है। Labor Death/Disabled Assistance Scheme तहत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु या दुर्घटना होने पर, यूपी सरकार द्वारा आश्रित परिवार के सदस्यों को दी जाती है। ताकि मजदूर के परिवार की आर्थिक सहायता की जा सके।

UP Shramik Mrtyu And Viklang Sahayata Scheme – मृत्यु के मामले में अनुग्रह सहायता योजना श्रमिक मृत्यु होने पर परिवार के आश्रित सदस्य पति/पत्नी, अविवाहित पुत्रियां‚ अवयस्क पुत्रों तथा निर्भर माता–पिता की 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना के तहत सरकार श्रमिकों 30 हजार रुपए की अपंगता, विकलांगता राशि प्रदान करती है। और 20 हजार रुपए की स्थायी आंशिक विकलांग अनुग्रह राशि दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश श्रमिक मृत्यु एवं विकलांग सहायता योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड

योजना   Death and Disabled Scheme
 भाषा   हिंदी
लाभ   आर्थिक सहायता
 लाभार्थी   श्रमिक
  संबंधित विभाग   श्रम विभाग
 Helpline number  18001805412
 Official Website  Click Here
 Application Form PDF  Download Here
 Information Link   Click Here

उत्तर प्रदेश श्रमिक मृत्यु एवं विकलांग सहायता योजना 2021

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के श्रमिकों के लिए एक नई योजना UP Shramik Mrtyu And Viklang Sahayata Yojana शुरू की है। योजना के तहत यदि श्रमिक की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है तो सरकार द्वारा उसके परिवार को आर्थिक सहायता से रूप कुछ धनराशि प्रदान करती है। जिससे की उनकी इस मुश्किल समय में कुछ सहायता हो सके। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता को पूरा करना होगा। जिसकी जानकारी आपको नीचे आर्टिकल में दी गयी है। साथ ही आपको योजना के आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने व आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे प्रदान की है।अतः योजना का लाभ लेने के लिए हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।

उत्तर प्रदेश श्रमिक दुर्घटना सहयता योजना के लिए पात्रता मानदंड

यदि आप श्रमिक दुर्घटना सहयता योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास निम्नलिखित पात्रता का होना अनिवार्य है।

  • आवेदनकर्ता अद्यतन पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए
  • पेन्शन हेतु श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पेंशन प्राप्त करने हेतु अपात्र हो।
  • पूर्ण स्थायी अक्षमता 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो।

 Uttar Pradesh Shramik Mrtyu And Viklang Sahayata Yojana आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड।
  • मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • श्रमिक कार्ड।
  • दुर्घटना या घायल होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज प्रमाण पत्र ।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • चिकित्सा प्रमाण पत्र।
  • बैंक पास बुक।
  • थाने में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट।
  • पोस्टमार्टम रिपोट।

मृत्यु सहायता योजना/श्रमिक दुर्घटना सहयता योजना राशि

दुर्घटना राशि  Fixed deposit Amount  स्थायी पूर्ण अपंगता राशि  आंशिक स्थायी अपंगता 
1 लाख रुपए 40 हजार  30 हजार 20 हजार

उत्तर प्रदेश श्रमिक मृत्यु एवं विकलांग सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

यदि आप UP Labor Death and Disabled Assistance Scheme के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको इसके आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक नीचे दिया गया है।

DOWNLOAD UTTAR PRADESH LABOR DEATH AND DISABLED ASSISTANCE SCHEME FORM

  • लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने पीडीएफ फॉर्म खुल जायेगा। यहां से आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यान से भरना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर फॉर्म को श्रम कार्यालय अथवा संबंधित तहसील के तहसीलदार अथवा संबंधित विकास खण्ड कार्यालय में में जमा करना होगा।