Rastriya Parivarik Labh Yojana Application Form PDF | उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना Form PDF

Rastriya Parivarik Labh Yojana Application Form PDF Download| यूपी पारिवारिक लाभ योजना फॉर्म डाउनलोड | UP National Family Benefit Scheme 2021 Form PDF

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना लगभग सभी राज्यों में शुरू की गयी है। इस योजना के तहत यदि किसी परिवार के एक मात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाने पर रस्कर द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 30000 रूपये प्रदान किये जाते हैं। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना 2021 के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। यह योजना राज्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु खोली गयी है। योजना के संचालन की जिम्मेदारी राज्य के समाज कल्याण विभाग को दी गयी है।यहां हम आपको UP Rastriya Parivarik Labh Yojana Application Form से जुडी जानकारी के साथ योजना में आवेदन करने की पूरी जानकारी विस्तार से प्रदान करेंगे। इसके लिए आपको हमारा यह आर्टिकल अंत तक ध्यान से पढ़ना होगा।

Table of Contents

UP Rastriya Parivarik Labh Yojana Application Form PDF

जैसा की हमने आपको बताया की योजना के तहत मुखिया (कमाऊ व्यक्ति) मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता पहले 20000 रूपये की थी। जिसे अब बढ़ाकर 30000 रूपये कर दिया गया है। यदि आप भी Uttar Pradesh Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत लाभ चाहते हैं, तो इसके लिए आपको योजना के तहत आवेदन करना होगा। आवेदन की पूरी जानकारी आपको नीचे आर्टिकल में दी गयी है। सभी जानकारी पाने के लिए साथ बने रहें।

आर्टिकल/ फॉर्म राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
राज्य उत्तर प्रदेश
लाभ आर्थिक सहायता
लाभार्थी मृतक के परिवार वाले
उदेश्य परिवार में मुखिया की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
आवेदन फॉर्म पीडीएफ  डाउनलोड करें 

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य

अधिकतर परिवारों में परिवार का मुखिया ही परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई करने वाला एक मात्र व्यक्ति होता है। और यदि किसी कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत सी समस्या का सामना करना पड़ता है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरू किया है। जिसके माध्यम से सरकार उन सभी परिवारों को 30000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनकर परिवार के एक मात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो। इस आर्थिक सहायता से वे परिवार बिना किसी समस्या के अपना जीवन जी पाएंगे। या कुछ छोटा काम शुरू कर पाएंगे जिससे वे अपने परिवार की आजीविका चला पाएं। पारिवारिक लाभ योजना मुख्य उदेश्य ऐसे परिवारों की आर्थिक सहायता करना है जिससे वे अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके।

UP Family Benefit Scheme के लाभ

  • पारिवारिक लाभ योजना के तहत उन परिवारों को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिन्होंने अपने मुखिया को खो दिया हो।
  • योजना के केवल राज्य गरीब परिवारों को दिया जाएगा। जिनके किसी कारणवश मुखिया की मृत्यु हो गयी हो और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है ।
  • उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना के तहत अब तक राज्य के बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है। जिसके अंतर्गत राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रो के गरीब परिवारों को लाभ प्रदान किया गया है।
  • योजना के लाभ पाने के लिए आवेदक के पास अपना बैंक अकाउंट हों चाहिए। जिसमे वह योजना के लाभ की धनराशि प्राप्त कर सके।
  • UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के मिलने वाली रकम 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता

यदि आप Uttar Pradesh National Family Benefit का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्न पात्रता को पूरा करना होगा।

  • इसके लिए आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए।
  • और आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है।
  • उत्तर प्रदेश मृत्यु सहायता योजना के तहत लाभ केवल राज्य के उन्ही परिवारों को प्रदान किया जायेगा जिनके मुखिया (एक मात्र कमाने वाला )की मृत्यु हुई है।
  • मृतक मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • योजना के तहत शहरी क्षेत्रो के आवेदकों के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • और ग्रामीण क्षेत्रो के आवेदनकर्ताओं के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

यदि आप UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत आवेद करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।

  1. आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
  2. पहचान पत्र
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
  5. आय प्रमाण पत्र
  6. बैंक खाता पासबुक
  7. मोबाइल नंबर
  8. मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  9. नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन हेतु दिशा निर्देश

  • योजना का आवेदन फॉर्म पूर्णरूप से भरा होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के पास राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाता होने चाहिए। योजना के तहत  सहकारी बैंक का खाता मान्य नहीं होगा।
  • योजना के तहत दिया गया आय प्रमाण पत्र केवल तहसील स्तर से जारी क्या हुआ होना चाहिए।
  • आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी को सच समझा जायेगा यदि अब में कोई जानकारी गलत होइ है तो योजना के तहत लाभ नहीं दिया जायेगा।
  • ऑनलाइन आवेदन के समय मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करना व ऑफलाइन आवेदन के समय दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।
  • मृत मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ होना चाहिए।
  • आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो व हस्ताक्षर व अन्य दस्तावेज का साइज जेपीजी 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप Uttar Pradesh National Family Benefit Scheme के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होंगा।

  • सबसे पहले आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहां आपको इसका होम पेज दिखाई देगा। होम पेज पर आपको “नया पंजीकरण” क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा। जैसा नीचे दर्शाया गया है।
  • इस पंजीकरण फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद, निवासी, आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण, मृतक का विवरण आदि को सही से भरना होगा।
  • जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ अपलोड करने होंगे और “सबमिट” पर क्लिक करना होगा।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति देखें

यदि आपने यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन आवेदन किया है, और अब आप आवेदन की स्थिति की जाँच करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहां आपको इसके होम पेज पर “आवेदन पत्र की स्थिति” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जायेगा। जंहा आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
  • जिले का चयन करने के बाद आपको Account No. / Register No का चयन कर नंबर दर्ज करना होगा। और “Search” पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की पूरी जानकारी खल जाएगी।

जिलेवार लाभार्थियों का विवरण देखें

यदि आप उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत जिलेवार लाभार्थियों का विवरण (District Wise Beneficiaries Details) देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको यूपी समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहां आपको होम पेज पर “जनपद वार लाभार्थियों का विवरण” पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुल जायेगा।
  • आपको यंहा अपने जिले, तहसील, ब्लॉक और फिर अपनी पंचायत का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।
  • इस प्रकार आप आसानी से जिलेवार लाभार्थियों का विवरण देख सकते हैं।

यूपी समाज कल्याण पारिवारिक लाभ योजना शासनादेश डाउनलोड करें

यदि आपको सरकार द्वारा जारी किया गया शासनादेश डाउनलोडकरना है, तो आप नीचे दी गयी प्रक्रिया के माध्यम से कर सकते हैं।

  • इसके लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहां को होम पेज पर “शासनादेश” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • ऐसी बाद आपके सामने शासनादेशपीडीएफ फ़ैल खुल जाएगी।
  • यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑफलाइन आवेदन करें

यदि आपको योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या आरही हो, तो आप नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इसके लिए आपको सबसे पहले योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

Download Uttar Pradesh National Family Benefit Scheme Application Form PDF

  • फॉर्म डोनलोड करने के बाद इसमें पूछी गयी सभी जानकारी सही से भरनी होंगी।
  • इसके बाद आपको फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
  • अब पूर्णरूप से भरे हुए फॉर्म को संबंधित विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
  • आवेदन जमा करने के बाद आपको 45 दिनों में योजना का लाभ मिल जायेगा।

हेल्पलाइन नंबर

यदि आपको योजना से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

टोल फ्री नंबर 18004190001