UP गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण 2021: eproc.up.gov.in, ई-क्रय प्रणाली

उत्तर प्रदेश किसान पंजीकरण । UP गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण । eproc.up.gov.in, ई-क्रय प्रणाली पोर्टल। गेहू खरीद किसान ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानो को गेहू खरीद के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर रहे है उत्तर प्रदेश के किसान अपनी फसल को राज्य सरकार को बेचना चाहते हैं उनके लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश ई-क्रय प्रणाली / ई-उपार्जन पोर्टल ।इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के किसान को अपना पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के बाद किसान अपनी रबी की फसल (गेहूं) को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी एजेंसियों को बेच सकते हैं। आज हम आपको UP गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण बतायेगे। इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे इस लेख में मिल जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानो को गेहू खरीद के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर रहे है उत्तर प्रदेश के किसान अपनी फसल को राज्य सरकार को बेचना चाहते हैं उनके लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश ई-क्रय प्रणाली / ई-उपार्जन पोर्टल ।इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के किसान को अपना पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के बाद किसान अपनी रबी की फसल (गेहूं) को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी एजेंसियों को बेच सकते हैं। आज हम आपको UP गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण बतायेगे। इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे इस लेख में मिल जाएगी।

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उत्तर प्रदेश ई-क्रय प्रणाली 2021

उत्तरप्रदेश में राज्य सरकार अप्रैल से अपने राज्य के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदने का कार्य शुरू कर रही है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद 15 मई तक की जाएगी। राज्य के जो किसान भाई अपनी फसल को बेचना चाहते है तो वह खाद्य एवं रसद विभाग की ई – क्रय प्रणाली की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते है। रबी सीजन फसल 2020-21 गेहूं की खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्रैल से शुरू करेगी। 15 अप्रैल से आप इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते है।

3,99,935 किसानों से की गई गेहूं खरीद

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल के चलते उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद की प्रक्रिया जारी है। अब तक 20.50 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। यह खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 3,99,935 किसानों से की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह खरीद करने की जिम्मेदारी 11 एजेंसियों को सौंपी गई थी। इन 11 एजेंसियों में से 7 एजेंसियों ने क्रय केंद्र संचालित किए है। लगभग 3252 क्रय केंद्र उत्तर प्रदेश सहकारी संघ द्वारा संचालित किए गए हैं। जिनसे की करीब 9 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। सरकार द्वारा अब तक उत्तर प्रदेश में 5612 क्रय केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।

इसी के साथ राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा 48 जिलों में 110 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है। जिससे 46982 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत 8523 किसानों को 92.78 करोड़ रुपए का भुगतान भी गेहूं खरीद पर किया जा चुका है।

यूपी गेहूं खरीद अप्रैल 2021 से होगी आरंभ

29 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गेहूं खरीद शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह गेहूं खरीद 1 अप्रैल 2021 से आरंभ की जाएगी। गेहूं खरीद के अंतर्गत किसी भी क्रय केंद्र पर किसानों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भंडारण गोदाम एवं क्रय केंद्रों में गेहूं की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। इस वर्ष गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ₹50 की बढ़ोतरी की गई है। अब गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹1975 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। समय सारिणी एवं प्रस्तावित क्रय नीति के अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गेहूं खरीद 2021- 2022 के संबंध में एक मीटिंग की गई।

इस मीटिंग में मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्देश दिए गए कि जल्द गन्ना किसानों जैसे गेहूं किसानों को भी ऑनलाइन पर्ची की सुविधा प्रदान की जाएगी।उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वे सभी क्रय एजेंसी जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है उन्हें काम नहीं दिया जाएगा। सभी क्रय केंद्रों एवं भंडारण गोदामों की जियो टैगिंग कराई जाएगी। जिससे कि किसानों को लाभ पहुंचेगा।

UP Gehu Kharid 2021 Highlights

योजना का नाम UP गेहूं खरीद
इनके द्वारा शुरू की गयी उत्तर प्रदेश सरकार
विभाग कृषि विभाग
लाभार्थी राज्य के किसान भाई
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट https://eproc.up.gov.in/Uparjan/Home_Reg.aspx

गेहूं खरीद में सुनिश्चित की जाएगी पारदर्शिता

प्रस्तावित क्रय नीति के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विना कुमारी जी के द्वारा भी प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रस्तुतीकरण में विभिन्न प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किए गए। उन्होंने कहा कि क्रय केंद्रों पर विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जैसे की नमी मापक यंत्र, डबल जाली का छलना‍, इलेक्ट्रॉनिक कांटा आदि उपलब्ध कराया जाए। यह सभी उपकरण 10 मार्च तक क्रय केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि इस वर्ष ई पॉप मशीनों के माध्यम से बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन द्वारा गेहूं खरीदने की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रणाली से पारदर्शिता बनेगी। इस वर्ष बटाईदारो से भी गेहूं की खरीद की जाएगी।

क्रय केंद्रों पर पथ प्रदर्शक चिन्ह

मुख्यमंत्री जी द्वारा क्रय केंद्रों पर पथ प्रदर्शक चिन्ह लगाए जाने के निर्देश दिए गए तथा ग्राम पंचायतों में क्रय केंद्रों की सूची वाली वॉल पेंटिंग कराई जानी भी महत्वपूर्ण बताई गई है। इससे किसानों को सुविधा होगी। मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गेहूं खरीदी की पूरी प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। किसी भी किसान को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। किसानों को गेहूं का समय से भुगतान किया जाएगा। अधिकारियों द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को सरल तरीके से आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अप्रैल-मई के समय क्रय केंद्रों पर छाजन पेयजल बैठाने की व्यवस्था होनी भी अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश गेहूँ खरीद किसान योजना का उद्देश्य

पूरे देश में लॉक डाउन कि वजह से किसान अपनी फसल को बेच नहीं पा रहे है। जैसे उन्हें भरी नुकसान उठाना पड़ सकता है।इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के किसान अपनी गेहू की फसल बेचने के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते है । इससे किसान की फसल समय से बिक जाएगी और किसानो को समय से पैसे मिल जायेगे इससे किसान अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते है। फसल बिक जाने के बाद बिक्री की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकॉउंट में पंहुचा दी जाएगी।

ई-क्रय प्रणाली की विशेषताएं

  • मंडियों में अपनी उपज को ले जाने से पहले सभी इच्छुक किसानों को यूपी ई-उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर टोकन प्राप्त करना होगा जिससे की जब उसकी बारी आए तभी वह मंडी में जाये।
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2020-21 के लिए प्रदेशभर में गेहूं की खरीद के लिए 5500 खरीद केंद्र बनाए हैं। इस साल 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का टारगेट रखा गया है और गेहूं की खरीद 1925 रुपये / क्विंटल के न्यूनतम समर्थन (MSP) मूल्य पर रखी है।
  • राज्य के सकिसानो को पंजीकरण के बाद टोकन ले ले और फिर केवल उसी दिन मंडी आए जिस दिन का उनके पास टोकन है।
  • इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के उन किसानो को प्रदान किया जायेगा जो अपनी गेहू की फसल को बेचना चाहते है।

UP गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण 2021 के दस्तावेज़

  • किसानों को अपनी जमीन से संबंधित जानकारी के लिए खसरा – खतौनी, खसरा संख्या और जमीन का रकबा एवं गेहूँ का रकबा आदि देना आवश्यक है।
  • आधार कार्ड
  • अपने खेत का राजस्व अभिलेख से संबंधित जानकारी देनी होगी।
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

UP गेहूं खरीद किसान पंजीकरण 2021 की जरुरी बाते

  • रजिस्ट्रेशन में गेहूं के खेत का विवरण देना जरूरी है।
  • खेत के विवरण में खतौनी/खसरा संख्या, गेहूं का रकबा भरना आवश्यक है।
  • आधार कार्ड, बैंक पास बुक व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका प्रिंट जरूर ले लें।
  • मोबाइल नंबर देकर रजिस्ट्रेशन ड्राफ्ट फिर से प्रिंट किया जा सकता है।
  • मोबाइल नंबर देकर रजिस्ट्रेशन में संशोधन किया जा सकता है।
  • जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है, रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
  • मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी भेजी जाएगी।
  • 100 क्विंटल से अधिक गेहूं की बिक्री के लिए एसडीएम से सत्यापन कराया जायेगा।
  • गेहूं बेचने के बाद केन्द्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर ले।

यूपी गेहूं खरीद किसान पंजीकरण 2021 पंजीकरण में ध्यान रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

  • करें सभी स्टेप का पालन: यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध स्टेप 1 से लेकर स्टेप 6 तक का पालन करना अनिवार्य है।
  • पंजीकरण प्रारूप इस स्टेप में है उपलब्ध: स्टेप 1 में पंजीकरण प्रारूप उपलब्ध है।
  • करें पंजीकरण प्रारूप डाउनलोड: इस पंजीकरण प्रारूप को डाउनलोड करके आपको प्रिंट करना होगा। जिसके पश्चात आपको इसमें सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • प्रदान करें सभी भूमियों का विवरण: पंजीकरण करवाने के लिए फसल के लिए उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण से संबंधित जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है।
  • दर्ज करें सभी राजसव विवरण: इसके अलावा खतौनी, खाता संख्या, प्लॉट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा, फसल का रकबा भरना भी अनिवार्य है।
  • प्रारूप में दर्ज करें यह जानकारी भी: इस प्रारूप में आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एवं राजस्व अभिलेखों का विवरण भी दर्ज करना होगा।
  • दर्ज करें ऑनलाइन आवेदन: स्टेप 1 सफलतापूर्वक होने के बाद स्टेप 2 के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं।
  • नोट करें पंजीकरण संख्या: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको पंजीकरण संख्या अपने पास नोट करनी होगी।
  • प्रिंट करें ड्राफ्ट आवेदन पत्र: इसके पश्चात आपको स्टेप 3 के पंजीकरण ड्राफ्ट से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट करना होगा।
  • स्टेप 4 में करें संशोधन: यदि आपको किसी भी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता है तो आप स्टेप 4 में यह संशोधन कर सकते हैं।
  • करें पंजीकरण लॉक: सभी सही जानकारी दर्ज करने के बाद आप स्टेप 5 में पंजीकरण लॉक कर सकते हैं। पंजीकरण लॉक करने के बाद आपके आवेदन पत्र में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता।
  • करें पंजीकरण फाइनल प्रिंट: स्टेप 6 के माध्यम से आप पंजीकरण फाइनल प्रिंट कर सकते हैं। जब तक किसान द्वारा पंजीकरण लॉक नहीं किया जाएगा तब तक किसान का पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • प्राप्त करें केंद्र प्रभारी से पावती पत्र: गेहूं को बेचने के बाद आपको केंद्र प्रभारी से पावती पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
  • जानकारी दर्ज करते समय रखें ध्यान: किसान द्वारा सभी प्रकार की जानकारी दर्ज करते समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। कोई भी जानकारी आपके द्वारा गलत दर्ज नहीं की जानी चाहिए।
  • इस स्थिति में ना कराएं दोबारा पंजीकरण: वह सभी किसान जो खरीफ वर्ष 2019–20 में धान खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके हैं उन्हें गेहूं विक्रेता के लिए दोबारा से पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। वह संशोधन करके या बिना संशोधन करें दोबारा से आवेदन प्रपत्र को लॉक कर सकते हैं।
  • गेहूं विक्रय के समय लाने के लिए यह महत्वपूर्ण दस्तावेज: गेहूं को बेचते समय किसान को अपना पंजीकरण प्रपत्र लाना आवश्यक है। इसके साथ किसान को कंप्यूटराइज खतौनी, फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक के पासबुक के प्रथम पेज की प्रति तथा आधार कार्ड लाना भी आवश्यक है।

UP गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण 2021 कैसे करे ?

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे।

  • सर्वप्रथम आवेदक को खाद्य एवं रसद विभाग, उ० प्र० ई-क्रय प्रणाली को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको “गेहू खरीद हेतु किसान पंजीकरण का ऑप्शन दिखाई देगा।आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पेज खुल जायेगा।इसके बाद इस पेज पर 6 स्टेप खुल जाएंगे जिन्हे आपको एक के बाद एक भरना है।
  • सबसे पहले आपको पंजीकरण प्रपत्र पर क्लिक करना होगा।क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज पर किसान रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा।
  • जहा पर आपको आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा। इसके बाद आगे बढे के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद रबी फसल (गेहूं खरीद) के लिए किसान ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र / फॉर्म खुल जाएगा। इस पंजीकरण फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पिता, पति का नाम, तहसील, जनपद आदि भरना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद पंजीकरण करें” के बटन पर क्लिक करना होगा।

पंजीकरण प्रारूप

  • कोई भी किसान ई-उपार्जन पर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने से पहले आवेदन पत्र का प्रारूप भी देख सकता है जिससे उसको अपनी रबी फसल को बेचने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आसानी होगी।
  • आपको इसके बाद आपको पंजीकरण प्रारूप में ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने पंजीकरण प्रारूप की पीडीएफ खुल जायेगा।आप इसे विस्तारपूर्वक पढ़ सकते है।

UP किसान पंजीकरण संसोधन / ड्राफ्ट

  • अगर किसी भी आवेदक द्वारा गेहूं खरीद के लिए पंजीकरण फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की गलत जानकारी भर गई है तो वे पंजीकरण संशोधन पर क्लिक करना होगा।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जायेगा इसे सही प्रकार भरे।
  • आगे के लिए अपना रजिस्ट्रेशन सुरक्षित करके रख सकते हैं।

किसान पंजीकरण फॉर्म प्रिंट

  • राज्य के जिन किसानो में ऑनलाइन आवेदन पत्र भर दिया है वह उस आवेद पत्र का प्रिंट आसानी से निकल सकते है प्रिंट निकलने के लिए आपको पंजीकरण प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा इस पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल कर आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रपत्र खुल जाएगा जिसको आप प्रिंट या सेव कर सकते हैं|

लॉक के उपरांत टोकन बनाये

  • रबी फसल (गेहूँ खरीद) हेतु ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद किसान भाई को अपनी फसल को मंडी में किस दिन कितने बजे लेकर जाना है इसके लिए मंडी टोकन बनाना होगा।
  • सबसे पहले आपको लॉक के उपरांत टोकन बनाये के स्टेप पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर “किसान पंजीयन आईo डीo अथवा मोबाइल न०:” और “कैप्चा अंकित करें” भर कर ‘आगे बढ़े’ के बटन पर क्लिक करना है।
  • जिसके बाद रबी फसल (गेहूं खरीद) हेतु ऑनलाइन टोकन पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा। यह क्रय हेतु टोकन किसान को उसके मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त होंगा जिसमें उपज को लेकर जाने का दिन और समय दोनों अंकित होंगे।

मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको खाद एवं रसद विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको खरीद हेतु किसान पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करें (केवल एंड्रॉयड फोन) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे मोबाइल ऐप आपके डिवाइस में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा।
  • डाउनलोड प्रक्रिया पूरे होने के बाद आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा।
  • इस प्रकार आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर पाएंगे।

सीएमआर का मूवमेंट चालान जनरेट करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको खाद एवं रसद विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको गेहूं क्रय प्रबंधन प्रणाली 2021-22 के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको शाखा में विपरण शाखा का चयन करना होगा।
  • अब आपको यूजरटाइप में क्रय केंद्र का चयन करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आप को सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको परिवहन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको मूवमेंट चालान जारी करें सीएमआर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि प्रेषक का नाम, मिल का नाम, प्राप्तकर्ता, परिवहन करता का नाम आदि दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सुरक्षित करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे सीएमआर का मूवमेंट चालान जनरेट हो जाएगा।

ई प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट सेव करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको खाद एवं रसद विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको गेहूं क्रय प्रबंधन प्रणाली 2021-22 के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन के सेक्शन शाखा में वितरण शाखा का चयन करना होगा।
  • अब आपको यूजरटाइप में डिपो यूजर का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपने जनपद का चयन करना होगा।
  • अब आपको अपनी यूज़र आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको डिजिटल सिग्नेचर संरक्षित करेंगे विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा।
  • इस पेज पर आपको ऑफिसर रोल, मोबाइल नंबर, ऑफिसर नेम, डीएससी वैलिडिटी फॉर्म, ऑफिसर नेम इन डीएससी, डीएससी वैलिडिटी टू दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना होगा।
  • अब आपको हस्ताक्षरित करें के विलाप पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट सेव कर पाएंगे।

खरीदे हुए गेहूं का विवरण सुरक्षित करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको अपने मोबाइल फोन में ई प्रोक्योरमेंट ऐप खोलना होगा।
  • अब आपको क्रय केंद्र प्रभारी का लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको किसान खोजें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको किसान की आईडी तथा क्राय तिथि दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको जमा करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सामने किसान से संबंधित सभी जानकारी खुलकर आ जाएगी।
  • अब आधार प्रमाणीकरण पर स्वयं या फिर मनोनीत व्यक्ति में से किसी एक का चयन करना होगा।
  • अब आपको जमा करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद किसान को बायोमेट्रिक स्कैन करना होगा।
  • अब केंद्र प्रभारी को भी अपना बायोमेट्रिक स्कैन करना होगा।
  • आपको जमा करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको ओके के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप खरीदे गए गेहूं का विवरण सुरक्षित कर सकते हैं।
  • अब आपकी स्क्रीन पर खरीद क्रमांक और देय राशि खुल कर आ जाएगी।
  • आप बिल प्रिंट पर क्लिक करके बेल को प्रिंट भी कर सकते हैं।

ओटीपी सत्यापन करने की प्रक्रिया

यदि किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन 3 बार से ज्यादा बार फेल होता है तो इस स्थिति में ओटीपी सत्यापन किया जाता है। ओटीपी सत्यापन करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है।

  • सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में e-procurement ऐप खोलना होगा।
  • अब आपको क्रय केंद्र प्रभारी का यूजर नेम तथा पासवर्ड दर्ज करके लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको किसान खोजे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको किसान की आईडी दर्ज करके जमा करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको आधार प्रमाणीकरण के अंतर्गत स्वयं या मनोनीत व्यक्ति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको जमा करें के भीतर पर सेट करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको बायोमेट्रिक स्कैन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • स्कैन फेल होने की स्थिति में आपके सामने ओटीपी का पेज खुल कर आएगा।
  • अब आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा।
  • आपको इस ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • अब आपको जमा करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कर पाएंगे।

केंद्र प्रभारी लॉगइन के अंतर्गत उपलब्ध विवरण

  • डैशबोर्ड– केंद्र प्रभारी लोगिन करने के बाद उपयोगकर्ता के सामने डैशबोर्ड खुलकर आता है। इस डैशबोर्ड पर किसान से संबंधित जानकारी को खोजा जा सकता है। सहायता प्राप्त की जा सकती है एवं सेटिंग्स खोजी जा सकती है।
  • किसान खोजे– उपयोगकर्ता द्वारा किसान की संख्या दर्ज करके किसान से संबंधित पूरा ब्योरा प्राप्त किया जा सकता है।
  • अस्वीकृति संदेश– यदि किसी अन्य खरीद केंद्र से किसान की खरीद खारिज कर दी गई हो तब यह अस्वीकृति संदेश खुलेगा।
  • किसान का विवरण– इसके बाद किसान का पूरा विवरण खुलकर आएगा। सभी जानकारी सही होने पर किसान को स्वयं या मनोनीत व्यक्ति का चयन करना होगा।
  • किसान बायोमेट्रिक सत्यापन– स्वयं या मनोनीत व्यक्ति का चयन करने के बाद किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। यह सत्यापन स्केनर के माध्यम से किसान की फिंगरप्रिंट से किया जाएगा।
  • किसान ओटीपी सत्यापन– यदि किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन की तीन बार से ज्यादा फेल हो जाता है तो इस स्थिति में ओटीपी सत्यापन किया जाता है। ओटीपी सत्यापन करने के लिए किसान के आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है जोकि ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होता है।
  • केंद्र प्रभारी के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण– किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन होने के बाद केंद्र प्रभारी का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाता है। यह प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो जाने के बाद खरीद प्रवेश फॉर्म खुल जाता है।
  • खाद्य मानक प्रपत्र– अब एक खाद मानक पारपत्र खुलकर आता है। यदि केंद्र प्रभारी द्वारा वस्तु सत्यापन का चयन हां में किया गया है तो खरीद एंट्री फॉर्म खुलकर आता है यदि नहीं में किया गया तो अस्वीकृति पेज खोलकर आता है।
  • खरीद प्रवेश– खरीद प्रभारी द्वारा यहां पर सभी अवश्य फील्ड भर कर जमा करें के विकल्प पर क्लिक किया जाता है।
  • सफल खरीद– इसके पश्चात खरीद सफल हो जाती है जिसके बाद एक बिल प्रिंट करने का ऑप्शन खुल कर आता है।
  • बिल की रसीद– बिल प्रिंट करने के ऑप्शन पर क्लिक करके बिल की रसीद प्रिंट हो जाती है।
  • अस्वीकृत कारण– यदि केंद्र प्रभारी द्वारा मानक से प्रपत्र में नहीं का चयन किया गया है तो इस स्थिति में अस्वीकृति के कारण का पेज स्क्रीन पर खुलकर आता है। इस पेज पर केंद्र प्रभारी द्वारा कारणों का चयन करके सहेजे के बटन पर क्लिक किया जाता है।

Do’s and Don’ts प्रोक्योरमेंट मशीन

Do’s

  • टर्मिनल को खोलने के बाद आपको तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक एलसीडी का लास्ट लाइन सिग्नल बार में 1E या 2E लिखकर ना जाए।
  • प्रतिदिन मशीन का इस्तेमाल करने से पहले बैटरी को 4 से 5 घंटे चार्ज करना होगा।
  • यदि एफपीएस ओनर द्वारा मशीन का इस्तेमाल रोज नहीं किया जाएगा तब भी मशीन को प्रतिदिन चार्ज करना अनिवार्य है।
  • मशीन की बैटरी को स्विच ऑफ मोड में भी चार्ज किया जा सकता है।
  • केरोसिन या अन्य सामग्री की प्राप्ति होने पर स्टॉक की जानकारी दर्ज करने के बाद लॉग आउट करना अनिवार्य है।
  • बायोमेट्रिक स्कैन के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोक्योरमेंट मशीन में पहले से है। इस स्कैनर का इस्तेमाल आपको बहुत ध्यान से करना होगा।
  • बैटरी को चार्ज करने के लिए सप्लाई एडाप्टर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
  • प्रिंट करने के लिए आपको अच्छी गुणवत्ता का कागज इस्तेमाल करना होगा।
  • मशीन के एंटीना की थ्रेडिंग तथा अनथ्रेडिंग का उचित ध्यान रखा जाना अनिवार्य है।
  • आपको प्रिंटिंग के लिए कागज के रोल को आगे की दिशा में डालना होगा।
  • यदि आपने कागज के रोल को पीछे की दिशा में डाला तो प्रिंट आउट नहीं निकल पाएगा।
  • आपको पेपर रोल प्रिंटर कैबिनेट में डालने के बाद उसे सही तरीके से लॉक करना होगा।
  • मशीन जब इस्तेमाल में ना हो तो आपको मशीन को बंद ही रखना होगा।

Donts

  • मशीन को इस्तेमाल करते समय पीओएस टर्मिनल के बैटरी कवर को नहीं खोलें।
  • टर्मिनल को मेटल पार्टिकल, पानी या फिर धूल में ना रखें।
  • मशीन के तार को ना हिलाएं ना ही उस पर कुछ रखें।
  • प्लग को गिला हाथों से ना छुएं।
  • बैटरी को बाहरी चार्जर से चार्ज करने की कोशिश ना करें।
  • मशीन को साफ करने के लिए गिले या एरोसोल क्लीनर का इस्तेमाल ना करें।
  • GL11 टर्मिनल को इस्तेमाल करने से पहले एलसीडी स्टिकर हटा दें।
  • एलसीडी टच पर पेन, पेंसिल या स्क्रुड्राइवर का इस्तेमाल ना करें।
  • फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी पेन, पेंसिल या फिर मेटल से ना छुए। ना ही उसे किसी गिले पदार्थ से साफ करें।
  • सिम कार्ड को ना हटाए।
  • पीओएस टर्मिनल को खोलने के बाद एंटीना को कनेक्ट ना करें।
  • VISIONTEK GL-11 के टर्मिनल पर लगा कोई भी स्टिकर ना हटाए।

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