UP Domicile Certificate Application Form Download | उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र फॉर्म

UP Domicile Certificate Form PDF In Hindi | UP Niwas Praman Patra Form Download | यूपी मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें

निवास प्रमाण पत्र (Mool Niwas Praman Patra) एक आवश्यक आधिकारिक दस्तावेज है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिकों को दिया जाता है। मूल निवास प्रमाण-पत्र उन ही लोगों को मिलता है, जिनके पूर्वज उस राज्य के मूल निवासी हों। न कि उन लोगों को जो यहाँ पर रोजगार की तलाश में यहां आए हैं और हाल में यहीं रहे हैं। Uttar Pradesh Domicile Certificate का लाभ राज्य के मूल रूप निवासी व्यक्ति को दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र सरकारी नौकरी, पासपोर्ट, योजनाओं, सरकारी सेवाओं, छात्रवृति, वोटर कार्ड, लाइसेंस, जैसी अन्य प्रकार की सेवाओं उठाने के लिए चाहिए होता है। उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें .

उत्तर प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड 

Niwas Praman Patra Form Download PDF  
भाषा   हिंदी
 लाभार्थी   राज्य के नागरिक
आवेदन पत्र   मूल निवास प्रमाणपत्र
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UP Residence Certificate Form PDF  Download

Uttar Pradesh Domicile Certificate

डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र यह बताने के लिए जारी किया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है। प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य में मूल निवासी के लिए प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी तहसीलदार होता है। जिसके माध्यम से नागरिक राज्य सरकार से विभिन्न लाभों का लाभ उठा सकते हैं। यह प्रमाणपत्र ऋण स्वीकृत करने वाली संस्थाओं के लिए निवास के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। इस लेख में, हम उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र (Mool Niwas Form) प्राप्त करने की प्रक्रिया को विस्तार से देखते हैं।इसके हमारे आर्टिकल को अंत तक ध्यान से पढ़ना होगा।

उत्तर प्रदेश अधिवास के लिए पात्रता मानदंड

यूपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं।

  • आवेदक के माता-पिता को राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, या आवेदक को राज्य में 3 या अधिक वर्षों से निवास करना होगा।
  • अगर कोई महिला उत्तर प्रदेश के पुरुष से शादी करती है तो वह अपने पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा सकती है।
  • किसी भी व्यक्ति के पास केवल एक अधिवास प्रमाण पत्र हो सकता है।

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज  

यूपी अधिवास/ मूल निवास/ स्थायी निवास प्रमाण पत्र (UP Domicile Certificate) बने के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो निम्न प्रकार से हैं –

  • नियोक्ता / अध्यक्ष या ग्राम पंचायत / अध्यक्ष या नगर पंचायत से प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • वोटर आईडी कार्ड
  • पैन
  • हाउस टैक्स
  • बिजली का बिल
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक

Uttar Pradesh Domicile Certificate Validity

आवेदक द्वारा आवेदन हेतु सभी प्रकार की जानकारी सही ही जाती है। तो उत्तर प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र वैधता (UP Mool Niwas Prman Patra vaidhata) एक बार जारी होने के बाद जीवन तक रहती है। किन्तु यदि कोई व्यक्ति अपना निवास स्थान बदलता है या छोड़ता है। निवास प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है।

यूपी मूल निवास प्रमाण पत्र में दर्ज की जाने वाली आवश्यक जानकारी –

निवास प्रमाण पत्र / उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र फॉर्म (Uttar Pradesh Adhivas Praman Patra Form) में भरी जाने वाली जानकारी निम्न प्रकार से है।

  • आवेदक का नाम।
  • आवेदनकर्त्ता के माता-पिता का नाम।
  • घर का पता।
  • नागरिकता।
  • पुलिस स्टेशन SDR
  • जन्म स्थान
  • जन्म की तारीख
  • शैक्षिक योग्यता।

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप यूपी मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको इसका आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
  • या आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

Download Uttar Pradesh Domicile Certificate Application Form PDF

  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारी सही से भरनी होंगी। जैसे – आवेदक का नाम, माता-पिता का नाम, घर का पता, और नागरिकता आदि
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
  • अब आपको पूर्णरूप से भरे हुए फॉर्म को अपने क्षेत्र के राजस्व विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
  • फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन की जाँच की जाएगी। फिर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
  • इसके बाद आप आसानी से UP Niwas Praman Patra Download PDF के लिए आवेदन क्र सकते हैं।