UP Death Certificate Form | [PDF] उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म

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जैसे कि आप सभी लोग जाने होंगे कि व्यक्ति जन्म लेता है, तो जन्म प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक होता है। उसी प्रकार Mrityu Praman Patra भी एक आवश्यक दस्तावेज है। जो व्यक्ति की मृत्यु को प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र है। यह प्रमाण पत्र कई प्रकार की सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया जाता है।

Mrityu Praman Patra Uttar Pradesh मुख्य रूप में उत्तराधिकारी को पूर्ण रूप से हकदार बनाने के लिए चाहिए होता है। जैसे – चल, अचल सम्पति को किसी दूसरे के नाम पर करने के लिए चाहिए होता है। जिससे मृतक व्यक्ति ने चुना होगा।

संवैधानिक रूप से जन्म / मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया को 21 दिनों के भीतर करना आवश्यक है। नहीं तो इसके लिए आवेदक को शुल्क देना होता है।

  • 21 दिनों के भीतर कोई शुल्क नहीं
  • 21 दिनों के बाद और 30 दिनों के भीतर – 2 रुपये
  • 30 दिनों के बाद और 1 वर्ष के भीतर – 5 रुपये
  • 1 वर्ष के बाद – 10 रुपये

उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ

Uttar Pradesh Death Certificate Form Download
सम्बंधित विभाग यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल
लाभार्थी राज्य के नागरिक
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उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश में, मृत्यु अधिनियम, 1961 के पंजीकरण के प्रावधान के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के तहत मृत्यु को पंजीकृत करना अनिवार्य है। मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, जो शहरी विभाग द्वारा मृतक राज्य को प्रमाणित करने के लिए जारी किया जाता है। इस लेख में, हम Uttar pradesh Death certificate प्राप्त करने के लिए आवश्यक उद्देश्य और दस्तावेजों के साथ आपको इसके आवेदन की पूरी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। अतः इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान से पढ़ें।

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