MP श्रमिक पंजीयन कार्ड डाउनलोड [labour.mp.gov.in]- कर्मकार श्रम सेवा मंडल कार्ड Download पोर्टल

नमस्कार साथियो, आज हम मध्यप्रदेश श्रमिक कर्मकार मंडल कार्ड पंजीयन कार्ड कैसे डाउनलोड करे। MP श्रमिक पंजीयन कार्ड डाउनलोड करने के लिए श्रमिक पंजीयन की पात्रता एवं कर्मकार कार्ड Download करने के लिए श्रमिक पोर्टल की पूरी जानकारी दी गयी है।

श्रमिक कार्ड लिस्ट श्रम सेवा पोर्टल एमपी श्रमिक पंजीयन कार्ड डाउनलोड एमपी आदि के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है, तो इस लेख को शुरू से आखरी तक जरूर पढ़े। इस लेख में MP श्रमिक पंजीयन कार्ड डाउनलोड कैसे करे (shramik card download mp) के बारे में महत्वपूर्ण जारकारी दी गयी है।आईये जानते है श्रमिक कार्ड योजना 2022 योजना के बारे में !

लेख के प्रमुख बिंदु

Table of Contents

श्रमिक पंजीयन कार्ड योजना क्या है?

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के साथ गठित भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार के अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार के कल्याण के लिये एक मंडल का गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल 2003 द्वारा किया गया है। देश एवं प्रदेश के 90 प्रतिशत से भी अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते है, और इन असंगठित श्रमिको मे बडा वर्ग निर्माण कर्मकारो (कामगारो) मजदूरों का है।

इसलिए सरकार ने श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से श्रमिक पंजीयन कार्ड और विभिन्न योजनाओ को शुरू किया है। ताकि सभी कर्मकार मजदूरो को योजनाओ लाभ मिल सके। MP श्रमिक पंजीयन कार्ड डाउनलोड श्रम सेवा विभाग पोर्टल असंगठित कर्मकार मजदुर कल्याण मंडल के अंतर्गत कार्यरत है।

  • ई श्रम कार्ड ऑनलाइन पंजीयन
  • ई श्रम कार्ड डाउनलोड
  • मध्यप्रदेश श्रम सेवा पोर्टल
  • समग्र परिवार आईडी में नाम कैसे जोड़े
  • आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे जोड़े

MP श्रमिक पंजीयन कार्ड डाउनलोड 2022 लेबर कार्ड योजना का उद्देश्य

श्रमिक कर्मकार मंडल पंजीयन कार्ड download 2022 योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मकार मजदूरों की सहायता करना और सरकार के द्वारा संचालित कामगार योजनाओ का लाभ सीधे प्रदान करना है।

कर्मकार मंडल कार्ड के लिए पात्रता

श्रमिक पंजीयन की पात्रता: मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल–संबल योजना (Sambal Yojana 2022) के सभी पात्र कामगार मजदुर श्रम सेवा पोर्टल के MP श्रमिक पंजीयन कार्ड डाउनलोड के पात्र है।

MP श्रमिक पंजीयन कार्ड डाउनलोड कैसे करे

Samgra id se shrimik card download: मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल मे श्रमिक के पंजीयन की स्थिति जांचे या कर्मकार मंडल कार्ड download के लिए पंजीकृत श्रमिक कार्ड अपना श्रमिक पंजीयन कार्ड ऐसे डाउनलोड कर सकते है :-

  1. आप सबसे पहले ऑफिसियल श्रम सेवा पोर्टल की वेबसाइट (labour.mp.gov.in/) पर जाये।
  2. इसके बाद पंजीकृत श्रमिक कार्ड में श्रमिक कार्ड नंबर या समग्र आईडी अथवा नाम लिखे
  3. और View Details (व्यू डिटेल्स) पर क्लिक करे।
  4. आपका MP श्रमिक पंजीयन कार्ड डाउनलोड हो जायेगा।

महत्वपूर्ण Note : आपका MP श्रमिक पंजीयन कार्ड डाउनलोड 2022, श्रमिक पंजीयन कार्ड डाउनलोड mp डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपको आपने ग्राम पंचायत पर जाकर ग्राम सचिव से श्रमिक पंजीयन की आईडी क्रमांक लेना होगा। यदि आपने श्रमिक पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कराया है तो श्रमिक आवेदन का नियमित प्रारूप में आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में सभी दस्तावेजों के साथ जमा करे। इसके बाद ग्राम पंचायत सचिव आपको श्रमिक आईडी कार्ड बना के दे देगा।

श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन योजना में आवेदन कैसे भरे (लेबर कार्ड ऑनलाइन)

अगर आपने संबल असंगठित कर्मकार योजना में पंजीकृत किया हुआ है तो आप अपने ग्राम पंचायत सचिव को नए श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन दे सकते है। एवं श्रमिक पंजीयन कार्ड डाउनलोड mp ऑनलाइन कर सकते है।

यह भी पढ़े : {Samagra ID} समग्र पोर्टल पर समग्र आईडी जाने, प्रोफाइल देखें

MP श्रमिक पंजीयन कार्ड डाउनलोड 2022: मजदूर कार्ड आवश्यक दस्तावेज

  • समग्र आईडी
  • परिवार समग्र आईडी
  • पासपोर्ट फोटो
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर

MP श्रमिक पंजीयन कार्ड डाउनलोड योजना की मुख्य बाते

योजना का नाम श्रम सेवा योजना (MP श्रमिक पंजीयन कार्ड)
लॉन्च दिनांक 9 अप्रैल 2003
किसके द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान
योजना का उद्देश्य कर्मकार मजदूरों को लाभ देना
लाभार्थी मध्यप्रदेश असंगठित श्रमिक
ऑफिसियल वेबसाइट श्रम सेवा पोर्टल

MP श्रमिक पंजीयन कार्ड डाउनलोड के लाभ

  • श्रमिक को बहुत सी योजनाओ का लाभ मिलेगा।
  • सरकार की जनहितेषी योजना का सीधे लाभ

श्रम पोर्टल (मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल) की महत्वपूर्ण योजनाएँ

महत्वपूर्ण Note : इन सभी योजनाओ का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपके पास श्रमिक कार्ड होगा। नया श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए अपने ग्राम पंचायत सचिव से सम्पर्क करे।

  • प्रसूति सहायता योजना
  • चिकित्सा सहायता
  • विवाह सहायता
  • शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना
  • मेधावी छात्र-छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना
  • कौशल प्रशिक्षण योजना
  • राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरूस्कार
  • सुपर 5000 कक्षा 10वीं
  • सुपर 5000 कक्षा 12वीं
  • व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान
  • व्यावसायिक(यूजी/पीजी) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना

संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल योजनाओ की विस्तृत जानकारी

प्रसूति सहायता योजना योजना क्या है?

इस योजना का लाभ अधिकतम तीन प्रसूति तक दिया जाता है। 45 दिन का न्यूनतन वेतन योजना में पंजीकृत महिला श्रमिको हेतु, तथा 1400 रू. पोषण भत्ता ग्रामीण क्षेत्र हेतु एवं 1000 रू. शहरी क्षेत्र के लिये तथा 15 दिन का न्यूनतम वेतन पंजीकृत पुरूष श्रमिक के लिए देय होगा। सहायता 3 बच्चो तक सीमित (प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को घोषित न्यूनतम वेतन के आधार पर) आवेदन प्रसूति से 60 दिन के अंदर जिला सिविल सर्जन /खंड चिकित्सा अधीकारी एवम स्वास्थ अधीकारी को प्रस्तुत किया जाना जरुरी है।

योजना का उद्देश्य

म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये प्रभावशील कल्याण योजनाओं का जल्द से जल्द लाभ दिलाने तथा निर्माण श्रमिको को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु।

योजना के लिए पात्रता

  • हिताधिकारी के रूप मे पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उसके पति/पत्नि स्थिति अनुसार पात्र होंगे
  • आवेदन के समय पंजीयन का नवीनीकरण होना चहिये।

योजना की मुख्य बाते

आर्थिक रूप से विभिन्न निर्माण श्रमिको को आर्थिक लाभ प्रदान कर उंनके जीवन स्तर मे सुधार किये जाने एवम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। 45 दिन का न्यूनतन वेतन पंजीकृत महिला श्रमिको हेतु, तथा 1400 रू. पोषण भत्ता ग्रामीण क्षेत्र हेतु एवं 1000 रू. शहरी क्षेत्र के लिये तथा 15 दिन का न्यूनतम वेतन पंजीकृत पुरूष श्रमिक हेतु दिया जाता है।

योजना के बारे में

  1. इस योजना का लाभ अधिकतम तीन प्रसूति तक देय है।
  2. पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की प्रसूति उपरांत ग्रामीण क्षेत्र हेतु 1400 रूपये एवं शहरी क्षेत्र हेतु 1000 रूपये पोष्टिक आहार भत्‍ता देय है।

पदाभिहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र – विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी
शहरी क्षेत्र – जिला सिविल सर्जन/अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्पताल /विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी अपनी अपनी अधिकारिता क्षे़त्र में।

चिकित्सा सहायता योजना क्या है?

19 अक्टूबर 2007 की संशोधित अधिसूचना के अनुसार सभी पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों को राज्य शासन की जननी सुरक्षा योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, राज्य/जिला बीमारी सहायता निधि, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पंजीबद्ध असंगठित निर्माण श्रमिकों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना, शासन के अन्य कोई जीवन बीमा, स्वास्थ्य सहायता योजना जिसमें पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की पात्रता आती हो, वे सभी लाभ प्राप्त होंगे। इन योजनाओं के प्रावधानानुसार संबंधित विभाग द्वारा देय लाभ प्राप्त न होने की दशा में मण्डल से सम्पर्क करे।
यह भी पढ़े : राजस्थान श्रमिक कार्ड डाउनलोड 2022 | ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, श्रम विभाग प्रमुख योजनाएँ

योजना के लिए पात्रता

  • हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
  • आवेदन के समय पंजीयन का नवीनीकरण जमा होना चाहिये ।
  • निर्माण श्रमिक तथा उनके परिवार के सदस्य, सभी शासकीय अस्पताल तथा मण्डल द्वारा अधिसूचित निजी अस्पतालों में चिकित्सा कराये जाने पर उक्त योजना के लाभ के पात्र होगे ।
  • सिर्फ आंतरिक रोगियो (इनडोर पेशेंट) को ही पात्रता होगी ।

योजना में आवेदन कैसे भरे

जननी सुरक्षा योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, राज्य / जिला बीमारी सहायता निधि, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पंजीबद्ध असंगठित निर्माण श्रमिकों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना शासन की अन्य जीवन बीमा, स्वास्थ सहायता योजना जिसमें पंजीबद्व’ निर्माण श्रमिक की पात्रता आती हो योजना के पात्र है।

विवाह सहायता योजना क्या है?

योजना मे 25 हजार रुपये प्रति विवाह सहायता एवं सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा मे 23 हजार रुपये तथा 2 हजार रुपये आयोजक को प्रति विवाह अलग से देय है। आवेदिका को विवाह की प्रस्तावित तिथि के 1 दिन पूर्व आवेदन जमा करना होगा। पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के एवं उसकी पुत्री के हस्‍ताक्षर होना जरुरी है। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में आयुक्‍त/ मुख्‍य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिक निगम/ नगर पालिका को विवाह के एक दिन पूर्व तक आवेदन किया जाना आवश्‍यक है।

योजना का उद्देश्य

म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये प्रभावशील कल्याण योजनाओं का तत्परता से लाभ दिलाने योजना का मुख्य उद्देश्य है।

योजना के लिए पात्रता

  • हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
  • आवेदन के समय पंजीयन का नवीनीकरण, वार्षिक जमा होना चाहिये।
  • महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह , निर्माण कर्मकार हिताधिकारी की धर्मज या विधिमान्य गोद ली या सौतेली पुत्री जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो। निर्माण श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक |

योजना की मुख्य बाते

आर्थिक रूप से विपिन्न निर्माण श्रमिको को आर्थिक हितलाभ प्रदाय कर उंनके जीवन स्तर मे सुधार किये जाने एवम सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने हेतु सहायता सुरक्षा प्रदान की जाती है। योजना मे 25 हजार रुपये प्रति विवाह सहायता एवं सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा मे 23 हजार रुपये तथा 2 हजार रुपये आयोजक को प्रति विवाह अलग से देय होते है।

योजना के बारे में

  1. पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक प्रति विवाह पर रू. 25000/- एवं सामुहिक विवाह की स्थिति में रू. 23000/- एवं रू. 2000/- सामूहिक विवाह की स्थिति मे आयोजक को प्रति विवाह अलग से देय ।
  2. पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के एवं उसकी पुत्री के हस्‍ताक्षर होना आवश्‍यक है। विवाह सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम दो पुत्रियो को सहायता देय है।

पदाभिहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र – आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगरीय निकाय

शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना क्या है?

छात्र अथवा छात्रा शिक्षण संस्था में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी हो तथा प्रोत्साहन राशि पाने के लिये निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र भरकर 31 मार्च तक जमा करने होंगे। प्राप्त आवेदन पर प्रोत्साहन की राशि की स्वीकृति शासकीय विद्यालय/ महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा दी जायेगी। शासकीय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय/ महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के मामले में निजी शाला/महाविद्यालय के प्रार्चा/संस्था प्रमुख की अनुशंसा पर शासकीय संकुल प्राचार्य/जिले के शासकीय अग्रणी महाविद्यालय अदि योजना अंतर्गत है।

योजना का उद्देश्य

म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये प्रभावशील कल्याण योजनाओं निर्माण श्रमिको को सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने हेतु।

योजना के लिए पात्रता

  • हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
  • आवेदन के समय पंजीयन का नवीनीकरण/ वार्षिक अभिदाय जमा होना चाहिये ।
  • पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की अधिकतम दो संतान अथवा एक संतान एवं एक पत्नी को प्रोत्साहन की पात्रता होगी ।
  • हिताधिकारी की पत्नी की स्थिति में उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये
  • शिक्षण संस्था में नियमित अध्ययनरत रहना चाहिये ।
  • किसी वर्ष के लिये सुसंगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात ही देय होगी ।

यह भी पढ़े : RTE MP – आरटीई मध्य प्रदेश प्रवेश 2022-23 ऑनलाइन आवेदन (rteportal.mp.gov.in)

योजना की मुख्य बाते

आर्थिक रूप से विपिन्न निर्माण श्रमिको को आर्थिक हितलाभ प्रदाय कर उंनके जीवन स्तर मे सुधार किये जाने एवम सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्री/पत्नी नियमित अध्यनरत हो को कक्षा 1 से स्नातकोत्तर एवं शोध कार्य करने हेतु रुपये 500/- से 10,000/- तक की राशि का लाभ दिया जायेगा।

योजना के बारे में

1. कक्षा 1 से स्नातकोत्तर / व्यावसायिक पाठयक्रम, पी.एच.डी या शोध कार्य करने पर नियमानुसार रू. 500 से 8000/- तक छात्रों को एवं रू. 800/- से रू. 12000/- तक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी ।

पदाभिहित अधिकारी

  • शासकीय माध्यमिक शाला व समीपस्थ संबद्ध की गई शासकीय प्राथमिक शालाओं में प्रधान अध्यापक।
  • शासकीय हाईस्कूल/उच्चतर माध्यमिक शाला में शाला प्राचार्य।
  • अशासकीय शालाओ में (कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक) संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। महाविद्यालयों के प्रकरण में संबद्ध

शिक्षा हेतु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत योजनाए

  • कौशल प्रशिक्षण योजना
  • राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरूस्कार
  • सुपर 5000 कक्षा 10वीं
  • सुपर 5000 कक्षा 12वीं
  • व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान
  • व्यावसायिक(यूजी/पीजी) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना

मेधावी छात्र-छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना क्या है?

छात्र अथवा छात्रा शिक्षण संस्था में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी हो तथा प्रोत्साहन राशि पाने के लिये निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र भरकर 31 मार्च तक जमा करने होंगे। प्राप्त आवेदन पर प्रोत्साहन की राशि की स्वीकृति शासकीय विद्यालय/ महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा दी जायेगी। शासकीय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय/ महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के मामले में निजी शाला/महाविद्यालय के प्रार्चा/संस्था प्रमुख की अनुशंसा पर शासकीय संकुल प्राचार्य/जिले के शासकीय अग्रणी महाविद्यालय आदि शामिल है।

मेधावी योजना का उद्देश्य

म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये प्रभावशील कल्याण योजनाओं का तत्परता से लाभ दिलाने हेतु।

योजना के लिए पात्रता

  • हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
  • आवेदन के समय पंजीयन का नवीनीकरण/ वार्षिक अभिदाय जमा होना चाहिये ।
  • पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की अधिकतम दो संतान अथवा एक संतान एवं एक पत्नी को प्रोत्साहन की पात्रता होगी ।
  • हिताधिकारी की पत्नी की स्थिति में उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये
  • शिक्षण संस्था में नियमित अध्ययनरत रहना चाहिये ।
  • किसी वर्ष के लिये सुसंगत परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात ही देय होगी।

योजना की मुख्य बाते

आर्थिक रूप से विपिन्न निर्माण श्रमिको को आर्थिक हितलाभ प्रदाय कर उंनके जीवन स्तर मे सुधार किये जाने एवम सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। कक्षा 5 से स्‍तानक व स्‍तानकोत्‍तर एवं व्‍यावसायिक परीक्षा में चयन होने पर नगद पुरूस्‍कार राशि छात्रो को 2000 से 10,000/- तथा छात्राओ हेतु 3000 से 12,000/- राशि देय होगी।

मेधावी विधार्थी योजना के बारे में

कक्षा 5 से स्‍तानक व स्‍तानकोत्‍तर एवं व्‍यावसायिक परीक्षा में चयन होने पर नगद पुरूस्‍कार राशि छात्रो को 2000 से 10,000/- तथा छात्राओ हेतु 3000 से 12,000/- राशि देय होगी।

पदाभिहित अधिकारी

शासकीय विद्यालयो में संबंधित शाला के प्राचार्य। निजी विद्यालय में प्राचार्य की अनुसंषा पर संकुल शाला के प्राचार्य तथा शासकीय महाविद्यालयों के प्रकरण में संस्था प्रमुख, निजी महाविद्यालयों के प्रकरण में संबंधित अग्रणी महाविद्यालय के संस्था प्रमुख। स्कूल शिक्षा हेतु पदाभिहित अधिकारी द्वारा समेकित शिक्षा पोर्टल अधिकारी।

FAQ

प्रश्न: असंगठित क्षेत्र के कर्मकार मजदूर पंजीयन कैसे करे?

इसके लिए आपको ग्राम पंचायत पर भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवेदन फॉर्म जमा करना होगा।

प्रश्न : क्या श्रमिक पंजीयन के लिए समग्र परिवार आईडी की आवश्यकता होती है?

जी हाँ आपको पंजीयन के लिए समग्र परिवार आईडी की आवश्यकता होगी।

प्रश्न: श्रमिक कार्ड के लिए आधार कार्ड जरुरी है?

जी हाँ श्रमिक पंजीयन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।

प्रश्न : श्रमिक पंजीयन फॉर्म कहा मिलेगा?

असंगठित श्रमिक पंजीयन आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत पर मिलेगा। आप आवेदन फॉर्म में सभी सही जानकार भर कर जमा करे।

Leave a Comment