Widow Pension Form Rajasthan | राजस्थान विधवा पेंशन योजना फॉर्म PDF

Rajasthan Widow Pension Scheme Application Form PDF Download राजस्थान सरकार अपने राज्य के विधवा, तलाकशुदा व परित्याग महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवा पेंशन प्रदान कर रही है।

Vidhava Pension Yojana 2022 के तहत उन महिलाओं को मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। जिनके पति की मृत्यु हो गयी हो, या महिला का तलाक हो गया हो। इस योजना का लाभ राज्य की सभी जाति और वर्ग की महिलाएं ले सकते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि, जिन महिलाओं के पास आय का स्रोत बंद हो गया हो। उनका महिलाओं आय का स्रोत विधवा पेंशन योजना के माध्यम से बना रहे। Vidhava Pension Yojana Rajasthan से जुड़े अन्य प्रकार की जानकारी के लिए हमारे लिए को अंत तक पढ़े जहां हम आपको आवेदन फॉर्म, आवश्यक दस्तावेज, विधवा पेंशन योजना की पात्रता तथा आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

Widow Pension Scheme In Rajasthan 2022 के अंतर्गत उन महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और उनके पति की मृत्यु या उनका तलाक हो चुका होगा। इस योजना के तहत सरकार द्वारा महिलाओं को अलग-अलग स्तर पर पेंशन दी जाएगी। जैसे 18 से 55 वर्ष की आयु तक ₹500 की प्रतिमाह पेंशन राशि दी जाएगी। जबकि 55 से 60 वर्ष तक ₹750 और 60 से 75 वर्ष तक ₹1000 की आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में दी जाएगी। 75 वर्ष से अधिक आयु की महिला को ₹1500 Vidhava Pension प्रदान की जाएगी। राजस्थान विधवा पेंशन योजना का संचालन सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा।

राजस्थान विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म PDF डाउनलोड

लेख Rajasthan Widow Pension Yojana 2022
भाषा हिंदी
लाभार्थी राज्य की विधवा महिला
लाभ आर्थिक सहायता
पेंशन राशि ₹500 से ₹1500 तक
संबंधित विभाग समाज कल्याण
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Rajssp Pension Form PDF Click Here

Rajasthan Widow Pension Scheme Required Documents

विधवा पेंशन राजस्थान 2022 के लिए आवेदन हेतु, महिला को जिन आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी उनकी लिस्ट निम्न प्रकार से दी गई है।

  • आयु प्रमाण पत्र (Age certificate)
  • आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड (Aadhar Card,residence certificate Bhamashah card)
  • बीपीएल राशन कार्ड (BPLRation Card)
  • बैंक पासबुक (Bank passbook)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (Passport size photo)
  • विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म (Widow Application form)
  • आय प्रमाण पत्र (income certificate)
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Husband’s death certificate)
  • तलाक प्रमाण पत्र (Divorce certificate)

Eligibility fo Rajasthan Vidhwa Pension Yojana 2022-

राजस्थान सरकार सामाजिक पेंशन के अंतर्गत महिलाओं को समाज कल्याण विभाग की ओर से विधवा पेंशन प्रदान करते है। इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आवश्यक पत्रता रखी गई है। जिसके आधार पर महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा।

  • राज्य के स्थानीय निवासी ही Rajasthan Vidhava Pension Yojana 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • Vidhava Pension Yojana का लाभ उन महिलाओं को दिया जाएगा। जिनके पति की मृत्यु हो गई हो या जो तलाकशुदा हों।
  • राजस्थान विधवा पेंशन योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। जिनके पति की मृत्यु होने पर या तलाक होने पर दूसरी शादी की गई हो।
  • महिला आवेदक की अन्य किसी प्रकार सरकारी या सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं होनी चाहिए।
  • Widow Pension Scheme Rajasthan का लाभ 18 वर्ष से अधिक परित्याग, तलाकशुदा या विधवा महिला को दिया जाएगा।
  • जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹48000 से अधिक हो उस परिवार की महिला को विधवा पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा।

Vidhwa Pension Rajasthan Helpline Number (Raj SSP)

राजस्थान सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जिसके माध्यम से आवेदक योजना से जुडी किसी प्रकार की जानकारी या अपनी शिकायत को दर्ज Rajasthan Pension PPO Status Check करा सकता है।

Contact Details of Social Security Pension Department
सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग
अधिकारी: अतिरिक्त निदेशक (P&P),
विभाग नाम: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
सहायता डेस्क फोन नंबर: (0141) 5111-007 / 5111-010 / 2740-637
ईमेल आईडी: [email protected]

Apply For Widow Pension Scheme Rajasthan 2022

राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरकार द्वारा बहुत ही आसान रखी गई है। जिसके माध्यम से कोई भी महिला आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हेतु महिला को सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। तथा आवेदन पत्र में पूछी गयी। सभी प्रकार की आवश्यक जानकारियों को स्पष्ट रूप से भरना होगा। जिसके बाद अपने पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर या जिला मुख्यालय के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग मैं जमा करने होंगे। इस प्रकार से आपकी सामाजिक पेंशन (Vidhwa Pension) के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।