Punjab Marriage Certificate Registration Form [PDF]

Punjab Marriage Certificate Registration Form PDF Download | पंजाब विवाह प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड | Marriage Registration Form Punjab PDF

आज के लेख के माध्यम से हम आपको पंजाब विवाह प्रमाण पत्र की जानकारी तथा आवेदन फॉर्म प्रदान करेंगे। जिसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। पंजाब सरकार अपने राज्य के विवाहित जोड़े को विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) प्रदान करती है। राज्य सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण करना आवश्यक है। क्योंकि Vivah Praman Patr एक आवश्यक दस्तावेज है। जो वर वधु के विवाह का एक सरकारी प्रमाण पत्र है। Marriage Certificate में दम्पतियों का नाम,पता, आयु, लिंग, माता पिता का नाम, विवाह की तिथि, जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का वर्णन किया जाता है। Punjab Vivah Praman Patr का मुख्य उद्देश्य यह है कि, समाज में बाल विवाह जैसे घटनाओं को रोकना, महिला को उच्च शिक्षा प्रदान करना और पति की सम्पति की उत्तराधिकारी दर्जा प्रदान करना।

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पंजाब विवाह प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड 

Article  Punjab Marriage Certificate
Language   Hindi
 Department   Home Department
 Beneficiary   State Citizens
 Official Website   Click Here
 Form PDF   Download Here

पंजाब विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन पंजीकरण 2021

जैसा की आप सभी जानते ही हैं की सभी राज्य सरकार ने आप विवाह प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक कर दिया है। इससे विवाहित जोड़े को उनके विवाह का प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। इसके माध्यम से राज्य सरकार राज्य में हो रहे बाल विवाह, शादी में होने वाली धोखा धड़ी और तलाक जैसी कई समस्याओं से छुटकारा देना चाहती है। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Punjab marriage certificate online registration की पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। इसके लिए आपको यह आर्टिकल अंत तक ध्यान से पढ़ना होगा।

पंजाब विवाह प्रमाण पत्र के लिए पात्रता मानदंड

  • Panjaab Vivah Praman Patr बनाने के लिए दूल्हा या दुल्हन में से किसी एक व्यक्ति को राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • पंजाब शादी प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदक वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तथा वधु की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
  • यदि वर वधु में से पहले कोई तलाक सुधा है तो उन्हें अपने तलाक के दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
  • यदि वर वधु में से किसी का पहले विवाह हुआ है और पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु के कारण दूसरा विवाह कर रहें हैं, तो उन्हें मृत पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा।
  • यदि विदेश में शादी हुयी है तो उस की एम्बेसी से द्वारा जारी नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट लाना होगा।

पंजाब विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदक दम्पतियों को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होगा-

  • आवेदक वर – वधु के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण
  • आयु प्रमाण वर वधु के
  • पासपोर्ट साइज फोटो

पंजाब मैरिज रजिस्ट्रेशन के लाभ

  • पंजाब मैरिज रजिस्ट्रेशन से आपका विवाह मान्य हो जाता हैं।
  • यदि शादी के बाद आप अपना ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आपको इसकी आवश्यकता होगी।
  • विवाह प्रमाण पत्र के कारण राज्य में होने वाले बाल विवाह पर रोक लगाई जा सकती है।
  • यदि पति किसी अन्य देश का निवासी है, तो शादी के बाद यदि अपने अपना रजिस्ट्रेस्शन करवाया है। तो पत्नी को भी विवाह प्रमाण पत्र दिखा कर उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी।
  • शादी के बाद पति के राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आप मैरिज सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पंजाब विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें

यदि आप भी अपना पंजाब विवाह प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको पंजाब विवाह प्रमाण पत्र आवेदन/ पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • यह फॉर्म आपको अपनी क्षेत्र के नगर पालिका के कार्यालय या तहसील से मिल जायेगा।
  • या आप ऊपर आर्टिकल में दिए गए फॉर्म डाउनलोड के लिंक से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न कर नगर पालिका कार्यालय या तहसील में जमा करना होगा।
  • इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जाँच कर। कुछ दिन बाद आपका मैरिज सर्टीफिकेट आपको दिया जायेगा।