पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना 2022: हेल्थ कार्ड रजिस्ट्रेशन

Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana Apply | पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना रजिस्ट्रेशन | पंडित दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ कार्ड रजिस्ट्रेशन

राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से देश के नागरिकों को कैशलैस ट्रीटमेंट मोहिया कराया जाता है। इन योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को एक कार्ड प्रदान किया जाता है। इस कार्ड को अस्पताल में दिखाकर लाभार्थी कैशलेस उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए ऐसी ही एक योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलैस चिकित्सा योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। इस लेख के माध्यम से आपको Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana का पूरा ब्यौरा प्रदान किया जाएगा। आप इस लेख को पढ़कर इस स्कीम का लाभ, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

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Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को ₹500000 तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस योजना को लागू करने के लिए शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 7 जनवरी 2022 को जारी कर दिया गया है। इसके अलावा इस योजना को लागू करने का आदेश उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की ओर से जारी कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य कर्मचारियों, पेंशनर एवं उनके परिवार के नागरिकों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी।

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन स्टेट हेल्थ कार्ड बनवाया जाएगा। यह कार्ड स्टेट एजेंसी फॉर हेल्थ इंटीग्रेटेड सर्विसेज द्वारा बनाया जाएगा।
  • यह जिम्मेदारी सभी विभाग अध्यक्षों की होगी कि वह इस बात का ध्यान रखें कि उनके विभाग के कर्मियों व पेंशनर्स के स्टेट हेल्थ कार्ड बन जाए।
  • इसके अलावा वह सभी निजी अस्पताल जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मरीजों का उपचार कर रहे हैं उनको भी यह सुविधा प्रदान की गई है।

30 लाख से अधिक नागरिकों को प्राप्त होगा लाभ

इस योजना का लाभ प्रदेश के सरकारी चिकित्सा संस्थान, निजी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के माध्यम से भी प्रदान किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा चिकित्सा संस्थानों एवं मेडिकल कॉलेजों के लिए 200 करोड़ रुपए एवं जिला अस्पतालों के लिए 100 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया गया है। कॉरपस फंड के माध्यम से सरकारी चिकित्सालय को इलाज पर होने वाले खर्च का 50% धनराशि देनी होंगी। बाकी 50% धनराशि उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने पर वित्त विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। इस इलाज की सुविधा के साथ-साथ वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इलाज होने के उपरांत चिकित्सा प्रतिपूर्ति किए जाने का विकल्प भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से 30 लाख से अधिक नागरिकों को लाभ पहुंचेगा।

Key Highlights Of Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana

योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना
किसने आरंभ की उत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के नागरिक
उद्देश्य कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाना
आधिकारिक वेबसाइट जल्द लॉन्च की जाएगी
साल 2022
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन/ऑफलाइन
राज्य उत्तर प्रदेश

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का उद्देश्य

Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojana का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस योजना के माध्यम से राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर को ₹500000 तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराया जाएगा। अब इस योजना के पात्र लाभार्थियों को अपना इलाज करवाने के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि सरकार द्वारा उनके इलाज का खर्च उठाया जाएगा। लाभार्थी सरकारी एवं निजी अस्पतालों के माध्यम से अपना इलाज करवा सकते हैं। यह योजना प्रदेश के नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाएगी। इसके अलावा इस योजना के संचालन से देश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कौशल चिकित्सा योजना का कार्यान्वयन

  • इस योजना के अंतर्गत कॉरपस फंड का प्राविधान उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियो तथा उनके परिवारों के आश्रित सदस्य को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किया जाएगा।
  • उपयोगी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके वित्त विभाग से उपचार के समय उपयोग होने वाली अग्रिम कॉरपस फंड की आवंटित धनराशि 50% शेष रह जाने पर अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा सकेगी।
  • कैशलेस सुविधा की कोई भी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
  • लाभार्थी की पहचान स्टेट हेल्थ कार्ड की सहायता से की जाएगी।
  • पहचान के उपरांत उनको चिकित्सालय में भर्ती करवाने के पश्चात निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाएगी।
  • चिकित्सालय को प्रदान किए गए फंड से बिल का संयोजन किया जाएगा।
  • लाभार्थी को उपचार में प्रोसीजर, जांच एवं आवश्यक दवाएं प्रदान की जाएंगी।
  • उन दवाओं की बिलिंग अनुमन्य नहीं होंगी जो खाद्य वस्तु, टॉनिक अथवा प्रसाधन के रूप में प्रयुक्त की जा रही है। ऐसी दवाइयों का भुगतान लाभार्थी द्वारा खुद किया जाएगा।
  • कैशलेस सुविधा का कार्ड बनने तक की अवधि में उपरोक्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों/ अस्पतालों में अंत रोगी के रूप में करवाई गई चिकित्सा के अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सत्यापित बीजक के आधार पर प्रशासनिक विभाग के द्वारा पूर्ण प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। ऐसी बीजक का परीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी से करवाना आवश्यक नहीं होगा।

निजी अस्पतालों में उपचार की व्यवस्था

  • आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एंपैनल्ड निजी अस्पतालों में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के लाभार्थियों द्वारा इलाज करवाया जा सकता है।
  • निजी अस्पताल में इलाज करवाने की प्रति लाभार्थी सीमा प्रति वर्ष ₹500000 तक की होगी।
  • आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निजी चिकित्सालयों में केवल सामान्य वार्ड ही उपलब्ध हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत कर्मचारी के पे बैंड के अनुसार प्राइवेट वार्ड की सुविधा भविष्य में उपलब्ध करवाई जाएगी।

स्टेट हेल्थ कार्ड

  • इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों के लिए स्टेट हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा।
  • इस कार्ड के माध्यम से लाभार्थी की पहचान की जाएगी। जिसके पश्चात उनको कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाएगी।
  • स्टेट हेल्थ कार्ड में लाभार्थियों के विवरण के साथ उनके परिवार के आश्रित सदस्यों का भी विवरण उपस्थित होगा।
  • स्टेट हेल्थ कार्ड समय से बनवाने का दायित्व विभाग अध्यक्षों को सौंपा गया है।
  • ऑनलाइन स्टेट हेल्थ कार्ड बनाने की जिम्मेदारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत सचिव की होगी जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस स्टेट नोडल एजेंसी है।
  • इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त निर्देशक के अधीन एक पृथक सेल की स्थापना की जाएगी। जिसमें 2 चिकित्सक, 2 डाटा एनालिस्ट, 1 सॉफ्टवेयर डेवलपर, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर, 2लेख कार एवं 1 सहायक स्टाफ सम्मिलित होगा।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का आईडी प्लेटफार्म

  • सभी लाभार्थियों का डाटा संरक्षित करने के लिए एक पोर्टल डेवलपमेंट तथा स्थापित करने हेतु स्टेट डाटा सेंटर में सरवर की स्थापना की जाएगी।
  • इस पोर्टल का डेवलपमेंट एवं रखरखाव सचिव द्वारा किया जाएगा।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था

  • इस योजना के अंतर्गत ओपीडी उपचार के उपरांत भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था लागू रहेगी।
  • पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किसी भी चिकित्सालय में इलाज के उपरांत चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना वित्तीय उपाशय

  • इस योजना के अंतर्गत निजी चिकित्सालयों के माध्यम से लाभार्थी एवं उसके परिवार को अधिकतम ₹500000 तक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
  • यह लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति लाभार्थी परिवार को ₹1102 की दर से सचिव को दिया जाएगा।
  • यदि इस दर को भविष्य में संशोधित किया जाता है तो संशोधित दर के अनुसार धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
  • राजकीय मेडिकल कॉलेज/ चिकित्सा संस्थान/ चिकित्सा विश्वविद्यालय अथवा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अग्रिम धनराशि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस चिकित्सा शिक्षा विभाग में बनाया गया है।
  • इस कॉरपस में प्रथम किस्त के रूप में अधिकतम 50% की अग्रिम राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
  • इन चिकित्सालय को दिए गए अग्रिम राशि की 50% की उपयोगिता का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने पर उनको अगली किस्त उपलब्ध करवाई जाएगी।
  • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों को अग्रिम धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए 100 करोड रुपए का कॉरपस बनाया जाएगा।
  • अगली किस्त चिकित्सा संस्थान द्वारा दिए गए 50% राशि का उपयोग प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने पर प्रदान की जाएगी।
  • दोनों विभागों में कॉरपस की धनराशि को सरकारी बैंक में पृथक खाता खोल कर रखा जाएगा।
  • चिकित्सा संस्थानों द्वारा लाभार्थियों पर खर्च किए गए व्यय का प्रथम लेखा-जोखा रखा जाएगा।
  • सभी बिल एवं अभिलेख भी सुरक्षित रखे जाएंगे जिससे कि समय पर ऑडिट कराया जा सके।
  • इस योजना के माध्यम से 30 लाख से अधिक नागरिकों को लाभ पहुंचेगा।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को ₹500000 तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
  • इस योजना को लागू करने के लिए शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 7 जनवरी 2022 को जारी कर दिया गया है।
  • इसके अलावा इस योजना को लागू करने का आदेश उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की ओर से जारी कर दिया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य कर्मचारियों, पेंशनर एवं उनके परिवार के नागरिकों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • ऑनलाइन स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • यह कार्ड स्टेट एजेंसी फॉर हेल्थ इंटीग्रेटेड सर्विसेज द्वारा बनाया जाएगा।
  • यह जिम्मेदारी सभी विभाग अध्यक्षों की होगी कि वह इस बात का ध्यान रखें कि उनके विभाग के कर्मियों व पेंशनर्स के स्टेट हेल्थ कार्ड बन जाए।
  • इसके अलावा वह सभी निजी अस्पताल जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मरीजों का उपचार कर रहे हैं उनको भी यह सुविधा प्रदान की गई है।
  • इस योजना का लाभ प्रदेश के सरकारी चिकित्सा संस्थान, निजी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के माध्यम से भी प्रदान किया जाएगा।
  • चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा चिकित्सा संस्थानों एवं मेडिकल कॉलेजों के लिए 200 करोड़ रुपए एवं जिला अस्पतालों के लिए 100 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया गया है।
  • कॉरपस फंड के माध्यम से सरकारी चिकित्सालय को इलाज पर होने वाले खर्च का 50% धनराशि देनी होंगी।
  • बाकी 50% धनराशि उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने पर वित्त विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी।
  • इस इलाज की सुविधा के साथ-साथ वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इलाज होने के उपरांत चिकित्सा प्रतिपूर्ति किए जाने का विकल्प भी प्रदान किया जाएगा।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • केवल उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र है।
  • पेंशनर्स द्वारा भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • राशन कार्ड आदि

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना आवेदन प्रक्रिया

यदि आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अभी कुछ समय इंतजार करना होगा। सरकार द्वारा अभी केवल इस योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है। जल्द सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। जैसे ही सरकार की ओर से आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान की जाती है हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख से जुड़े रहे।

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