नेशनल पेंशन स्कीम (NPS): सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, Open NPS Account

नेशनल पेंशन स्कीम ऑनलाइन आवेदन और National Pension Scheme सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, Open NPS Account लाभ व विशेषताएं क्या है

रिटायरमेंट प्लैनिंग जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम का आरंभ किया है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से इस स्कीम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या है?, इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, हेल्पलाइन नंबर आदि। तो दोस्तों यदि आप National Pension Scheme से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें।

Table of Contents

Table of Contents

National Pension Scheme

NPS एक सरकारी निवेश की स्कीम है। इस स्कीम के माध्यम से रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है । इस स्कीम को 2004 में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। 2009 से यह स्कीम सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दी गई। कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन में पेंशन खाते में योगदान देकर इस स्कीम का लाभ उठा सकता है । जमा की गई राशि का कुछ हिस्सा वह रिटायरमेंट से पहले भी निकाल सकता है और बची हुई राशि रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त करने के लिए कर सकता है। नेशनल पेंशन स्कीम में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों निवेश करते हैं। एनपीएस के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60% निकाल सकते हैं और बची हुई 40% राशि पेंशन योजना में चली जाती है।

इंदिरा गांधी पेंशन योजना

 

एनपीएस स्कीम के अंतर्गत रिस्क प्रोफाइल जारी करना अनिवार्य

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंशधाराको को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में अपना योगदान आवंटित करने के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए पेंशन निधियों को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर अपनी वेबसाइट पर सभी योजनाओं की जोखिम का खुलासा करना होगा। जिसके लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जोखिम को 6 स्तरों में रेखांकित कर के दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो कि निम्न, निम्न से मध्यम, मध्यम, मध्यम से उच्च, उच्च और बहुत अधिक है। ऋण के लिए, जोखिम स्वरूप क्रेडिट जोखिम, ब्याज दर जोखिम और तरलता जोखिम के लिए जोखिम के स्तर को निर्धारित करना होगा।

  • इक्विटी के लिए जोखिम प्रोफाइलिंग के मानदंड बाजार पंजीकरण, अस्थिरता और प्रभाव लागत होगा। सरकारी प्रतिभूतियों/राज्य विकास ऋण/ट्राई पार्टी रेपो के लिए प्रतिभूति के ऋण जोखिम 0 होगा। एएए के लिए यह 1 होगा, ए ए + के लिए 2 होगा। इसी तरह से सरकार द्वारा जोखिम का मूल्यांकन किया जाएगा।
  • इसके अलावा इक्विटी के लिए जोखिम रूपरेखा बाजार पंजीकरण, अस्थिरता और प्रभाव लागत या तरलता जैसे मापदंडों पर की जाएगी। ट्रस्ट द्वारा अदवार्षिक आधार पर शीर्ष 100 या शीर्ष 100 से अधिक शहरों की सूची को परिभाषित किया जाएगा एवं मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा म्यूचल फंड योजनाओं की इकाइयों को रखने वाली योजनाओं का मूल्यांकन जोखिम ओ मीटर के आधार पर किया जाएगा।

प्रबंधन के तहत संपत्ति 6 लाख करोड़ के पार

नेशनल पेंशन स्कीम को सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। लेकिन बाद में इस योजना को भारत के सभी नागरिकों के लिए आरंभ कर दिया गया। इस योजना के माध्यम से निवेश पर 60 वर्ष की आयु होने के बाद पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रबंधन के तहत पेंशन संपत्ति(एसेट अंडर मैनेजमेंट) ने 13 साल के अंतराल के बाद राष्ट्रीय पेंशन एवं अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 6 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया है।

  • 26 मई 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा घोषणा की गई है कि पिछले 7 महीने में 1 लाख करोड़ की वृद्धि प्रबंधन के तहत पेंशन संपत्ति(एसेट अंडर मैनेजमेंट) में दर्ज की गई है। पिछले वर्षों में National Pension Scheme के अंतर्गत लगभग 74.40 लाख सरकारी कर्मचारियों सदस्यता ली एवं 28.37 लाख गैर सरकारी कर्मचारियों ने इस योजना की सदस्यता ली।
  • जिसके माध्यम से लगभग 4.28 करोड़ ग्राहको की पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण में वृद्धि हुई। नेशनल पेंशन स्कीम तथा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रबंधन के तहत संपत्ति बढ़कर ₹603667.02 करोड़ हो गई है।

Key Highlights Of National Pension Scheme

आर्टिकल किसके बारे में है नेशनल पेंशन स्कीम
किस ने लांच की स्कीम भारतीय सरकार
लाभार्थी भारत के नागरिक
उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद निवेशको को पेंशन प्रदान करना
ऑफिशियल वेबसाइट यहां क्लिक करें
साल 2022
स्कीम उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध

नेशनल पेंशन स्कीम नई अपडेट

अब तक सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अंतर्गत भौतिक रूप में पंजीकृत किया जाता था। जो कि केंद्रीय रिकॉर्ड कंपनी एजेंसी या फिर सरकार के नोडल कार्यालयों द्वारा अपनाई गई ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से किया जाता था। अब पेंशन फंड नियामक और विकास पढ़ीकरण द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए ऑनलाइन सुविधा आरंभ की जा रही है। इसके अंतर्गत अब कर्मचारी अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया को ई एनपीएस के नाम से जाना जाएगा। ई एनपीएस सीआरए द्वारा होस्ट किया जाएगा। जिसके अंतर्गत सब्सक्राइबर अपना पंजीकरण कर सकता है और एनपीएस के अंतर्गत अपना योगदान भी दे सकता है।

ई एनपीएस – eNPS Registration

ई एनपीएस के अंतर्गत सब्सक्राइबर पंजीकरण करवा सकता है और इसी के साथ PRAN नंबर भी जनरेट कर सकता है। वे सभी सब्सक्राइबर जिनका एनपीएस अकाउंट पहले से खुला हुआ है वह ई एनपीएस के माध्यम से भी अपना योगदान दे सकते हैं तथा अपना tier-2 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के करमचारी आधार ऑफलाइन ई केवाईसी के माध्यम से या फिर पैन तथा बैंक अकाउंट के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। ई National Pension Scheme के माध्यम से योगदान देने के लाभ कुछ इस प्रकार हैं।

  • अकाउंट ओपनिंग पर होने वाला खर्च नहीं होगा क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
  • नोडल अधिकारियों का काम आसान हो जाएगा।
  • नामांकन की पेपरलेस प्रक्रिया होगी।
  • फॉर्म भरने में गलती होने की संभावना कम होगी क्योंकि कर्मचारी खुद अपना फॉर्म भरेंगे।
  • ज्यादा से ज्यादा एनपीएस अकाउंट आसानी से खुलेंगे।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

नेशनल पेंशन स्कीम का उद्देश्य

नेशनल पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य सभी निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की राशि प्रदान करना है। National Pension Scheme के माध्यम से सभी नागरिक रिटायरमेंट के बाद भी आत्मनिर्भर रहेंगे और उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसकी स्कीम के अंतर्गत निवेशक अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। नेशनल पेंशन स्कीम में दो तरह के खाते होते हैं जिन्हें टायर वन और टायर टू कहा जाता है। नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करके आप रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहेंगे।

पीएफआरडीए द्वारा आरंभ की जाएगी नेशनल पेंशन ईकेवाईसी सर्विसेस

नेशनल पेंशन स्कीम संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरंभ की गई है। नेशनल पेंशन स्कीम तथा अटल पेंशन योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की दो प्रमुख योजनाएं हैं। इन दोनों योजनाओं के माध्यम से असंगठित क्षेत्र तथा संगठित क्षेत्र दोनों में काम करने वाले कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा किया जाता है। पेंशन फंड नियामक और विकास पाधिकरण द्वारा National Pension Scheme तथा अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए ईकेवाईसी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

  • यह सेवा शुरू करने की मंजूरी राजस्व विभाग से प्राप्त कर ली गई है। ऑनलाइन ईकेवाईसी के माध्यम से एनपीएस खाता खोलने की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी। अब नागरिकों को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करवाने के लिए तथा प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि सरकार द्वारा अब ईकेवाईसी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है जिससे कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी।
  • इस प्रक्रिया से समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। अब नागरिक कागजी कार्रवाई की लंबी प्रक्रिया से बच पाएंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए प्रेरित होंगे।
  • पीएफआरडीए द्वारा ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण, पेपरलेस ऑनबोर्डिंग, ईसाइन आधारित प्रमाणीकरण, वीडियो ग्राहक पहचान को सुगम बनाने के लिए दुरुस्त ऑनबोर्डिंग, ऑनलाइन निकास उपकरण, सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए ऑनलाइन नामांकन आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। एनएसडीएल e-governance इंफ्रास्ट्रक्चर को केंद्रीय रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी बनाया गया है। जोकि ग्लोबल आधार यूजर एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

नेशनल पेंशन स्कीम आधार सीडिंग हुआ महत्वपूर्ण

भारत सरकार द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम संचालित की जाती है। यह एक निवेश योजना है जिसके माध्यम से सब्सक्राइब विभिन्न प्रकार के निवेश कर सकता है। इस योजना को सन 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए आरंभ किया गया थाएम सन 2009 में इसे आम जनता के लिए भी आरंभ कर दिया गया है। एनपीएस के अंतर्गत दो प्रकार के खाते खुलते हैं जो कि टियर–1 तथा टियर-2 है। टियर–1 एनपीएस खाता एक पेंशन खाता है तथा टियर–2 खाता एक निवेश खाता है जो कि भारतीय पेंशन नियामक प्राधिकरण से जुड़ा है। अब सरकार द्वारा एनपीएस सब्सक्राइबर की वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने के लिए एवं करदाताओं को छूट प्रदान करने के लिए एनपीएस खाते को आधार से जोड़ने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

आधार सीडिंग के माध्यम से सब्सक्राइब तुरंत केवाईसी मानदंडों को पूरा कर सकता है। आधार संख्या के माध्यम से ईकेवाईसी किया जाता है। जिससे कि ग्राहक अत्याधिक कागजी कार्रवाई से बच जाता है। क्योंकि आधार ओटीपी के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया तुरंत की जा सकती है।

National Pension Scheme के लाभ तथा विशेषताएं

  • इस स्कीम के निदेशकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • अगर आपने Annuity की खरीद में निवेश किया है तो आपको कर में पूरी तरह से छूट मिलेगी।
  • ₹50000 तक की अतिरिक्त डिडक्शन सेक्शन 80CCE के तहत क्लेम की जा सकती है।
  • National Pension Scheme का ग्राहक रुपए की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फ़ीसदी का टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सेक्शन 80 CCE के तहत यह लिमिट 1.5 लाख है।
  • नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम निवेश की सीमा ₹6000 है।
  • यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम सीमा जितना निवेश नहीं कर पा रहे हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और आपको अकाउंट अनफ्रीज करवाने के लिए ₹100 की पेनल्टी भरनी होगी।
  • पहले इस सीमा में योगदान 10 फ़ीसदी हुआ करता था जो कि अब सरकार ने 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फ़ीसदी कर दिया है।
  • यदि निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो पेंशन की राशि नॉमिनी को दी जाएगी।
  • भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ने नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से अलग करने का फैसला किया है।
  • नेशनल पेंशन स्कीम के निदेशकों को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर उपलब्ध कराया जाता है जो 12 अंकों का नंबर होता है। इस नंबर से निवेशक लेन देन कर सकते हैं।
  • National Pension Scheme के अंतर्गत एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खुलवाया जा सकते हैं।

नेशनल पेंशन स्कीम के खाते के प्रकार

National Pension Scheme में दो तरह के खाते होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं:-

  • टायर 1- इस अकाउंट में जो भी पैसे जमा करवाए जाएंगे मैं वक्त से पहले निकाले नहीं जा सकते । यह अकाउंट खुलवाने के लिए आपको टायर टू का अकाउंट होल्डर होना अनिवार्य नहीं है। जब आप स्कीम से बाहर हो जाएंगे तब ही इसके पैसे आप निकाल सकते हैं।
  • टायर 2- इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको टायर वन का अकाउंट होल्डर होना अनिवार्य है। आप इसमें अपनी इच्छा के अनुसार पैसे जमा या निकाल सकते हैं। यह अकाउंट सभी को खुलवाना अनिवार्य नहीं है।

नेशनल पेंशन स्कीम पात्रता मापदंड

  • आवेदक को भारतीय नागरिक होना जरूरी है।
  • रेजिडेंट नॉनरेजिडेंट दोनों नागरिक स्कीम में निवेश कर सकते हैं।
  • स्कीम में निवेश करने के लिए निवेशक की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
  • केवाईसी प्रक्रिया के बाद ही नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है।

NPS के लाभार्थी

निम्नलिखित लोग इस खाते में निवेश कर सकते हैं:-

  • केंद्रीय सरकार के कर्मचारी
  • राज्य सरकार के कर्मचारी
  • निजी क्षेत्र के कर्मचारी
  • आम नागरिक

National Pension Scheme के अंतर्गत आने वाले सेक्टर

  • केंद्र सरकार
  • राज्य सरकार
  • कॉर्पोरेट
  • देश के सभी नागरिक
  • नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ N.R.I. द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है।

नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने पर प्राप्त होने वाले लाभ

  • आकर्षक बाजार से जुड़े रिटर्न
  • आसानी से पोर्टेबल
  • पेशेवर रूप से अनुभवी पेंशन फंड द्वारा प्रबंधित
  • कम लागत में लाभ
  • व्यक्तियों, कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के लिए टैक्स ब्रेक
  • नौकरी या पता बदलने पर दूसरा एनपीएस अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं है।
  • विभाग द्वारा नेट ऐसेट वैल्यू प्रतिदिन कैलकुलेट की जाती है।

टायर II अकाउंट के लाभ

  • कोई अतिरिक्त वार्षिक मेंटेनेंस शुल्क नहीं होगा
  • जरूरतों के लिए दिन प्रतिदिन बचत हो सकेगी
  • किसी भी समय निकासी की जा सकती है
  • किसी भी समय पेंशन खाते में फंड ट्रांसफर किया जा सकता है
  • कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है
  • एग्जिट लोड की कोई वसूली नहीं की जाएगी
  • अलग नामांकन सुविधा उपलब्ध होगी
  • टायर 1 से अलग निवेश पैटर्न चुनने का विकल्प

नेशनल पेंशन स्कीम में कहां निवेश किया जाएगा फंड?

  • इक्विटी
  • कॉरपोरेट डेट
  • गवर्नमेंट सिक्योरिटी
  • अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स

नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत निवेश विकल्प

  • एक्टिव चॉइस – इस विकल्प के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा खुद निवेश की राशि चुनी जाती है।
  • ऑटो चॉइस – इस विकल्प के अंतर्गत निवेश की राशि पूर्व निर्धारित मैट्रिक्स के आधार पर चुनी जाती है।

National Pension Scheme के अंतर्गत कर लाभ

  • आयकर अधिनियम के सेक्शन 80CCD (1) के अंतर्गत खाताधारक को कर लाभ प्रदान किया जाएगा। जिस की सीमा सेक्शन 80 CCE के अंतर्गत डेढ़ लाख रुपए है।
  • यदि लाभार्थी द्वारा ₹50000 तक का निवेश किया जाता है तो इस स्थिति में अतिरिक्त कटौती का विकल्प उपलब्ध है। यह विकल्प आयकर अधिनियम के सेक्शन 80CCD (1B) के अंतर्गत उपलब्ध है।
  • यह कर लाभ प्राप्त करने के लिए खाताधारक द्वारा ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट प्रस्तुत की जा सकती है।

नेशनल पेंशन स्कीम जरूरी दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज नेशनल पेंशन स्कीम में नामांकन कराने के लिए जरूरी है:-

  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र यह दसवीं क्लास का सर्टिफिकेट
  • सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म

नेशनल पेंशन स्कीम की अपडेट्स

2018 में भारतीय कैबिनेट ने नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो भी कुछ इस प्रकार है:-

  • पहले नेशनल पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को 10% का योगदान करना होता था जो कि बढ़ाकर 14% कर दिया गया है।
  • 60% राशि को कर मुक्त कर दिया गया है।
  • अब कर्मचारियों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है कि उनके द्वारा पेंशन में योगदान किया गया पैसा किस फंड में निवेश किया जाएगा।
  • केंद्रीय कर्मचारी वर्ष में एक बार पेंशन फंड को अपनी मर्जी के अनुसार बदल सकते हैं।

National Pension Scheme से विड्रोल कैसे करें?

  • यदि आप National Pension Scheme से विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको विड्रोल एप्लीकेशन पीओपी को सारे जरूरी दस्तावेजों के साथ सबमिट करनी होगी। विड्रॉल करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी।
    • PRAN CARD
    • आधार कार्ड की कॉपी
    • निवास प्रमाण पत्र की कॉपी
    • एक कैंसिल चेक

नेशनल पेंशन स्कीम में खाता खोलने की प्रक्रिया

ऑफलाइन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको पीओपी-पॉइंट ऑफ प्रेजेंस खोजना होगा।
  • अब आपको पीओपी से सब्सक्राइब फॉर्म लेना होगा
  • आपको इस सब्सक्राइबर फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होगी। आप सब्सक्राइबर फॉर्म यहां दी गई लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते है।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको इस फॉर्म को पीओपी- पॉइंट ऑफ प्रेजेंस मैं सबमिट करना होगा। आपको इस फॉर्म को केवाईसी पेपर्स के साथ जमा करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस से एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं।
  • जब आप आवेदन करें तो आपको अपनी पहली कंट्रीब्यूशन जमा करनी होगी। इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन स्लिप भी सबमिट करनी होगी जिसमें आपकी पेमेंट की डिटेल्स होंगी।

ऑनलाइन प्रक्रिया

टायर 1

  • अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दर्ज करनी होगी जैसे की एप्लीकेशन टाइप, स्टेटस आफ एप्लीकेंट, रजिस्टर विद, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि और अकाउंट टाइप में टायर वन ओन्ली सिलेक्ट कीजिए।
  • अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा ।
  • इसके पश्चात आपके सामने कंपलीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा इसमें सभी जरूरी जानकारियां जैसे कि एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, आदि भरना होगा ।
  • अब आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा ।
  • इसके बाद आपके सामने एक ई- साइन फॉर्म खुलकर आएगा इसमें सभी जरूरी जानकारियां भरनी होगी और सबमिट पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

टायर 1 और टायर 2

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको ओपन योर एनपीएस अकाउंट/ कंट्रीब्यूट ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको नेशनल पेंशन सिस्टम पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी जैसे की एप्लीकेशन टाइप, स्टेटस आफ एप्लीकेंट, रजिस्टर विद, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि और अकाउंट टाइप में टायर वन और टायर टू सिलेक्ट कीजिए।
  • अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने कंपलीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा इसमें सभी जरूरी जानकारियां जैसे कि एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, आदि भरिए ।
  • इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा ।
  • इसके बाद आपके सामने एक ई- साइन फॉर्म खुलकर आएगा इसमें सभी जरूरी जानकारियां भरनी होगी और सबमिट पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको कंट्रीब्यूशन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने कंट्रीब्यूशन फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें आपको अपना PRAN नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड आदि दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आप को वेरीफाई PRAN के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको पेमेंट करने के लिए मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इस प्रकार आप कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे।

नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत एनपीएस अकाउंट को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको लॉगइन आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगइन करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपडेट डीटेल्स के सेक्शन में जाना होगा।
  • अब आपको अपडेट आधार/ऐड्रेस डीटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा और जेनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आप के आधार कार्ड पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
  • आपको यह ओटीपी, ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • अब आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आपका आधार आपके एनपीएस अकाउंट से लिंक हो जाएगा।

Note: नए ग्राहक अपना एनपीएस खाता खोलते समय भी अपने आधार को एनपीएस खाते से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय एंटर आधार नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात उन्हें अपना आधार नंबर दर्ज करके जेनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ओटीपी, ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा। इस प्रकार आप नया खाता खोलते समय ही अपने अकाउंट को आधार से लिंक कर सकेंगे।

TIER II एक्टिवेट करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको TIER II एक्टिवेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया फोन खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट अकाउंट नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आप को वेरीफाई PRAN के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको ई साइन फॉर्म भरना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप टियर टू एक्टिवेट करवा पाएंगे।

पीएफएम वाइज एनएवी सर्च करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको सब्सक्राइबर कॉर्नर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको पीएमएफ वाइज NAV सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको पीएफएम का चयन करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको गो के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप पीएफएम वाइस एनएवी सर्च कर सकेंगे।

FATCA सेल्फ सर्टिफिकेशन सबमिट करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको सब्सक्राइबर कॉर्नर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको FATCA self-certification के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट ऑनलाइन FATCA self-certification के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको PRAN एवं कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

एनपीएस में एंटिटी देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको सब्सक्राइबर कॉर्नर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको एंटिटीज इन एनपीएस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा।
  • इस पेज पर आप एंटिटीज देख सकेंगे।

कॉरपस कैलकुलेट करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको सब्सक्राइबर कॉर्नर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको कॉरपस केलकुलेटर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अब आप को सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

एन्नुटी सर्विस प्रोवाइडर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको एन्नुटी सर्विस प्रोवाइडर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा।
  • इस पेज पर आप एन्नुटी सर्विस प्रोवाइडर से संबंधित जानकारी देख सकेंगे।

नजदीकी ट्रस्टी बैंक ब्रांच ढूंढने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको फाइंड योर नियरेस्ट ट्रस्टी बैंक ब्रांच के विकल्प आके करना होगा।
  • जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे बैंक की सूची आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी।

नजदीकी एनएलसीसी ढूंढने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको फाइंड योर नियरेस्ट एनएलसीसी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे नजदीकी एनएलसीसी की सूची आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी।

सीआरए एफसी ढूंढने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको फाइंड योर नेयरेस्ट सी आर ए एफ सी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको अपने सिटी का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको गो के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

D-Remit VID Generation करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको D-Remit VID Generation के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आएगा जिसमें पूछी गई जानकारी जैसे कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ओटीपी तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप D-Remit VID Generation कर पाएंगे।

एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ऑन ईमेल के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें आपको अपना PRAN नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगी।

पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको लॉगइन के टैब पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपनी कैटेगरी का चयन करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने लॉगइनफॉर्म खुलकर आएगा।
  • आप कुछ लॉगइन फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको लॉगइन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे।

एनपीएस ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल एप स्टोर खोलना होगा।
  • अब आपको सर्च के बटन में एनपीएस बाय एनएसडीएल e-gov दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने एक सूची खुलकर आएगी।
  • आपको इस सूची में सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप एनपीएस ऐप डाउनलोड कर पाएंगे।

Grievance दर्ज करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको सब्सक्राइबर कॉर्नर के टैब पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको लॉज ग्रीवेंस/इंक्वायरी के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • आपको इस पेज में अपनी कैटेगरी का चयन करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने grievance फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप grievance दर्ज कर पाएंगे।

Grievance स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको सब्सक्राइबर कॉर्नर के टैब पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको लॉज ग्रीवेंस/इंक्वायरी के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको ट्रैक your ग्रीवेंस/इंक्वायरी यह सेक्शन में जाना होगा।
  • अब आपको अपनी कैटेगरी का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना रिफरेंस नंबर दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • ग्रीवेंस स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।

अपनी नजदीकी POP-SP ढूंढने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको फाइंड your नियरेस्ट पी ओ पी- एस पी के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
  • अब आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
  • आपकी नजदीकी POP-SP से संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

Annuity कैलकुलेट करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको Annuity केलकुलेटर के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि आप की डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कैप्चा कोड, Annuity फ्रिकवेंसी आदि दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

PRAN कार्ड स्टेटस देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको ट्रैक PRAN कार्ड स्टेटस के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा जिसमें आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • PRAN कार्ड स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।

PRAN एप्लीकेशन स्टेटस देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको PRAN एप्लीकेशन स्टेटस के लिंक पर क्लिक करना होगा
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा इसमें आपको कैटेगरी का चयन करना होगा।
  • अब आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।

रजिस्ट्रेशन तथा कंट्रीब्यूशन स्टेटस देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रीब्यूशन स्टेटस के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको रिसिप्ट नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन तथा कंट्रीब्यूशन स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।

Contact Us

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको Contact Us का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको कांटेक्ट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी।

Helpline Number

हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको नेशनल पेंशन स्कीम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1800110069 है।

Leave a Comment