मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना 2022: ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन स्टेटस

Mukhyamantri Swayam Sahayata Bhatta Yojana Apply | मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन | Bihar Swayam Sahayata Bhatta Yojana Form | मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना एप्लीकेशन स्टेटस

देश में आज भी कई नागरिक ऐसे है जो शिक्षित होने के बाद भी रोजगार प्राप्त करने में असफल है। ऐसे में उनको कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सभी नागरिकों के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा भत्ता प्रदान किया जाता है। बिहार सरकार द्वारा भी शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत भत्ता प्रदान किया जाता है। जिससे कि प्रदेश के नागरिकों को आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। इस लेख के माध्यम से आपको mukhyamantri swayam sahayata Bhatta Yojana का पूरा ब्यौरा प्रदान किया जाएगा। आप इस लेख को पढ़कर मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता स्कीम के उद्देश्य से लेकर आवेदन तक की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा आपको पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, लाभ, विशेषताएं आदि से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाएगी।

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Mukhyamantri Swayam Sahayata Bhatta Yojana 2022

बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से 20 से 25 वर्ष तक के बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश करने के दौरान आर्थिक सहायता के रूप में ₹1000 की राशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। यह राशि लाभार्थियों को 2 वर्ष तक प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए युवाओं को भाषा संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। इस योजना का कार्यान्वयन योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।

इसके अलावा Mukhyamantri Swayam Sahayata Bhatta Yojana के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र स्थापित करने का निर्णय भी राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इन सभी निबंधन केंद्रों का ट्रायल रन सितंबर 2016 से आरंभ कर दिया गया था एवं औपचारिक तौर पर इन केंद्रों का संचालन 2 अक्टूबर 2016 से आरंभ कर दिया गया था। इसके अलावा इस योजना के लाभार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एवं कौशल विकास योजना का भी लाभ प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार तलाश कर रहे युवाओं को आर्थिक सहायता मुहैया करवाना है। इस योजना के अंतर्गत 20 से 25 वर्ष तक के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवक एवं युवतियों को ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि का भुगतान पात्र लाभार्थियों के खाते में प्रतिमाह किया जाएगा। केवल 2 वर्षों तक ही लाभार्थियों द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

Key Highlights Of Mukhyamantri Swayam Sahayata Bhatta Yojana

योजना का नाम मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना
किसने आरंभ की बिहार सरकार
लाभार्थी बिहार के नागरिक
उद्देश्य रोजगार की तलाश करने के दौरान आर्थिक सहायता मुहैया करना।
आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
साल 2022
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन/ऑफलाइन
राज्य बिहार

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  • बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से 20 से 25 वर्ष तक के बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश करते समय आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।
  • यह आर्थिक सहायता ₹1000 होगी।
  • आर्थिक सहायता प्रतिमाह युवाओं को प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ लाभार्थी द्वारा केवल 2 वर्षों तक ही प्राप्त किया जा सकता है
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए युवाओं को भाषा संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
  • Mukhyamantri Swayam Sahayata Bhatta Yojana के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र स्थापित करने का निर्णय भी राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।
  • इस योजना का कार्यान्वयन योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।
  • सभी निबंधन केंद्रों का ट्रायल सितंबर 2016 से आरंभ कर दिया गया था एवं औपचारिक तौर पर इन केंद्रों का संचालन 2 अक्टूबर 2016 से आरंभ कर दिया गया था।
  • इस योजना के लाभार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एवं कौशल विकास योजना का भी लाभ प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की पात्रता

  • आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहिए आवेदक के पास स्वरोजगार नहीं होना चाहिए।
  • किसी भी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन आवेदक को नहीं प्राप्त होना चाहिए।
  • आवेदक को किसी अन्य स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता या छात्रवृत्ति या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या शिक्षा ऋण या किसी भी प्रकार की सहायता नहीं प्राप्त होने चाहिए।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक बिहार राज्य के उस जिले का स्थाई निवासी होना चाहिए जिस जिले के निबंधन केंद्र में उसने आवेदन जमा किया है।
  • आवेदक द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
  • आवेदक द्वारा उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं की होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित भाषा संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण आवेदक को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाले भत्ते की अंतिम 5 माह की राशि तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक आवेदक द्वारा प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक प्रमाण पत्र ना जमा किया हो।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • 12वीं कक्षा की मार्कशीट
  • दसवीं कक्षा की मार्कशीट
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • आधार कार्ड

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया

  • लाभार्थियों द्वारा आवेदन जमा करने के पश्चात बैक ऑफिस में आवेदन की जांच की जाएगी।
  • इसके पश्चात आवेदन को जिला योजना पदाधिकारी को ऑनलाइन भेजा जाएगा।
  • लाभार्थियों के खाते में राशि भेजने के लिए जिला योजना अधिकारी द्वारा आवेदन राज्य स्तर पर गठित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को ऑनलाइन भेजा जाएगा।
  • प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा ही लाभ की राशि का वितरण लाभार्थी के खाते में किया जाएगा।
  • इसके अलावा आवेदन की एक प्रति को श्रम संसाधन विभाग के पोर्टल पर कुशल युवा के प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन भेजा जाएगा।
  • स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्रों में वर्णित शैक्षणिक संस्था, पाठ्यक्रम आदि से संबंधित तथ्यों की जांच एवं सत्यापन सर्वप्रथम शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।
  • आवेदन के साथ प्राप्त हुए सभी आवश्यक कागजों की छाया प्रति अभिलेखों के साथ रख ली जाएगी एवं कंप्यूटर में भी सॉफ्ट कॉपी में छाया प्रति को स्कैन करके सेव किया जाएगा।
  • सत्यापन के पश्चात आवेदन को पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा।
  • प्रत्येक स्तर पर की गई कार्यवाही की सूचना आवेदक को एसएमएस ईमेल वेबपोर्टल आदि के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना आधार पंजीयन की व्यवस्था

  • वे सभी आवेदन जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर आधार पंजीयन के लिए काउंटर स्थापित किया जाएगा।
  • आधार पंजीकरण की पूरी व्यवस्था ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जाएगी।
  • पंजीयन के पश्चात एनरोलमेंट आईडी प्रदान की जाएगी। इस एनरोलमेंट आईडी के साथ इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
  • इस योजना का लाभ आधार नंबर उपलब्ध होने के बाद ही प्रदान किया जाएगा।

बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना आधारभूत संरचना

  • मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के कार्यान्वयन के लिए जिले में जिला पदधिकारी के नियंत्रण में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र स्थापित किया जाएगा।
  • जिला पदधिकारी द्वारा ही इन केंद्रों के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी।
  • भवन का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।
  • भवन निर्माण के कार्य का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण जिला पदधिकारी द्वारा किया जाएगा।
  • 30 अगस्त 2016 तक इन केंद्रों के भवन निर्माण का कार्य पूरा कराया जाएगा।
  • बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना द्वारा कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों की अनुपूर्ति की जाएगी।
  • जिला पदधिकारी के नियंत्रण में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र कार्य करेगा।
  • इन केंद्रों का संचालन कार्य दिवस पर सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक किया जाएगा।

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के मुख्य तथ्य

  • इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी।
  • इसके अलावा इस योजना के कारण एमआईएस सॉफ्टवेयर एवं वेब पोर्टल भी विकसित किया जाएगा।
  • आवेदकों की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य स्तर पर कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा।
  • इस योजना का प्रचार प्रसार रेडियो, इंटरनेट, s.m.s., होल्डिंग आदि के माध्यम से किया जाएगा।
  • योजना एवं विकास विभाग के अधीन राज्य स्तर पर एक परियोजना प्रबंधक इकाई भी स्थापित की जाएगी।
  • जिला अधिकारी के नियंत्रण में जिला स्तर पर जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र तथा उसके अंतर्गत स्थापित तीनों इकाइयां कार्य करेंगे।
  • जिला अधिकारी द्वारा विभागों के अधिकारियों के साथ योजना के कार्यान्वयन की मासिक समीक्षा की जाएगी।

बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

  • सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा।
  • आवेदन केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किए जाएंगे।
  • सभी पात्र नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  • लाभार्थियों द्वारा सामान्य वंचित सूचनाएं दर्ज की जाएंगी।
  • इन सूचनाओं को सबमिट करने के पश्चात आवेदक को यूनिक पंजीकरण संख्या उनके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर प्रदान की जाएगी।
  • इस संख्या को पोर्टल पर डालने पर आवेदक के सामने तीनों योजनाओं का विकल्प उपलब्ध होगा।
  • आवेदक द्वारा किसी भी एक विकल्प का चयन करने पर उस योजना का आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा।
  • ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के पश्चात आवेदक को उसकी पावती यूनिक पंजीकरण संख्या के साथ उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर प्रदान की जाएगी।
  • सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी भी आवेदक को ईमेल के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
  • आवेदकों को उनके द्वारा ऑनलाइन दर्ज किए गए आवेदन की एक पीडीएफ प्रति भी उनकी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी।
  • सत्यापन के लिए आवेदक को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर आना होगा। जिसकी तिथि 1 सप्ताह पहले आवेदक को ईमेल एवं एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
  • वह सभी छात्र जिन्होंने दसवीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं किसी कारणवश आगे की शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और उनकी आयु 15 से 20 वर्ष के बीच है यदि वह कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वह भी वेब पोर्टल पर आवेदन दे सकते हैं।
  • केंद्र के प्रवेश द्वार पर एक may आई हेल्प यू का भी काउंटर उपस्थित होगा। जिसके माध्यम से आवेदक को सहयोग प्रदान किया जाएगा एवं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, आधार नंबर तथा मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सेंड ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको प्राप्त हुआ ओटीपी ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको लॉगइन सेक्शन के अंतर्गत अपना यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉग इन कर सकेंगे।

एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको सर्च कैटेगरी का चयन करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकेंगे।

मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको डाउनलोड मोबाइल ऐप के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको इंस्टॉल के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • मोबाइल एप आपकी डिवाइस में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा।

डिपार्टमेंटल लोगिन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको डिपार्टमेंट लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा जिसमें आपको अपनी एंप्लोई आईडी पासवर्ड तथा ओटीपी दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप डिपार्टमेंटल लॉगिन कर सकेंगे।

DRCC लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको DRCC लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा।
  • इस पेज पर आपको अपनी लॉगइन क्रैडेंशियल्स दर्ज करने होंगे।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप डीआरसीसी लॉगिन कर सकेंगे।

फीडबैक देने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको फीडबैक एंड ग्रीवेंस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा।
  • स्पेस पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप फीडबैक दे सकेंगे।

संपर्क विवरण देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको कांटेक्ट अस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आप संपर्क विवरण देख सकते हैं।

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