मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2021 Form PDF

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Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Form PDF – राजस्थान सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए “मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2021” शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार उद्योग खोलने के लिए लोन के साथ सब्सिडी भी प्रदान करेगी। यदि आप अपना को भी स्वरोजगार खोलना चाहते हैं। तो इस के लिय राजस्थान सरकार आपको ₹10,00,00,000 तक का लोन प्रदान करेगी। साथ ही योजना के तहत आपको 5% से 8% तक सब्सिडी भी दी जायेगी। योजना से जुडी जानकारी और Rajasthan Laghu Udhyog Protsahan Yojana PDF के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें।

Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Form PDF

PDF Name मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना PDF
लेख राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना फॉर्म
योजना का नाम Rajasthan CM Laghu Udyog Yojana
 भाषा    हिंदी
उद्देश्य   रोजगार प्रदान करना
वर्ष
2021
लाभार्थी  राज्य के नागरिक
सब्सिडी  5% से 8%
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना PDF Download Here
Rajasthan Laghu Udyog Protsahan Yojana Guidelines PDF
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Eligibility and Documents मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

योजना के तहत व्यक्तिगत आवेदक और साथ ही संस्थागत आवेदक (स्वयं सहायता समूह / सोसायटी / साझेदारी फर्म / एलएलपी फर्म / कंपनी) भी पात्र होंगे। योजना के तहत उद्यम की स्थापना राजस्थान राज्य करेगा। व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होगी।

  • लाभार्थी राजस्थान निवासी होना चाहिए है।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष अधिक होनी चाहिए।
  • Aadhar Card
  • residence certificate
  • income certificate
  • mobile number
  • Passport size Photo

Objective CM Laghu Udyog Yojana

राजस्थान लघु उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को बैंकों के माध्यम से नये उद्योग खोलने के लिए ऋण प्रदान करना है। ताकि वे आसानी से अपना स्वरोजगार खोल सकें। साथ ही समाज के सभी वर्गों को रोजगार के नए अवसर प्रदान हों।

Financial institutions

लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत, वित्तीय संस्थानों जैसे (राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, निजी क्षेत्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्तीय निगम और सिडबी) के माध्यम से विनिर्माण, सेवा और व्यावसायिक उद्यमों के लिए 10,00,00,000 रुपए तक का लोन 5% से 8% की दर से प्रदान किया जाएगा।

Mukhyamantri Laghu Udhyog Loan Amount

राज्य सरकार द्वारा एक परिवार के एक व्यक्ति को उद्योग खोलने के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपए (composite loan) तक का ऋण दिया जायेगा। साथ ही term loan and working capital के तहत 1 करोड़ रुपए से कम का लोन दिया जायेगा। यदि आप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये सभी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं। तो आपको केवल 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा।

योजना के तहत ब्याज सब्सिडी-

सीएम लघु उद्योग स्कीम में लाभार्थियों को पांच वर्षों के लिए जो लोन मिलेगा उस पर बैंकों द्वारा ब्याज सब्सिडी निम्न तालिका में दी गयी है।

S.No. अधिकतम ऋण राशि ब्याज सब्सिडी
1. 25 लाख से 8%
2. 25 लाख से 05 करोड़ 6%
3.  05 करोड़ से 10 करोड़ 5%

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया –

राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म जमा करने होंगे। जिसकी प्रक्रिया योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। योजना के आवेदन फॉर्म आपको बैंक द्वारा प्रदान किये जायेंगे। आपको केवल आवश्यक दस्तावेज ही संलग्न करने होंगे। जिसके आधार पर आपको राजस्थान लघु उद्योग लोन योजना का पात्र माना जायेगा। 10 लाख रुपये का ऋण लेने के लिए, जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा जांच किए जाने पर बैंक को भेज दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ क्लिक करें।

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