MP Domicile Certificate Download PDF 2021 | मध्यप्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र फॉर्म

MP Domicile Certificate Form Download PDF in Hindi 2021 मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के नागरिकों को राजस्व विभाग की ओर से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र (Income, Caste, Residence Certificate) जैसे अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रदान करती है। यह Documents आधिकारिक दस्तावेज होते हैं जो, अनेक प्रकार की सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए बनाये जाते हैं। MP Mool Niwas Praman Patra को Residence Certificate तथा बोनाफाइड सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। यह दस्तावेज किसी व्यक्ति के निवासी होने का प्रमाण होता है।

Domicile Certificate Form PDF मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि, व्यक्ति किस राज्य क्षेत्र का रहने वाला निवासी है। तथा यह व्यक्ति का मुख्य रूप से पता प्रविष्ट का कार्य करता है। Madhya Pradesh Mool Niwas Praman Patra से अन्य प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। जहाँ हम आपको MP Residence Certificate Form PDF, निवास प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, एमपी निवास प्रमाण पत्र वैधता, मध्य प्रदेश स्थाई निवास प्रमाण पत्र दस्तावेज, पात्रता जैसे अन्य जानकारी प्रदान करेंगे।

मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड पीडीएफ इन हिंदी

लेख Madhya Pradesh Mool Niwas Praman Patra 2021
भाषा हिंदी
लाभार्थी राज्य के नागरिक
लाभ सरकारी सेवाओं के लिए
सबंधित विभाग राजस्व विभाग मध्यप्रदेश
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MP DOMICILE SELF DECLARATION FORM PDF

Document Required Madhya Pradesh Domicile Certificate 2021

मध्यप्रदेश स्थाई निवास /मूल निवास प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate) बनाने के लिए, कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी। जिनके आधार पर एमपी निवास प्रमाण पत्र (Mool Niwas MP) बनाया जायेगा।

  • मतदाता पहचान पत्र की फोटो कॉपी (Voter Identity Card)
  • आधार कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Aadhaar Card)
  • परिवार रजिस्टर की नकल (Copy of Family Register)
  • राशन कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Ration Card)
  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  • बिजली बिल या पानी बिल (Electricity Bill or Water Bill)
  • पासपोर्ट-साइज की फोटो (Passport-Size Photo)

Eligibility Criteria for Madhya Pradesh Domicile Certificate

एमपी अधिवास प्रमाण पत्र (मूल निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश) बनाने के लिए सरकार ने कुछ विशेष पात्रता निर्धारित की है। जिसके आधार आवेदक अधिवास प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है।

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • यदि कोई व्यक्ति एमपी के यक्ति से शादी करता है और वह व्यक्ति मध्य प्रदेश का निवासी है। तो इसके लिए आवेदक को पति का निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
  • यदि कोई बच्चा आवेदन स्थाई प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है। तो उस अपने ,माता पिता के निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

Benefits of Madhya Pradesh Native/Residence Certificate 2021

मूल निवास प्रमाण एमपी के अनेक प्रकार के लाभ हैं क्योंकि, यह दस्तावेज अनेक प्रकार की सरकारी प्रक्रियांओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। जिससे व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा शरू की गयी। अनेक प्रकार सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलता है। जिनमें से हम आपको कुछ उदाहरण के तौर पर निम्न प्रकार बताएंगे।

  • सरकारी नौकरी प्राप्त करने लिए।
  • राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रकारी की योजनाओं तथा सेवाओं उठाने के लिए।
  • सामाजिक पेंशन योजनाके लिए।
  • पासपोर्ट बनाने बनाने के लिए।
  • सरकारी वजीफा (scholarship) प्राप्त करने के लिए के लिए।
  • राज्य सरकार की लड़कियों हेतु शरू की गयी योजनाओं का लाभ लेने के लिए।
  • स्कूल या कॉलेजों में दाखिला निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
  • तथा अन्य प्रकार की अनेक सरकारी गैर सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिय हमें मध्यप्रदेश निवास प्रमाण की आवश्यकता होती है।

MP Domicile Certificate Validity (मध्यप्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र वैधता)

मध्यप्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन की तारीख के बाद सात दिनों के अंतर्गत बनाया जाता है। मध्य प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र की वैधता व्यक्ति के जीवनकाल तक मान्य होती है। किन्तु व्यक्ति किसी और स्थान में जा रहने लगे और वहाँ का नागरिकता प्राप्त कर लेता है। तो उसका पुराना वाला निवास प्रमाण पत्र रद्द किया जायेगा। सरकार आवेदन की तारीख से 7 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी करेगी।

मध्य प्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई –

MP Domicile Certificate Online Apply – मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्न लिखित रूप से दी गयी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। जिसके लिए आप मध्य प्रदेश लोक सेवा केंद्र या ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से कर सकते हैं।
आवेदक को सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा या क्लिक करें।
आधर नंबर के साथ रजिस्टर करें, आधर नंबर दर्ज करें, आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा।
ओटीपी सत्यापन के बाद, नागरिक वांछित सेवा के लिए आवेदन कर सकता है।
नागरिक इंटरनेट बैंकिंग / क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड या ई-वॉलेट के माध्यम से सेवा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
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Madhya Pradesh Residence Certificate Application Process

मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थाई निवास एमपी के लिए राज्य सरकार द्वारा आवेदन प्रक्रिया बहुत ही आसान रखी गयी है। जिसके लिए आवेदक को आवेदन पत्र साथ सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। और अपने राजस्व विभाग करना होगा।

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