Maharashtra EWS Certificate Application Form PDF | Download Maharashtra EWS Certificate PDF Form
महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य के सामान्य जाति (General Caste) के नागरिकों को आरक्षण प्रदान करने की एक नया कानून बनाया है। इस कानून के तहत राज्य के उन गरीब पिछड़े नागरिकों को 10% आरक्षण दिया जायेगा, जो सवर्ण कास्ट के अंतर्गत हैं। ताकि गरीब लोगों का जीवन स्तर उठाया जा सकता है। उन्हें नौकरी सरकारी, सरकारी सेवाओं में आरक्षण देकर प्रोत्साहन सके। जिससे उन लोगों में समाज सेवाओं से जुड़ने की अभिलाषा सके। Economically Weaker Section Certificate महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग द्वारा आय और सम्पति के आधार पर बनाया जाता है। EWS सर्टिफिकेट (ईडब्ल्यूएस) को कई लोग आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के नाम से भी जानते हैं। Maharashtra EWS Praman Patra सवर्ण जाति के लोगों को सरकारी योजनाओं, सरकारी सेवाओं, छात्रवृति, शिक्षण संस्थानों जैसे अन्य सेवाओं योजनाओं में आरक्षण प्रदान है।
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महाराष्ट्र EWS प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड
देश भर में समान्य जाति के गरीब पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने “Economically Weaker Section” बिल पास किया गया था। जिसे 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश में लागू किया गया। जिससे गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके।यदि आप भी अपना EWS प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया व महाराष्ट्र ews प्रमाणपत्र आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक नीचे आर्टिकल में प्रदान किया गया है।
लेख | Maharashtra EWS certificate |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
लाभ | 10% आरक्षण |
Official Website | Click Here |
EWS Certificate in Marathi | Download Here |
Maharashtra EWS certificate Required Document
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- Aadhar Card (आधार कार्ड) ।
- Property Documents (जमीन/संपत्ति के दस्तावेज) ।
- Voter ID Card (वोटर आईडी कार्ड) ।
- Affidavit (शपथ पत्र / स्व घोषणा) ।
- Domicile Certificate (आवासीय प्रमाण/अधिवास प्रमाण पत्र)।
- Passport Size Photo (पासपोर्ट साइज फोटो) ।
EWS Maharashtra Eligibility – Maharashtra EWS Praman Ptar बनाने के लिए पात्रता
महाराष्ट्र 10% आरक्षण प्रमाण पत्र (Maharashtra EWS Praman Ptar) बनाने के लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रता निर्धारित की गई हैं। सवर्ण जाति प्रमाण पात्रता विवरण निम्न प्रकार से किया गया है-
- SC, ST और OBC जाति के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति का EWS certificate नहीं बनेगा।
- आवेदक सामान्य जाती से संबंध रखने वाला होना चाहिए।
- लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- व्यक्ति के परिवार का 1000 वर्ग फुट से ज्यादा का आवसीय फ्लैट नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के नाम पर या परिवार की 5 एकड़ कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- परिवार का शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1000 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना।
EWS certificate में परिवार के निम्नलिखित सदस्य ही शामिल हो सकते हैं
- आवेदक
- आवेदक के माता -पिता
- 18 साल से कम आयु के भाई-बहन
- आवेदक पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे
Maharashtra EWS certificate आवेदन प्रक्रिया
महाराष्ट्र आय और सम्पति (EWS Certificate Maharashtra) प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदक को अपने सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों को और आवेदन पत्र को भर कर। अपने क्षेत्रीय राजस्व विभाग के कार्यालय या तहसील में जमा करना होगा।फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।