पंजाब सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सहकारी संस्थानों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों से फसल ऋण लेने वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक ऋण छूट राहत प्रदान करने के लिए फसल कर्ज माफी योजना की घोषणा की है। इस लेख में, हम पंजाब फसल ऋण छूट योजना को विस्तार से देखते हैं।
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योजना के उद्देश्य
पंजाब फसल कर्ज माफी योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के सिर पर ऋण के बोझ को कम करना है। सरकार ने इस योजना में एक प्रावधान किया है कि सभी सीमांत किसान जिनकी 2.5 एकड़ कृषि भूमि है, रुपये के लिए पात्र होंगे। 2 लाख ऋण राहत।
योजना की विशेषताएं
योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- सरकार ने किसान के लिए बकाया पूरी ब्याज राशि को छोड़ने की घोषणा की है।
- इस योजना के तहत 10.25 लाख राज्य किसानों (सीमांत और छोटे) से अधिक लाभान्वित होंगे।
- सीमांत किसानों के लिए पूर्ण फसल ऋण राशि छूट दी जाएगी। 2 लाख ऋण देयता।
- छोटे किसानों के मामले में, फसल ऋण से 2 लाख रुपये की ऋण राशि छूट दी जाएगी।
पात्रता मापदंड
- आवेदक पंजाब राज्य का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक को अपनी निवासियों को साबित करना होगा।
- मामूली किसानों को 2.5 एकड़ कृषि भूमि से नीचे होना चाहिए।
- इस योजना के तहत 2.5 से 5 एकड़ कृषि भूमि के बीच छोटे किसान पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना के तहत पंजीकरण के समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार किए जाएंगे:
- आवेदक का आवासीय सबूत।
- भूमि के दस्तावेज
- बैंकों द्वारा जारी स्वीकृति पत्र।
- ऋण विवरण
- आवेदक का खाता विवरण।
- आवेदक के आधार कार्ड।
कार्यान्वयन की प्रक्रिया
डिप्टी कमिश्नर पर्यवेक्षण के तहत बैंकवार ऋण छूट राशि पर एक सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक बैंकर बैठक आयोजित की जाएगी। सूची को किसान के अनुसार क्रमबद्ध किया जाएगा और फिर कृषि निदेशक को भेजा जाएगा।
ऋण छूट राशि तब डिप्टी कमिश्नर को जारी की जाएगी जो इसे किसान बैंक खाते में क्रेडिट करेगी। ऋण छूट राशि पहले सीमांत किसानों के लिए और फिर छोटे किसानों के लिए तय की जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया
चूंकि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना को आवेदन प्रक्रिया के बारे में अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। यदि आवेदन शुरू हो जाते हैं, तो पात्र किसान पंजाब सरकार की अधिकृत वेबसाइट से आवेदन पत्र प्राप्त कर पाएंगे।