MP Shramik Card Form PDF | Labour Card Application Form

श्रमिक कार्ड भारत में मजदूरों और श्रमिकों के लिए एक पहचान प्रमाण है। एक विभाग अपने श्रमिक कार्ड द्वारा श्रमिक या मजदूर को काम पर रखता है या उसकी पहचान करता है। श्रमिक कार्ड मजदूरों / श्रमिकों को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न योजनाओं / सेवाओं का लाभ उठाने में भी मदद करता है। मध्‍यप्रदेश सरकार अपने राज्य के श्रमिक (मजदूर) को श्रमिक कार्ड प्रदान करती है और यह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को प्रदान किया जाता है। श्रमिक कार्ड भविष्य में सरकार द्वारा मजदूरों के लिए चलायी जाने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओ का लाभ उठा के लिए बनाया जाता है। नीचे हम आपको Madhya Pradesh Shramik Card Application Form प्रदान कर रहे हैं। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश श्रमिक कार्ड फॉर्म PDF

Article MP Labour Card
Concerned Dept. Department of Labour
Language Hindi/English
Beneficiary State’s Labour/workers
Objective Economic Aid/Subsidies
Official Website Click Here
MP Shramik Card Application Form Download PDF

मध्यप्रदेश श्रमिक कार्ड के लिए पात्रता मानदंड

  • आवेदक को राज्य का निवासी होना अनिवार्य है और मध्यप्रदेश में असंगठित मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
  • इस स्मार्ट कार्ड के लिए मजदूर की आयु कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ष तक होनी चाहिए ।
  • कृषि से जुड़े मजदूर के पास 1 हेक्टर से कम, खुद की कृषि भूमि होनी चाहिए, इस कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए।

मध्यप्रदेश श्रमिक कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र / जन्‍म तिथि प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की छाया प्रति
  • मनरेगा श्रमिक हैं तो जॉब कार्ड
  • राशन कार्ड
  • जिस ठेकेदार के काम कर रहे हो उसके पास कम से कम 90 दिन कार्य करने का प्रमाण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

MP Karmkar Mandal Form PDF Download

मजदूर कार्ड के आवेदन के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ष तक होनी चाहिए। महिला और पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और यह कार्ड सभी जाति के लोगों के लिए है। । श्रमिक (मजदूर) कार्ड का लाभ मुख्य रूप से निर्माण कार्य में काम करने वाले मजदूरों को दिया जाता है। इस कार्ड के माध्यम से सरकार बेरोज़गार होने पर इन लोगों को रोज़गार प्रदान करती है, ताकि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके ।

मध्यप्रदेश श्रमिक कार्ड (MP Labour / Shramik Card) बनाने के लिए श्रमिक को आवेदन पत्र में सभी प्रकार की जानकारी को भरना होगा। तथा उपर्युक्त सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र ( श्रमिक कार्ड आवेदन फॉर्म ) के साथ संलग्न कर अपने नजदीकी श्रमिक कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।

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