Jammu Kashmir Income Certificate Application Form PDF Download | J&K Income Certificate Form | जम्मू कश्मीर आय प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड | जम्मू कश्मीर आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करे
जम्मू आय प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण सरकारी आय को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज है। Income Certificate में व्यक्ति की सभी स्रोतों से अर्जित की जाने वाली आय का कुल विवरण होता है। जो एक व्यक्ति और उसके परिवार की वार्षिक आय को प्रमाणित करता है। Aay Praman Patra जम्मू कश्मीर का राजस्व विभाग द्वारा स्थायी नागरिकों को दिया जाता है। जिसकी की अवधि 6 माह तक ही मान्य होती है।
J&K Income Certificate की आवश्यकता सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सब्सिडी, सरकारी सेवाओं योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए, बैंक में ऋण आवेदन के लिए, आरक्षित कोटे में नौकरी पाने और जमीन या संपत्ति की खरीद के मामले में कर छूट का लाभ उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
आज के लेख में हम आपको J&K Income Certificate Application PDF Form | Jammu Kashmir Aay Praman Patra Form Download | J&K आय प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड | Jammu And Kashmir Income Certificate Form | Income Certificate Form J&K | आय प्रमाण पत्र फॉर्म तथा जानकारी उपलब्ध की है। J&K Income Certificate Download करने के नीचे नीचे दिए गये लिंक पर क्लिक करें। झांसे आप पीडीएफ फॉर्म आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
Table of Contents
जम्मू कश्मीर आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड
Article | Jammu Kashmir Income Certificate |
Department | Revenue Department |
Beneficiary | All citizens of J&K |
Language | Hindi |
Official Website | Click Here |
Application Form PDF | Download Here |
Jammu Kashmir Income Certificate Apply Online
जैसा की आप सभी जानते हैं की आय प्रमाण पत्र हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसकी हमे कई सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के समय आवश्यकता होती है। जम्मू आय प्रमाण पत्र के तहत आपकी पूरी आय का विवरण दर्ज किया गया होता है। पहले यह प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमे तहसील के चक्कर काटने पड़ते थे। जिसमे समय व धन दोनों की बर्वादी होती थी लेकिन अब आप आसानी से ऑनलाइन अपना जम्मू आय प्रमाण पत्र घर बैठ के प्राप्त कर सकते हैं। यहां हम आपके आर्टिकल के माध्यम से आपको जम्मू कश्मीर आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी जानकारी बताएंगे। साथ आपको इसके लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी उसकी पूरी लिस्ट उपलब्ध करेंगे। इसके के लिए आपको हमारा यह आर्टिकल अंत तक ध्यान से पढ़ना होगा।
Documents Jammu Kashmir Income Certificate
जम्मू एण्ड कश्मीर आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना होगा।
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड ।
- निवास प्रामाण पत्र।
- वेतन पर्ची (नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए)।
- शपत पत्र।
जम्मू आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप जम्मू आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां आपके सामने इसका होम पेज खुल जायेगा। जैसा नीचे चित्र में दिखाया गया है।
- यहां आपको Services विकल्प के अंतर्गत Online पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने लॉगिन का पेज खुल जायेगा।
- यहां आपको Citizen Registration के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुलेगी। यहां आपको कुछ जानकारी दी होंगी।
- इसके बाद आपको Citizen Registration Form दिखाई देगा।
- यहां आपको पूछी सभी जानकारियों को दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी।
- इसके बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज कर “Preview” पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके द्वारा भरी गयी सभी जानकारी खुल जाएगी। यहां फॉर्म की जाँच करें ,और अंत में सबमिट पे क्लिक कर दें –
- अब सफल पंजीकरण के बाद आपको वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आसानी से ऑनलाइन अपने आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जम्मू कश्मीर आय प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन करें
- यदि आप जम्मू जम्मू- कश्मीर आय प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसका आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।
DOWNLOAD JAMMU AND KASHMIR INCOME CERTIFICATE APPLICATION FORM PDF
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
- इसके बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
- सभी जानकरी भरने के बाद आपको पूर्णरूप से भरा हुआ फॉर्म अपने क्षेत्रीय राजस्व विभाग या तहसील में जमा करना होगा।
- इसके बाद आपके आवेदन की जाँच कर आपका आय प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।