एचपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन फॉर्म पीडीएफ [PDF]

HP Mukhyamantri Kanyadan Yojana Form PDF | HP Mukhyamantri Kanyadan Yojana Application Form PDF Download | Himachal Pradesh Girl Marriage Scheme | हिमाचल प्रदेश कन्यादान योजना पंजीकरण फॉर्म

हिमांचल प्रदेश सरकार ने अपनी राज्य की लड़कियों के लिए कन्यादान योजना का शुभारम्भ किया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा लड़की की शादी के लिए 40,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा बीपीएल परिवार की लड़कियां, विधवा महिला की लड़की, अनाथ परिवार की लड़की, गरीब परिवार की लड़की या जिनके माता-पिता शाररिक रूप से या मानसिक रूप से अक्षम हो उनको दिया जायेगा। नीचे हम आपको एचपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन/पंजीकरण फॉर्म प्रदान कर रहे हैं

Mukhyamantri Kanyadan Yojana Application/Registration Form PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

एचपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड

HP Mukhyamantri Kanyadan Yojana Form PDF Download
भाषा हिंदी
लाभार्थी राज्य की लड़कियां
उद्देश्य आर्थिक सहायता
सहायता राशि 40 हजार रुपए
Official Website Click Here
Application Form PDF Click Here

हिमाचल प्रदेश कन्यादान योजना 2021

हिमाचल प्रदेश सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने वर्ष 2006 में कन्यादान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार उन परिवारों की निराश्रित लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। इस लेख में, हम हिमाचल प्रदेश कन्यादान योजना की सभी जानकारी विस्तार से बताएंगे । Himachal Pradesh Kanyadan Yojana का मुख्य उद्देश्य उन निराश्रित लड़कियों के माता-पिता या अभिभावकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है।

हिमाचल प्रदेश कन्यादान योजना के लिए पात्रता मापदंड

हिमाचल प्रदेश कन्यादान योजना प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं।

  • विवाह के समय लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना के लिए हिमाचल प्रदेश का निवासी आवेदन कर सकता है।
  • अगर हिमाचल प्रदेश की लड़की हिमाचल प्रदेश के बाहर के लड़के से शादी कर रही है, तो वह इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है।

दस्तावेज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश

हिमाचल कन्यादान योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र आवेदक लाभार्थी के पास निम्न प्रकार के दिए गए आवश्यक दस्तावेजों का होना जरूरी है . इन सभी आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ दिया जाएगा |

  • Aadhar Card.
  • Identity Certificate.
  • Income Certificate.
  • Residence Certificate.
  • Passport Size Photo.
  • Bank Passbook.
  • Marriage Certificat.

हिमाचल कन्यादान योजना के लाभार्थी

कन्यादान योजना के लाभार्थी निम्नलिखित हैं:

  • अनाथ लड़कियाँ
  • उपेक्षित लड़कियों और महिलाओं के पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है।
  • राज्य में स्टेट होम्स के कैदी।
  • महिलाओं या लड़कियों को किसी कानून के तहत कारावास की सजा के बाद रिहा किया गया.
  • वह लड़की जिसके पिता जीवित नहीं हैं और जिसके अभिभावक की आय प्रतिवर्ष रु 3,5,000 से अधिक नहीं है।
  • महिलाएं अपने पति द्वारा निर्जन या तलाकशुदा हैं और जिनकी आय प्रति वर्ष 15,000 रुपये से अधिक नहीं है।
  • ऐसी लड़कियां जिनके पिता लंबी बीमारी सहित शारीरिक या मानसिक विकलांगता के कारण अक्षम हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं है।
  • तलाकशुदा या निर्जन महिलाओं की बेटियाँ जिनकी वार्षिक आय रु 3,00,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2021 आवेदन प्रक्रिया

यदि आप हिमाचल प्रदेश कन्यादान योजना के तहत अपना आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ आसान से चरणों का पालन करना होगा। जो इस प्रकार से हैं –

  • सबसे पहले आपको योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

DOWNLOAD HIMACHAL PRADESH MUKHYAMANTRI KANYADAN YOJANA APPLICATION FORM

  • यहां से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन पत्र के साथ सभी मांगे गए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
  • इसके बाद आपको पूर्णरूप से भरे हुए फॉर्म को सम्बंधित आँगनवाडी, सीडीपीओ, या जिला कार्यक्रम कार्यालय में जमा करना होगा।
  • इसके बाद आपके आवेदन की जाँच कर आपको Himachal Pradesh Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2021 के तहत लाभ दिया जायेगा।

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