Haryana Viklang Pension Yojana Application PDF Form Download-: हरियाणा सरकार विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के उन लोगो को सहायता प्रदान करती है, जो शारीरिक और मानसिक तौर पर विकलांग है। पहले किसी कारणवश राज्य सरकार ने विकलांग पेंशन योजना को बंद कर दिया था, परन्तु अब इसे फिर से शुरू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रदेश के उन गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर जो 60 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग है, उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार की यह योजना राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग लोगों की किसी पर आर्थिक तौर पर निर्भरता कम हो जाएगी। यह एक राज्य स्तरीय योजना है, जिसका लाभ राज्य प्रत्येक दिव्यांग लोगों को प्राप्त होगा। परन्तु राज्य के निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते है।
नीचे हम आपको Haryana Viklang Pension Yojana PDF Form Download | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म | Haryana Disabled Pension Application Form | हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना पीडीएफ फॉर्म | विकलांग पेंशन योजना हरियाणा आवेदन फॉर्म का लिंक प्रदान कर रहे है। जहाँ से आप आवेदन फॉर्म आसानी से डाउनलोड कर सकते है।
Table of Contents
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना फॉर्म डाउनलोड PDF
Haryana Disabled Pension Scheme Form PDF | |
आर्टिकल | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021 |
विभाग | Department of Social Justice and Empowerment |
लाभार्थी | Disabled resident of Haryana state |
लाभ | Financial Aid |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Handicapped Pension Haryana PDF Form | Download Here |
Eligibility Criteria For Haryana Disabled Pension Scheme 2021
राज्य सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- दिव्यांग पेंशन योजना प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हरियाणा राज्य का का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक कम से कम 3 वर्ष पहले से राज्य में रहता हो।
- सभी स्रोतों से व्यक्ति की स्व-आय अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित है। handicapped pension application haryana
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की विकलांगता 60-100% तक होनी चाहिए।
Handicapped pension Application Haryana Required Documents :
हरयाणा विकलांग पेंशन (दिव्यांग पेंशन योजना हरियाणा ) का लाभ लेने वाले आवेदक को निम्नलिखित आवशयक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्र करना होगा।
- आय प्रमाण पत्र।
- आधार कॉर्ड।
- राशन कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- विकलांग प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक आदि।