Haryana Old Age Pension Online Form | हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना फॉर्म PDF

Haryana Old Age Pension Yojana Application Form PDF Download | बुढ़ापा पेंशन फॉर्म हरयाणा | Budhapa Pension Form Haryana | हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2021

हरियाणा सरकार अपने राज्य के वृद्ध जनों (Senior Citizen) को वृद्धावस्था पेंशन योजना तहत प्रति माह आर्थिक सहायता के रूप में 2500 रुपये देती है। Vridha/ Budhapa Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के बेसहारा वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस पेंशन योजना का लाभ उन लोगों को दिया जाता है जो, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, और जो योजना के पात्रता मापदंड के अंतर्गत आते हैं। जैसे – व्यक्ति राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदक की किसी  हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना फॉर्म PDF

Haryana Old Age Pension Application Form PDF:
लेख बुढ़ापा पेंशन फॉर्म हरियाणा
भाषा हिंदी
सम्बंधित विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता
लाभार्थी राज्य के निवासी
लाभ 2500 रुपये मासिक पेंशन 
बुढ़ापा पेंशन फॉर्म इन हिंदी Old Age Pension Form Haryana PDF
आधिकारिक वेबसाइट Click Here

वृद्धावस्था वृद्धावस्था पेंशन/ सम्मान भत्ता योजना 2021

हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने वर्ष 2017 में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना शुरू की है। इस सामाजिक कल्याण योजना के तहत, सरकार हरियाणा राज्य में वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।इस पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के एक वरिष्ठ नागरिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने संसाधनों से खुद को बनाए रखने में असमर्थ है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता वरिष्ठ नागरिक को बेहतर आजीविका प्रदान करती है और उनके जीवन को आसान बनाती है। इस लेख में, हम वृद्धावस्था पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया और वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी सूची की जानकारी विस्तार से बताएंगे। इसके लिए आपको हमारा यह आर्टिकल अंत तक ध्यान से पढ़ना होगा।

हरियाणा ओल्ड ऐज पेंशन योजना हेतु पात्रता मापदंड

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना या Haryana Old Age Pension Scheme 2021 के तहत मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए निम्न पात्रता मानदंड का होना अनिवार्य है

  1. आवेदक को हरियाणा का अधिवास होना चाहिए।
  2. आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  3. सभी स्रोतों से वरिष्ठ नागरिक की वार्षिक आय उसके पति या पत्नी के साथ रु. 2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हरयाणा बुढ़ापा पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • Applicant’s Aadhar Card
  • Age Certificate
  • Bank Passbook
  • Mobile Number
  • Passport Size Photo
  • Voter card
  • Residence Certificate
  • Income Certificate

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?

यदि आप हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना (Haryana Vridha Pension Yojana 2021) के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको वृद्धावस्था सम्मान भत्ता/ पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। इसके लिए आपको Haryana Old Age Pension की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहां आपको होम पेज पर “Apply online for pension schemes” पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जायेगा। जैसा नीचे दिखाया गया है।
  • यहां आपको “क्या आप स्वयं आवदेन करना चाहते है” पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक और नया पेज खुल जायेगा। यहां आपको “आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें” पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद, आपके सामने सभी योजनाओं की लाभार्थी सूची खुल जाएगी।
  • अब आपको यहां “DOWNLOAD APPLICATION FORM FOR OLD AGE SAMMAN ALLOWANCE” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन का आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
  • यहां से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। या आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो।
  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद, आपको आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
  • सभी पक्रिया पूरी होने के बाद, आपको पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को अपने नजदीकी ब्लॉक या डीएसडब्ल्यूओ कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
  • इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन की जाँच कर आपको पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा।

बुढ़ापा पेंशन योजना हरियाणा लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया

यदि आप Haryana Old Age Pension Scheme 2021 beneficiary list की जाँच करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए सभी चरणों का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहां आपके सामने इसका होम पेज खुल जायेगा। जैसा नीचे दर्शाया गया है।
    यहां आपको  “लाभ पात्रों की सूची देखें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक खण्ड/ नगरपालिका के अनुसार लाभपात्रों की सूची खुल जायेगा।यहां आपको सभी पूछी गयी जानकारी जैसे; जिला, क्षेत्र, खंड/नगर पालिका, गांव/ वार्ड/ सेक्टर, पेंशन का नाम आदि को भरना होगा।
  • इसके बाद, आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके अंत में “लाभ पात्रों की सूची देखें” पर क्लिक कर दें।
  • अब आपके सामने आपके क्षेत्र की हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना लिस्ट खुल जाएगी।

हरियाणा बुढ़ापा पेंशन हेल्पलाइन नंबर

  • Contact Details
  • Haryana Old Age Pension Helpline Number
  • Phone Number: 0172-2713277
  • Email ID: [email protected]

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