(पंजीकरण) हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2021: ऑनलाइन आवेदन

हरियाणा परिवार समृद्धि योजना पंजीकरण | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा | Parivar Samridhi Yojana Application Form | सीएम परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन पोर्टल

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारम्भ राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा लोगो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है । इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार को सालाना 6000 रूपये की धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान(The state government provided a sum of Rs 6000 annually to each family ) की जाएगी । Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021 के तहत दी जाने वाली सालाना 6000 रूपये की सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के रूप(Social security life insurance, contingency insurance and pension benefits) में प्रदान की जाएगी | प्यारे हरियाणा वासियो आज हम आपको इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे पात्रता ,आवेदन प्रक्रिया आदि प्रदान करने जा रहे है ।

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Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021

इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार को 6000 रूपये की धनरशि प्रतिमाह 500 रूपये के रूप में दिए जायेगे । राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उनके परिवार की वार्षिक आय 1 ,80 ,000 रूपये (Annual family income Rs.1, 80, 000 ) से अधिक नहीं होनी चाहिए और अगर परिवार कृषि क्षेत्र से संबंध रखता हो तो उसके पास 2 हेक्टेयर(If he belongs to agriculture sector then he has 2 hectares ) से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। तभी वह Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021 का लाभ उठा सकते है । इसके योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जोड़ा गया है।

हरियाणा सरकार की ओर से मृत्यु होने पर प्रदान किया जाएगा 2 लाख रुपए का मुआवजा

कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरंभ की जा रही है तथा विभिन्न योजनाओं में संशोधन किया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत भी संशोधन किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि वह सभी बीपीएल परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹180000 या फिर इससे कम है और जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको मुआवजे की राशि प्रदान की जाएगी। यदि यह मृत्यु 1 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के बीच कोरोना संक्रमण के कारण हुई है तो ₹200000 मुआवजा प्रदान किया जाएगा और यदि यह मृत्यु 31 मई 2021 के बाद किसी प्राकृतिक कारण(कोरोनावायरस संक्रमण सहित) से हुई है तब भी Haryana Parivar Samridhi Yojana तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत ₹200000 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

मुआवजा प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 15 मई 2021 से लाभार्थी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। यह पंजीकरण लाभार्थी खुद भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं एवं सीएससी या फिर स्थानीय ऑपरेटर के माध्यम से भी करवा सकते हैं। इसके उपरांत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 31 मई 2021 तक बैंक में फॉर्म जमा करना होगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को ₹330 बीमा प्रीमियम का भी भुगतान करना होगा।

Key Point of Haryana Parivar Samridhi Yojana 2021

योजना का नाम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
इनके द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी
लाभार्थी हरियाणा के नागरिक
आवेदन की अंतिम तारीक 30 जनवरी 2020
ऑफिसियल वेबसाइट https://cm-psy.haryana.gov.in/#/

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना फैमिली प्रोविडेंट फंड

फैमिली प्रोविडेंट फंड एक प्रकार की बचत योजना होती है। जिसमें लाभार्थी को मिलने वाली राशि में से कुछ हिस्सा काटा जाता है। जिसे लाभार्थी 1 साल या 5 साल के बाद ब्याज सहित वापस प्राप्त कर सकता है। इस राशि को वित्तीय जरूरत जैसे कि बच्चों की शादी या फिर पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभार्थियों को भी फैमिली प्रोविडेंट फंड की सुविधा प्रदान की जाएगी। यदि योजना का लाभार्थी फैमिली प्रविडेंट फंड का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उन्हें फॉर्म भरते समय इस बात की जानकारी फॉर्म के माध्यम से प्रदान करनी होगी। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रतिवर्ष ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

  • यदि लाभार्थी ने फॉर्म भरते समय फैमिली प्रोविडेंट फंड का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो लाभार्थी के खाते में बची राशि को प्रोविडेंट फंड के लिए काट लिया जाएगा। जिसे लाभार्थी ब्याज सहित भविष्य में प्राप्त कर सकेगा। इस योजना के अंतर्गत ₹500 से लेकर ₹3000 तक का निवेश किया जा सकता है।
  • यह निवेश 10 साल या फिर उससे अधिक की अवधि के लिए किया जा सकता है। प्रतिवर्ष इस योजना पर 6.09% का ब्याज प्रदान किया जाएगा। इस जमा हुई राशि को लाभार्थी द्वारा 1 साल या फिर 5 साल में या फिर हर 5 साल में निकाला जा सकता है। फैमिली प्रोविडेंट फंड के माध्यम से आप को निवेश पर कितनी राशि मिलेगी यह आप नीचे दिए गए चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं।

फैमिली प्रोविडेंट फंड चार्ट

मूल राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
500 530.45 562.75 597.03 633.39 671.96 712.88 756.29 802.35 851.22 903.06
1000 1,060.90 1,125.51 1,194.05 1,266.77 1,343.92 1,425.76 1,512.59 1,604.71 1,702.43 1,806.11
1500 1,591.35 1,688.26 1,791.08 1,900.16 2,015.87 2,138.64 2,268.88 2,407.06 2,553.65 2,709.17
2000 2,121.80 2,251.02 2,388.10 2,533.54 2,687.83 2,851.52 3,025.18 3,209.41 3,404.87 3,612.22
2500 2,652.25 2,813.77 2,985.13 3,166.93 3,359.79 3,564.40 3,781.47 4,011.77 4,256.08 4,515.28
3000 3,182.70 3,376.53 3,582.16 3,800.31 4,031.75 4,277.28 4,537.77 4,814.12 5,107.30 5,418.33

हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2021 पंजीकरण

हरियाणा राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है । और अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो अंतोदय केंद्रों, सरल केंद्रों तथा नजदीकी अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते है । इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 15 से 20 लाख परिवार को लाभान्वित किया जायेगा ।इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चत की जाएगी ।इस हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2021 के तहत हरियाणा राज्य के पात्र परिवारों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी ।इस योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2020 है ।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि के अंतर्गत आने वाली योजनाए

  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना – मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 500 रूपये प्रतिमाह मिलेंगे जिसमे से पीएमजेजेबीवाई के तहत18 से 50 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के जीवन बीमा के लिए 330 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रीमियम का भुगतान उनके खातों में से स्वयं हो जाएगा।
  • पीएम श्रम योगी मानधन योजना – इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लाभार्थियों को 3000 रूपये की धनराशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किया जायेगा ।पात्र लाभार्थियों के बैंक से 55 से 200 प्रति माह प्रीमियम का भुगतान स्वचालित रूप से किया जाएगा । प्रतिमाह प्रीमियम देने के बाद ही लाभार्थियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी ।
  • पीएम किसान मानधन योजना – इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3000 रूपये की मासिक पेंशन सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी । यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में प्रदान की जाएगी ।
  • दुर्घटना बीमा लाभ (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) – इस योजना के अंतर्गत परिवार के कम से कम एक सदस्य को 12 रूपये का दुर्घटना बीमा पर भुगतान किया जाएगा | इस योजना के तहत बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रूपये की धनरशि प्रदान की जाएगी |

हरियाणा परिवार समृद्धि योजना

हरियाणा सरकार ने हाल ही में एमबीपीएसवाई योजना के तहत पंजीकृत परिवारों को डीबीटी सेवा के माध्यम से दो किस्तें हस्तांतरित की हैं। तीसरी किश्त मार्च 2020 में वितरित होने की संभावना है।इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों और परिवारों को वित्तीय लाभ और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। यह योजना एक निश्चित मात्रा में वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यवसायी को भी कवर करती है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पेंशन प्रीमियम चार्ट

सीरियल नंबर लाभार्थी की एंट्री ऐज सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाला अंशदान सएरियल नंबर लाभार्थी की एंट्री ऐज सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाला अंशदान
1 18 55 13 30 105
2 19 58 14 31 110
3 20 61 15 32 120
4 21 64 16 33 130
5 22 68 17 34 140
6 23 72 18 35 150
7 24 76 19 36 160
8 25 80 20 37 170
9 26 85 21 38 180
10 27 90 22 39 190
11 28 95 23 40 200
12 29 100

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2021 के लाभ

  • 18-40 वर्ष के पात्र आयु वर्ग में लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रु। 3,000 प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
  • पात्र आयु वर्ग में कम से कम एक परिवार के सदस्य के लिए पेंशन विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए।
  • उपरोक्त सभी योजनाओं के लिए, MMPSY के तहत लाभार्थी का योगदान हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • निवेश के विकल्प के तहत, परिवार को पात्र परिवार की ओर से हरियाणा सरकार द्वारा FPF में किए गए निवेश से रिटर्न मिलेगा।
  • इस योजना का लाभ हरियाणा के परिवारों को दिया जायेगा ।
  • यह योजना एक निश्चित मात्रा में वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यवसायी को भी कवर करती है।

श्रेणी वार पात्र लाभार्थी और उनके लाभ

Category 1: Age 18 to 40 years – 4 option

विकल्प 1 6000 रूपये की धनराशि 2000 रूपये की 3 किश्तों में वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी
विकल्प 2 लाभार्थी परिवार द्वारा नामित सदस्य को शामिल होने के 5 साल बाद 36,000 रुपये मिलेंगे
विकल्प 3 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, लाभार्थी को मासिक आधार पर 3,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच पेंशन मिलेगी।
विकल्प 4 परिवार के निर्वाचित सदस्यों को रु। 15,000 से रु। 5 साल बाद 30,000। एक लाभार्थी बीमा कवर का विकल्प चुन सकता है जिसमें राज्य सरकार प्रीमियम का भुगतान करेगी।

Category 2: Age 40 to 60 years – 2 option

विकल्प 1 2,000 की 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रु
विकल्प 2 5 साल बाद 36,000 रु

MMPSY के तहत पेंशन योजना

इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थी निम्नलिखित में से किसी भी केंद्रीय पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन का लाभ पाने के हकदार होंगे-

  • प्रधानमंत्री किसान धन योजना
  • प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

परिवार समृद्धि योजना के दस्तावेज़ (पात्रता)

  • आवेदन की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 ,80 ,000 रूपये या उससे कम होनी चाहिए ।
  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2021 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021 के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे और इस योजना का लाभ उठाये ।

First Step

  • सर्वप्रथम आवेदक को MMPSY की Official Website पर जाना होगा । Official Website पर जाने के बाद आपके समाने होम पेज खुल जायेगा ।
  • इस होम पेज आपको Operator Login का ऑप्शन दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।
  • इस पेज पर आपको अपनी सीएससी आईडी डालनी होगी ।इसके बाद आपको Next के बटन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको आगे पासवर्ड डालना होगा ।और फिर Sign in के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • इसके पश्चात् आपका पोर्टल में sign in हो जायेगा । इसके बाद आपको इस योजना में अप्लाई करना होगा । इसके लिए आपको Apply Scheme पर क्लिक करना होगा । फिर आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।
  • इस पेज पर आपके सामने do you have family id का ऑप्शन आएगा अगर है तो Yes कर दीजिये अगर नहीं है तो no कर दीजिये । yes पर क्लिक करने के बाद आपको family id भरनी होगी ।भरने के बाद आपको Search के बटन पर क्लिक करना होगा ।

Second Step

  • इसके बाद आपके समाने आपकी फॅमिली की आईडी खुल जाएगी ।इसके नीचे आपको हाउस नंबर ,डिस्ट्रिक्ट नंबर , ब्लॉक ,पता आदि भरना होगा । सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • अगर आपको अपने परिवार की डिटेल्स जाननी है तो उस पर क्लिक करे ।इसके बाद अगर आपके पास फॅमिली आईडी नहीं है तो आपके समंने फॅमिली आईडी फॉर्म खुल जायेगा । इस फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी ।फिर save के बटन पर क्लिक करे ।
  • इसके बाद आपको फॅमिली मेम्बर के हिसाब से जानकरी भरनी होगी जिसके फॉर्म आपको नीचे मिलेगा ।इसके बाद बैलेंस धनराशि के लिए विकल्प का चयन करे फिर सेव फॉर्म कर देना होगा ।
  • फिर आपके सामने पूरा फॉर्म प्रिंट होकर आ जायेगा ।आप इसका प्रिंट आउट निकल कर इसको अपलोड करे अपलोड करने के बाद file name है यहाँ पर फाइल सेलेक्ट दे और फाइनल सबमिट कर दे ।इसके बाद फाइनल प्रिंट आउट निकल ले ।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र जाना होगा।
  • आपको सीएससी केंद्र में इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज देने होंगे।
  • इसके पश्चात आपको सीएससी केंद्र में अपना हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म भरवाना होगा।
  • आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक भर जाने के बाद सीएससी केंद्र से आपको एक रेफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा।
  • आपको इस रिफरेंस नंबर को संभाल कर रखना होगा। इस रेफरेंस नंबर से आवेदन स्थिति चेक की जा सकती है।

आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको आवेदन स्थिति के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना रेफरेंस नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको आवेदन स्थिति देखें के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

ऑपरेटर लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • होम पेज पर आपको ऑपरेटर लॉगइन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपना यूजरनेम दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।