(फॉर्म) हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र: ऑनलाइन आवेदन | Apply Haryana Birth Certificate

जन्म प्रमाण पत्र हरियाणा ऑनलाइन | हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन | Haryana Birth Certificate Apply | Haryana Birth Certificate Form

हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र बच्चे के जन्म के बाद बनाया जाता है और यह सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाता है । अब राज्य सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन सुविधा को शुरू कर दिया है । अब राज्य के नागरिक घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर Haryana Birth Certificate बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है । राज्य सरकार इस अधिकृत प्रमाण पत्र में बच्चे के जन्म की तारीख, जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता-पिता का नाम आदि जैसे कानूनी जानकारी को रिकॉर्ड(Records legal information such as date of birth of child, date of birth, place of birth, name of parents, etc. in the authorized certificate ) करता है। इसके साथ ही बच्चे के जन्म की घटना को प्रमाणित भी करता है।

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Haryana Birth Certificate

यह प्रमाण हर व्यक्ति क बहुत ही महत्वपूर्ण होता है । जिसे व्यक्ति के जन्म के बाद बनवाया जाता है जो विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति के लिए पहचान या उम्र के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। आपको बता दे कि केंद्र सरकार के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969” (RBD Act no। 1969) के अनुसार व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है । इस अधिनियम के अनुसार यह जरुरी है की बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर उसके जन्म की रिपोर्ट को दर्ज किया जाये। हरियाणा राज्य में भी व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण इस नियम के अंतर्गत किया जाता है तो राज्य के सभी नागरिको के Birth Certificate बहुत ही ज़रूरी है ।

जन्म प्रमाण पत्र हरियाणा के उपयोग

  • स्कूल ,कॉलेजो में प्रवेश के समय इस्तेमाल किया जा सकता है ।
  • पासपोर्ट या ड्राइवर लाइसेंस या पैन के लिए आवेदन करने के लिए।
  • अब लोगो को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे और न ही किसी भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ।
  • ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने से उत्तर प्रदेश के नागरिको के समय की भी बचत होगी ।
  • राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए
  • मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए
  • मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए
  • जन्म प्रमाण पत्र हरियाणा का उपयोग आप अपनी पहचान के रूप में कर सकते है ।
  • सरकार द्वारा चलायी जा रही अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ लेने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है ।
  • आयु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उपयोग कर सकते है ।

हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के दस्तावेज़ (पात्रता )

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
  • व्यक्ति के जन्म का स्थान, तारीख और समय का शपथ पत्र
  • माता-पिता का वैवाहिक प्रमाण पत्र
  • माता-पिता का पहचान प्रमाण
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Haryana Birth Certificate के लिए आवेदन कैसे करे?

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।

  • सर्वप्रथम आवेदक को इ दिशा /इ डिस्ट्रिक्ट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके समाने होम पेज खुल जायेगा ।
  • इस पेज पर आपको “Download Forms & Instructions” का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जायेगा ।
  • इस पेज पर आपको Birth Certificate का विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद , आपके सामने हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
  • आपको यहाँ से जन्म प्रमाण पत्र के Application Form PDF Download करना होगा । पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जन्म की तारीक, बच्चे का नाम , जहा जन्म हुआ है उस स्थान का नाम आदि भरनी होगी ।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ सभी दस्तावेज़ों को अटैच करके अपने सम्बंधित विभाग के जाकर जमा करना होगा ।इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा ।

हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति कैसे देखे?

  • सबसे पहले आपको इ दिशा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने आगे होम पेज खुल जायेगा ।
  • इस होम पेज पर आपको status of application का ऑप्शन दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके समाने एक फॉर्म खुल जायेगा इस फॉर्म में आपको अपनी EDisha/Saral ID और Mobile No/ Verification Code or Citizen ID डालनी होगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको search के बटन पर क्लिक करना होगा ।इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।

सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कैसे करे?

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको Verification Of certificate का विकल्प दिखाई देगा।
  • आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको पूछी गयी कुछ जानकारी जैसे सेलेक्ट एप्लीकेशन , Enter Edisha Transaction Id , Enter CIDR Id आदि भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद प्रिंट सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करना होगा।