Handicapped Pension Application Form PDF MP | मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना फॉर्म

MP Viklang Pension Yojana 2021

राज्य में बहुत से लोग ऐसे हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा MP Viklang Pension Yojana 2021 की शुरुआत की गयी है। जो लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वे सामाजिक सुरक्षा मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना केअंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश के विकलांग नागरिकों को Madhya Pradesh Viklang Pension Scheme का लाभ उठाने के लिए उनके पास विकलांगता का प्रमाण प्रत्र होना आवश्यक है। इस योजना के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी ,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, जिससे आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत विकलांग नागरिक ऐसे हैं जो भिक्षा मांग कर अपना जीवन-यापन करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके लिए शारीरक काम करना असंभव है, जिससे वे लोग काम करने में भी असमर्थ होते हैं। कुछ विकलांग नारिक ऐसे भी होते हैं, जिनके पास आय के कोई साधन नहीं होते हैं। इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा एमपी विकलांग पेंशन योजना 2021 को शुरू किया गया है। इस विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार द्वारा 500 रूपये की पेंशन के रूप में प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग नागरिक अपना जीवन-यापन उचित प्रकार से कर सकेंगे। इस MP Viklang Pension Yojana के ज़रिये राज्य के विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सकेगा, जिससे कि उन्हें किसी अतिरिक्त व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

Highlights of Madhya Pradesh Viklang Pension Scheme

योजना का नाम मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
आरम्भ की गई राज्य सरकार द्वारा
विभाग सामाजिक सुरक्षा विभाग, मध्य प्रदेश
लाभार्थी विकलांगजन
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
उद्देश्य दैनिक खर्चो के लिए आर्थिक मदद
लाभ मासिक पेंशन
श्रेणी मध्यप्रदेश सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in/

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2021 के लाभ

  • विकलांग पेंशन योजना का लाभ मध्य प्रदेश राज्य के विकलांग लोगो को प्रदान किया जायेगा।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग नागरिकों को प्रति माह 500 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • राज्य के इन विकलांग नागरिकों को किसी भी व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग नागरिकों को पेंशन प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाया जायेगा।
  • MP Viklang Pension Yojana का लाभ केवल शारीरिक रूप से विकलांग लोगो या फिर 40% से अधिक विकलांगता वाले लोगों को ही प्रदान करवाया जाएगा।

MP Viklang Pension Yojana की पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से निम्न प्रकार पूरा करना होगा-

  • इस विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल-निवासी होना आवश्यक है।
  • विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सभी विकलांग लोगो के परिवार की वार्षिक आय 48 हज़ार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • राज्य में विकलांग नागरिकों के पास अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • जो विकलांग व्यकित व्यक्ति सरकारी नौकरी पर कार्यरत हैं, तो वे MP Viklang Pension Yojana 2021 का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता हैं।
  • मध्य प्रदेश राज्य के जिन विकलांग नागरिकों के पास 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है उन्हें इस योजना के पात्र नहीं माना जायेगा।
  • इस योजना के तहत आवेदक का बैंक अकाउंट होना भी आवश्यक है और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना भी आवश्यक है।
  • राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे आवेदक के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।

एमपी विकलांग पेंशन आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • जाति प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

MP Viklang Pension Yojana | विकलांग पेंशन आवेदन करे

आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको “सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाए” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको “पेंशन योजनाओ हेतु आवेदन करे” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
  • अब आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- जिला, स्थानीय निकाय, समग्र सदस्य आईडी आदि दर्ज करके ”पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करे” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
  • इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- आपका नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि दर्ज कर देना है।
  • सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना है। इस प्रकार आपका इस योजना के अंतर्गत आवेदन सफल हो जायेगा।

MP Viklang Pension Yojana Form Download – मध्य सरकार अपने राज्य के दिव्यांग लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान है। MP Disabled Pension का लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और वह Physically or Mentally रूप से 40% तक विकलांग हो। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश द्वारा लाभार्थी व्यक्ति को प्रति माह 500 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी।

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड PDF

Application form MP Viklang Pension Yojana 2021
भाषा हिंदी
लाभार्थी दिव्यांग नागरिक
उद्देश्य आर्थिक सहायता
पेंशन राशि 500 रुपए प्रतिमाह
Official Website Samagra Pension Portal
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