Disabled Pension Form Rajasthan | [PDF] राजस्थान विकलांग पेंशन फॉर्म

Rajasthan Disabled Pension Scheme Application Form Download PDF सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार, द्वारा राज्य के विकलांग, दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन दी जाती है। Handicapped Pension Yojana का लाभ उन नागरिकों को दिया जाता है। जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से 40% से अधिक विकलांग हों। Viklang Pension Yojana सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत आती है। Divyang Pension Yojana से जुड़े अन्य प्रकार के सभी जानकारियों के लिए हमारे लिए के साथ अंत तक बने रहें। लेख के माध्यम से हम आपको Disabled Pension Rajasthan के लिए आवश्यक दस्तावेज, पात्रता, पेंशन राशि तथा आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

Rajasthan Viklang Pension Yojana 2021 (राजस्थान विशेष योग्यजन पेंशन) का लाभ प्रदेश के सभी जाति धर्म के उन नागरिकों को दिया जाएगा। जिनकी आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक हो और वह 40% से अधिक विकलांग हों। विकलांग पेंशन योजना (Handicapped) के तहत सरकार द्वारा प्रतिमाह ₹750 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। Divyang Pension Yojana Rajasthan का मुख्य उद्देश्य विकलांग नागरिक को पूर्ण रूप से किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और पेंशन के माध्यम से आय का साधन बना रहेगा। लाभार्थी पेंशन राशि डीबीटी (DBT) के माध्यम से बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांगों नागरिकों के लिए विकलांग हेल्पलाइन नंबर राजस्थान 18001804126 शुरू किया गया है। इस नंबर पर कॉल करके आप विकलांग योजना के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं ।

Viklang Pension Form Rajasthan PDF Download

लेख Rajasthan Viklang Pension 2021
भाषा हिंदी
लाभार्थी राज्य के नागरिक
लाभ वित्तीय सहायता
पेंशन राशि ₹ 750 प्रति महीना
संबंधित विभाग समाज कल्याण विभाग
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विकलांग पेंशन राजस्थान 2021 के लिए आवश्यक दस्तावेज

Documents required for Disabled Pension Rajasthan Form भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जिनके आधार पर दिव्यांग नागरिक विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण विकलांग प्रमाण पत्र है। तथा अन्य प्रकार के जिन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी उन सभी की जानकारी निम्न रूप से दी गई है।

  • Disability Pension application Form
  • Age certificate, Aadhar Card
  • BPL Card, Residence Certificate
  • Bank passbook
  • Passport size photo
  • income certificate
  • Disability certificate

पात्रता मापदंड राजस्थान विकलांग पेंशन 2021

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा Eligibility Rajasthan Viklang Pension 2021 के लिए योग्यता मापदंड निम्न प्रकार से दी गई हैं जिनके आधार पर विकलांग पेंशन आवेदकों का चयन किया।

  • Rajasthan Handicapped Pension Scheme के लिए राज्य का निवासी ही आवेदन कर सकतें हैं।
  • 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को Rajasthan Divyang Pension Yojana का लाभ दिया जायेगा।
  • Disabled Pension Rajasthan 2021 का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹25000 से कम होनी चाहिए।
  • जिस व्यक्ति के पास 40% या 40% से अधिक का विकलांग प्रमाण पत्र होगा। वही व्यक्ति राजस्थान विकलांग पेंशन 2021 का पात्र होगा।

Pension Scheme Disabled Certificate Rajasthan

राजस्थान मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन व्यक्ति को 40% या 40% से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र जमा कराना होगा जिसके आधार पर, आवेदक व्यक्ति को योजना का लाभ दिया जाएगा। विकलांग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन व्यक्ति को किसी राजकीय चिकित्सालय या जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र बनवाना होता है। जिसके बाद आवेदक योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

Apply For Mukhyamantri Viklang Yojna Rajasthan 2021

मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना राजस्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत आवेदक को आवेदन पत्र में सभी प्रकार के आवश्यक जानकारियां तथा विकलांग प्रमाण पत्र व अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों को चलना होगा। जिसके बाद सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में जमा करने होंगे।

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