Bihar Old Age Pension Form | बिहार वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म डाउनलोड [PDF]

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बिहार सरकार अपने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizen) को Vriddhavastha Pension Yojana के तहत 500 रुपए प्रति माह देती है। जो लाभाथी को DBT के माध्यम से दिया जाता है। Vridhjan Pension Yojana Bihar (मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना बिहार) का लाभ बिहार राज्य का व्यक्ति जो 60 वर्ष से अधिक आयु का होगा और वह गरीब परिवार से संबंध रखता हो। तथा उसकी किसी अन्य प्रकार की सामजिक पेंशन न हो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि, जब व्यक्ति रोजगार नहीं कर सकता है। तो उसके पास आय का स्रोत समाप्त हो जाता है। योजना के माध्यम से व्यक्ति के पास आय का स्रोत बना रहेगा।

बिहार वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड

Bihar Old Age Pension Form PDF Download

भाषा हिंदी
लाभार्थी राज्य के नागरिक
संबंधित विभाग समाज कल्याण विभाग
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Bihar Vridha Pension Yojana 2021

राज्य के बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, बिहार में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को राज्य सरकार द्वारा पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है।

सभी उम्मीदवार जो ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं तो वे आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम यहां आपको “बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2021” के लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे।अतः यह आर्टिकल अंत तक ध्यान से पढ़ें।

बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2021 के लाभ

  • इस योजना के तहत राज्य के 60 से 79 आयु वर्ग के लोगों को 400 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी
  • 80 या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को 500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • किसी भी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana 2021 के तहत दी गई पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

Document for Bihar Old Age Pension Document Liste 2021

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना बिहार के लिए पात्र आवेदनकर्त्ता को योजना के तहत निम्न प्रकार दिये गये दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –

  • Aadhaar Card (आधार कार्ड)
  • Residence Certificate (निवास प्रमाण पत्र)
  • Passport Size Photo (पासपोर्ट साइज की फोटो)
  • Photo Copy of Bank Passbook (बैंक पासबुक)
  • Income Certificate (आय प्रमाण पत्र)
  • Age Certificate (आयु प्रमाण पत्र)
  • Ration card (राशन कार्ड)

Eligibility for Old Age Pension In Bihar

Bihar Bridha Pension 2021 का लाभ लेने के लिए, बिहार सरकार ने कुछ पात्रताएं निर्धारित की हैं। जिनके आधार पर आवेदक व्यक्ति को योजना का लाभ दिया जायेगा। Eligibility Bihar Bridha Pension List निम्न प्रकार से है।

  • Mukhyamantri Vridha Pension Yojana Bihar का लाभ राज्य के स्थाई निवासी को दिया जायेगा।
  • Bihar old age pension form online application करने हेतु आवेदक महिला या पुरुष की आयु 60 साल से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक वृद्ध व्यक्ति के पास आय का साधन नहीं होना चाहिए। जैसे कोई अन्य पेंशन नहीं तो आवेदक को बिहार वृद्धावस्था पेंशन योजना 2021 का लाभ नहीं दिया जायेगा।

Amount of Old Age Pension in Bihar (वृद्धवस्था पेंशन राशि)

बिहार सरकार सीनियर सिटीजन नागरिकों समाज कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (SSPY Bihar) के तहत वृद्धावस्था पेंशन के रूप में प्रति माह 1 हजार रुपए वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करती है। जिससे वृद्ध नागरिकों का आय का आधार बना रहे।

Vridha Pension Toll Free Number Bihar-

बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension Bihar) से जुडी किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु या शिकायत हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धवस्था पेंशन शिकायत नंबर 1800-11-1960 (Old Age pension Helpline Number
Bihar जारी किया गया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति फोन करके योजना से जुडी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

बिहार वृद्धजन पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करें

यदि आप Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको इसका होम पेज दिखाई देगा।
  • होम पेज पर आपको “Register for MVPY” पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
  • यहां आपको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को आधार से सत्यापित करना होगा।
  • इसके लिए आपको फॉर्म में आधार अनुसार जिले का चयन ,ब्लॉक योजना ,मतदाता संख्या ,नाम मतदाता के अनुसार ,आधार के अनुसार नाम ,और जन्मतिथि आदि जानकारियों को दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी का चयन करने के बाद आपको “Validate Aadhaar” पर क्लिक करना होगा। और फिर “proceed” पर क्लिक करना होगा –
  • क्लिक करते ही आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा। इस फॉर्म में आपको अपना व्यक्तिगत विवरण ,पता विवरण और बैंक खता विवरण आदि जानकारियों को भरना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको अंत में “Submit” पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपका बिहार वृद्धजन पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन पूर्ण हो जायेगा।

बिहार वृद्धजन पेंशन योजना में बेनेफिशरी स्टेटस देखे

यदि आप बिहार वृद्धजन पेंशन योजना के तहत beneficiary status की जाँच करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहां आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। जंहा आपको “Beneficiary Status” के तहत “Search Beneficiary Status” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जायेगा। जैसा नीचे चित्र में दिखाया गया है –
  • यहां आपको अपने District, Block और Search Option का चयन करना होगा। इसके बाद आपको “Beneficiary Id” या जो अपने Search Option में चुना है वो दर्ज करें।
  • सभी चयन करने के बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज कर “Search” पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने beneficiary status की पूरी जानकारी खुल जाएगी।

बिहार वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

यदि आपको Bihar Old Age Pension Scheme के तहत ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या हो रही है, तो आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। जिसकी पूरी प्रक्रिया निम्न प्रकार से है –

  • इसके लिए आपको सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

DOWNLOAD BIHAR OLD AGE PENSION SCHEME APPLICATION FORM

  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
  • इसके बाद आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे।
  • सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको पूर्णरूप से भरे फॉर्म को अपने पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा।
  • इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन की जाँच की जाएगी फिर आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा।

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